छत्तीसगढ़ निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना | आवेदन प्रोसेस | पात्रता व विशेषताएं
|| CG Nishaktjan Vivah Protsahan Yojana| छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना | Disabled Wedding Incentive Scheme Registration | Application Form || छत्तीसगढ़ सरकार दवारा राज्य मे शारीरिक रूप से असमर्थ नागरिको के कल्याण के लिए निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना को लागु किया गया है| इस योजना के जरिए पात्र नागरिको को विवाह के लिए सरकार दवारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, ताकि विकलांग व्यकितयों (निःशक्तजन) को भी शादी करने हेतु प्रोत्साहित किया जा सके| कैसे मिलेगा इस योजना का लाभ और इसके अंतर्गत आवेदन कैसे किया जाएगा| ये सारी जानकारी लेने के लिए आपको ये आर्टीकल अंत तक पढना होगा| तो आइए जानते हैं – CG निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना के वारे मे|
Chhattisgarh Disabled Wedding Incentive Scheme
छत्तीसगढ़ सरकार ने निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की है| इस योजना के अंतर्गत पात्र विवाहित जोड़े को विवाह करने के लिए सरकार दवारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है| लाभार्थीयों को मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते मे DBT मोड के जरिए भेजी जाती है| ताकी लाभार्थी के परिवारवालों को अपने बच्चों की शादी मे होने वाले खर्चे के लिए दूसरों पर निर्भर न रहना पडे| निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की निःशक्ता 40% या इससे अधिक होनी चाहिए| ये योजना पूरे राज्य मे चलाई जा रही है, और जिसका लाभ पात्र लाभार्थी तक पहुंच रहा है|
योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सहायता राशि
- नि:शक्तदंपत्ति में, एक व्यक्ति के नि:शक्त होने पर 50,000/- रुपये
- दोनोंके नि:शक्त होने पर 1,00,000/- रुपये
निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना का अवलोकन
योजना का नाम | छत्तीसगढ़ निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना |
किसके दवारा शुरू की गई | छत्तीसगढ़ सरकार दवारा |
विभाग | समाज कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ |
लाभार्थी | राज्य के शारीरिक रूप से असक्षम नागरिक |
प्रदान की जाने वाली सहायता | विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | sw.cg.gov.in |
निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य
ऐसे निःशक्तजन जो आयकर दाता की श्रेणी में नहीं आते हैं, उन्हे सामाजिक पुनर्वसन की दृष्टि से विवाह हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान करना है|
CG निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए पात्रता
- आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए|
- लाभार्थी निःशक्त होना चाहिए|
- आवेदक की निःशक्ता 40% या उससे अधिक होनी चाहिए|
- शादी करने वाले युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए|
- युवती की आयु 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए|
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- स्थायी प्रमाण पत्र
- मेडिकल प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता
- पासपोर्ट साइज फ़ोटो
- मोबाइल नम्वर
निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए आवशयक दिशा-निर्देश
- निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ निशक्त नागरिक अपने जीवन काल में केवल एक बार ही प्राप्त कर सकते हैं।
- योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कम से कम 40% विकलांगता होनी आवश्यक है।
- पति-पत्नी दोनों में से किसी एक व्यक्ति का विकलांग होने पर वही व्यक्ति आवेदन करेंगा। जो विकलांग है। और यदि दोनों ही विकलांग हैं तो इसके लिए संयुक्त रुप से आवेदन किया जाएगा|
- भारतीय संविधान के अधिनियम 1954 के अंतर्गत एवं बनाए गए नियम 2008 के अंतर्गत विवाह प्रमाण पत्र आवेदक को प्रस्तुत करना होगा। अगर विवाह धार्मिक, सामाजिक रीति – रिवाजों के अनुसार किया गया है, तो उसके लिए शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- अगर कोई आवेदनकर्ता संयुक्त रूप से आवेदन करता है। तो पति के मूल निवास स्थान जहां उसका स्थाई पता होगा। उसी जिले में इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को विवाह संपन्न होने के 1 वर्ष की अवधि के अंदर आवेदन करना होगा। अन्यथा इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकेगा|
- आवेदक को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन जिला के संयुक्त संचालक/उप संचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण को प्रस्तुत करना होगा।
- संयुक्त संचालक/उप संचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण की अनुशंसा पर जिला कलेक्टर द्वारा सहायता/अनुदान राशि स्वीकृति की जाएगी|
छत्तीसगढ़ निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना के लाभ
- निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ छत्तीसगढ़ राज्य के नागरिको को प्रदान किया जाएगा|
- इस योजना के जरिए जो आवेदक निःशक्त हैं, उन्हे शादी के लिए सरकार दवारा 50,000/- से लेकर 100,000/- रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है|
- योजना के जरिए मिलने वाली ये सहायता राशि लाभार्थी के बैंक अकाउंट मे ट्रांसफर की जाएगी|
- इस योजना का लाभ लाभार्थी को तभी मिलेगा, जब वह अपनी निःशक्ता का प्रमाण देगा|
- इस योजना से शादी कर रहे जोड़े की नई जिंदगी की शुरुआत होगी|
- ये योजना पूरे राज्य मे लागु कि गई है, ताकि पात्र लाभार्थी तक योजना की पहुंच हो सके|
- निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन ऑफ़लाइन मोड के जरिए स्वीकार किए जा सकेंगे|
CG निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना की मुख्य विशेषताएं
- निःशक्तजनो को शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना
- पात्र नागरिक अपने गृहस्थ जीवन का आसानी से संचालन कर सकेंगे|
- ये योजना निःशक्तजनो को आत्म-निर्भर व सशकत वनाती है|
छत्तीसगढ़ निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए कैसे करे आवेदन
- सवसे पहले पात्र लाभार्थी को आधिकारिक वेबसाइट पे जाना होगा|
- उसके बाद आपको “छत्तीसगढ़ निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना” के लिंक पे किलक करना है|
- अब आपके सामने आवेदन फॉर्म PDF मे खुल जाएगा|
- उसके बाद आपको ये फॉर्म डाउनलोड करना है, फिर आपको इसका प्रिन्ट आउट लेना होगा|
- अब आपको इस फॉर्म मे पूछी गई सारी जानकारी ध्यानपूर्वक भरनी है|
- उसके बाद आपको जरूरी दस्तावेज फॉर्म के साथ अटैच करने हैं|
- सारी प्रक्रिया हो जाने के बाद आपको ये फॉर्म सवंधित कार्यालय मे जाकर जमा करवा देना है|
- इस तरह आपके दवारा योजना के अंतर्गत सफलतापूर्वक आवेदन कर दिया जाएगा|
आशा करता हूँ आपको इस आर्टीकल के दवारा सारी जानकारी मिल गई होगी| आर्टीकल अच्छा लगे तो कॉमेट और लाइक जरूर करे|
Last Updated on January 7, 2023 by Abinash