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हरियाणा सरकार दवारा राज्य मे रहने वाले लोगो की सिथति को मजबूत करने और उन्हे आत्म-निर्भर वनाने के लिए हरियाणा आवास बोर्ड योजना को लागु किया गया है। जिसके जरिए राज्य मे जिन लोगो के पास घर नहीं हैं, उन्हे सस्ती और किफायती दरों पर घर उपलव्ध करवाए जाएगें। कैसे मिलेगा योजना का लाभ, योजना के लिए कौन-कौन पाते हैं और योजना के अंतर्गत आवेदन कैसे किया जाएगा। ये सारी जानकारी लेने के लिए आपको ये आर्टीकल अंत तक पढना होगा। तो आइए जानते हैं – हरियाणा आवास बोर्ड योजना के वारे मे।
Haryana Housing Board Scheme
हरियाणा सरकार दवारा राज्य मे समाजिक और आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के लोगो को आवास की सुविधा देने के लिए आवास बोर्ड योजना को शुरु किया गया है। जिसके जरिए जरूरतमंद और गरीब लोगों को किफायती घर उपलब्ध करवाए जाते है, जिन्होंने हरियाणा में अपना घर खरीदने का सपना देखा है। हरियाणा हाउसिंग बोर्ड (HBH) 1971 में अस्तित्व में आया और जिसे कल्याण बोर्ड के रूप में भी चुना गया है। जिसके जरिए सार्वजनिक संपत्तियों के साथ-साथ वाणिज्यिक डोमेन का निर्माण और घरो का भी निर्माण किया जाता है। लाभार्थीयो को आवास की सुविधा देने के साथ-साथ उन्हे परिवहन, बिजली, पानी और सीवेज जैसी सुविधाएं दी जाती हैं। योजना का लाभ लाभार्थीयो को अधिकारिक वेब्साइट पे जाकर ऑनलाइन आवेदन करके मिलेगा।
अबतक कितने घरों का निर्माण किया गया है
हरियाणा आवास बोर्ड योजना के तहत विभिन्न श्रेणियों के 95,969 घरों का निर्माण किया गया है, जिनमें से 75% घर (72,044) BPL / EWS / LIG श्रेणी के लिए बनाए गए हैं। पिछले 05 वर्षों के दौरान, यानी 2014 से 2015 तक, 20207 घरो का निर्माण हुआ है, जिनमें से 93% BPL / EWS श्रेणियों में हैं। जविक वर्ष 2019 में लगभग 6308 घर वनाए गए है। सरकार दवारा आदेश जारी किया गया है कि, जो लोग घरों से वंचित हैं, या जिनके पास घर नहीं हैं उन सवको योजना के तहत कवर किया जाएगा।
योजना का कार्यान्वन
हरियाणा आवास बोर्ड योजना के जरिए जरुरतमंद और गरीब लोगो के लिए किफायती घर उपलव्ध करवाए जाते हैं और जिसमे बिजली, पानी, सीवरेज और संचार जैसी बुनियादी जरुरतो को भी पूरा किया जाता है। योजना को गति देने के लिए केंद्र सरकार की योजना (प्रधानमंत्री आवास योजना) के साथ भी सहयोग किया जाता है, ताकि पात्र लाभार्थीयो के लिए कम समय मे घरो का निर्माण किया जा सके और लाभार्थीयो को सस्ती और कम दरों पर घर उपलव्ध हो सके।
लक्की ड्रा सिस्टम
लोगों को पंजीकरण के समय मकान या फ्लैट की कुल कीमत का 10% मूल्य चुकाना होगा। पंजीकरण के समय भुगतान किए गए 10% के बाद आपको लककी ड्रा के समय एक और 10% का भुगतान करना होगा यदि आपका नाम भाग्यशाली ड्रा सूची में आता है, तो कब्जे के समय 30% राशि का भुगतान किया जाएगा और अन्य 50% का भुगतान घर खरीदने के 60 दिनों के भीतर किया जाएगा । लाभार्थी 156 महीनों में किश्तों के जरिए भी भुगतान कर सकते हैं।
आवास बोर्ड योजना का उद्देश्य
योजना का मुख्य उद्देश्य लोगो को रहने के लिए किफायती दामो पर घर उपलव्ध करवाना है।
आवास बोर्ड योजना के लिए पात्रता
- हरियाणा राज्य के स्थायी निवासी
- ऐसे लाभार्थी जिनके पास रहने के लिए घर नहीं हैं।
- आवेदक को सेवारत / पूर्व रक्षा या अर्ध-सैन्य कार्मिक होने के समर्थन में प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- योजना के लिए वे लाभार्थी पात्र होगें, जिन्हे पहले हाउसिंग बोर्ड हरियाणा दवारा कोई घर आवंटित नहीं किया गया हो|
- हरियाणा में किसी भी स्टेशन पर HUDA से प्लॉट उनके नाम या उनके पति या उनके आश्रित रिश्तेदार के नाम पर आरक्षित होना चाहिए, जिसमें अविवाहित बच्चे भी शामिल होगें।
- यदि पति और पत्नी दोनों पात्र हैं, तो वे योजना के तहत केवल एक आवेदन जमा कर सकते हैं।
- अगर कोई भी आवेदक किसी भी स्तर पर अयोग्य पाया जाता है। उस स्थिति में, उसका / उसके पंजीकरण का आवंटन बिना किसी नोटिस के रद्द कर दिया जाएगा, और बोर्ड दवारा जमा किए गए पंजीकरण का 50% जब्त किया जाएगा।
आय विवरण
- EWS up to 1 lakh per annum
- LIG from 1 to 2 lakh per annum
- MIG from 2 lakh to 4.50 lakh per annum
- HIG above 4.50 lakh per annum
फ्लैट की श्रेणियां
योजना के जरिए लाभार्थीयो को कौन सी श्रेणी के फ्लैट कहां-कहां मिलेगें, उनका विवरण इस प्रकार है –
1. सामान्य श्रेणी के फ्लैट
- पंचकुला: – पंचकुला / अंबाला
- रोहतक: – हिसार / सिरसा
- फरीदाबाद: – फरीदाबाद
2. वाणिज्यिक श्रेणी के लिए फ्लैट
- पंचकुला: – नांगल सोढियन
- करनाल: – मतलौडा
- रोहतक: – सिरसा / बहादुरगढ़ / भिवानी
EWS फ्लैट्स कॉलोनी के नाम
- पंचकुला: – यमुनानगर
- गुरुग्राम: – गुरुग्राम / रेवाड़ी / धारूहेड़ा
- फरीदाबाद: – फरीदाबाद / सोनीपत
- रोहतक: – रोहतक / हिसार / रतिया / झज्जर / फतेहाबाद / सिरसा / टोहाना
- करनाल: – करनाल / कुरुक्षेत्र / कैथल / नरवाना / पानीपत / घाघरा
फ्लैट मूल्य
- कुल 25 वर्गमीटर क्षेत्रफल वाले फ्लैट की कीमत लगभग 18 लाख रुपये है।
- कुल क्षेत्रफल 56 वर्ग मीटर वाले फ्लैटों की कीमत 25 लाख रुपये है।
- कुल क्षेत्रफल 45 वर्ग मीटर वाले फ्लैट की कीमत 35 लाख रुपये है।
- 45 वर्ग मीटर के फ्लैट की कीमत 40 लाख रुपये है।
- 71 वर्ग मीटर के फ्लैट की कीमत 50 लाख रुपये है।
आवास बोर्ड योजना के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- स्थायी प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नम्वर
Application fees
- ऑनलाइन आवेदन – 100 + 18% रुपये GST (Non-refundable)।
- पंजीकरण राशि- 2,45,200 / – रुपये (To be adjusted in the final cost of flat) ।
हरियाणा आवास बोर्ड योजना के लिए कैसे आवेदन करें
इस योजना के लिए आवेदन ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड के जरिये किया जा सकता है| जिसका विवरण इस प्रकार है –
ऑनलाइन आवेदन
- सवसे पहले लाभार्थी को अधिकारिक वेब्साइट पे जाना होगा।
- अब आपको Booking Open वाले विकल्प पे किल्क करना होगा।
- उसके बाद आप अगले पेज मे आ जाओगे।
- इस प्रक्रिया के बाद आपको For registration Click here वाले ऑप्शन पे किल्क कर देना है।
- यहां आपको Register here वाले ऑप्शन पे किल्क करना होगा।
- अब आपके सामने Registration Form खुलके आएगा।
- जिसमे आपको दी गइ सारी जानकारी भरने के बाद आव्श्यक दस्तावेज भी अटैच करने होगें।
- सारी प्रक्रिया होने के वाद आपको अंत मे सबमिट बटन पे किल्क कर देना है।
पैमेंट प्रोसेस
- सवसे पहले लाभार्थी को अधिकारिक वेब्साइट पे जाना होगा।
- अब आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा।
- अब आपको Click here to pay वाले ऑप्शन पे किल्क करना होगा।
- उसके बाद आपको Net Banking / Debit Card / NEFT or UPI मे से किसी एक विकल्प का चुनाव करना होगा।
- अब आपके सामने एप्लीकेशन डिटेल आ जाएगी। जिसका आपको प्रिंट आउट ले लेना है।
- उसके बाद लाभार्थी विवरण के साथ रसीद देख सकते हैं।
ऑफलाइन आवेदन
- सवसे पहले लाभार्थी को हरियाणा आवास बोर्ड ऑफिस मे जाना होगा।
- अब आपको वहां से योजना संवधित फॉर्म लेना होगा।
- उसके बाद आपको इस फार्म मे दी गई सारी जानकारी भरनी होगी, और आव्श्यक दस्तावेज भी फार्म के साथ अटैच करने होगें।
- अब आपको फीस का भुगतान करना होगा।
- सारी प्रक्रिया होने के बाद आपको ये फार्म जमा करवा देना है।
महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश
- ऑनलाइन ड्रा की सही तिथि, समय और स्थान ईमेल, SMS और हाउसिंग बोर्ड हरियाणा की वेबसाइट के माध्यम से सूचित की जाती है।
- सफल आवेदकों की सूची पंजीकरण की अंतिम तिथि के 06 महीने के भीतर तैयार की जाएगी, और जिसे हाउसिंग बोर्ड हरियाणा के आधिकारिक पोर्टल पर प्रकाशित किया जाएगा।
- हरियाणा आवास बोर्ड योजना के लिए कोई प्रतीक्षा सूची नहीं होगी।
- बहुत से ड्रॉ में असफल आवेदकों का प्रारंभिक जमा हाउसिंग बोर्ड हरियाणा द्वारा 30 दिनों के भीतर पूरी तरह से बिना ब्याज के वापस कर दिया जाएगा।
- ब्याज का भुगतान 06 महीने से अधिक ड्रॉ में देरी के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक की बचत बैंक दर के अनुसार किया जाएगा।
- एक सफल ड्रॉ के बाद, रुपये की अस्थायी लागत की 15% राशि ऑनलाइन मोड के माध्यम से हाउसिंग बोर्ड हरियाणा द्वारा 3,67,800 / – की मांग की जाएगी। जिसमे कब्जे के समय 15% राशि जमा करनी होगी।
- उसके बाद, कब्जे के समय फ्लैट लागत का शेष 60% ब्याज के बिना कब्जे पत्र के जारी होने की तारीख से 100 दिनों के भीतर या 10% (120EMI) में 12% की ब्याज दर के साथ भुगतान किया जाएगा।
- पंजीकरण के समापन के बाद, बोर्ड द्वारा हाउसिंग बोर्ड योजना के लिए आवेदनों की जांच होगी।
- जो आवेदन गलत पाए गए उन्हें सुधार के लिए एक निर्धारित समय दिया जाएगा।
- आवेदक PMAY (U) -CLSS के तहत ब्याज अनुदान के लिए पात्र हैं यदि वे बैंकों और HFC के माध्यम से होम लोन का विकल्प चुनते हैं।
- आवंटन हरियाणा हाउसिंग बोर्ड अधिनियम, 1971 और नियमों और विनियमों के अधीन किया जाएगा और समय-समय पर संशोधित किया जाएगा।
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हेल्पलाइन नंवर | Helpline Number
- 0172-3520001
आशा करता हूं आपको इस आर्टीकल के दवारा सारी जानकारी मिल गई होगी। आर्टीकल अच्छा लगे तो कोमेंट और लाइक जरुर करें।
Last Updated on November 26, 2021 by Abinash