लॉकडाउन 3.0 गाइडलाइन्स डाउनलोड | State wise zone list | ग्रीन जोन/ ओरेंज जोन और रेड जोन | Where will the restrictions remain | कौन से क्षेत्र हैं जहां छूट मिलेगी और कहां पे पाबंदी लगेगी।
गृह मंत्रालय दवारा लॉकडाउन 3.0 की गाइडलाइन्स को जारी कर दिया गया है। जिसके तहत आप जान सकते हैं कि लॉकडाउन के दौरान वे कौन से राज्य हैं जहां छूट मिलेगी और कहां पे लोगों को रियायत उपलव्ध नहीं होगी। आपको सारी जानकारी जानने के लिए आर्टीकल अंत तक पढना होगा।
लॉकडाउन 3.0 गाइडलाइन्स | Lockdown 3.0 Guidelines
जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में लॉकडाउन चला हुआ है। सरकार ने भारतवासियों की सुरक्षा को देखते हुए देश में लॉकडाउन को अब 17 मई तक वढा दिया है। लॉकडाउन के तीसरे चरण की शुरुआत 04 मई से हो रही है। जिसमें केंद्र सरकार ने देशभर के जिलों को 03 जोन में बांटा है। जिसमें Green, Orange और Red जोन में बांटे गए हैं। जहां पर कोरोना वायरस के केसेस कम हैं वहां पे छूट मिलेगी और जहां पे वायरस के केसेस ज्यादा हैं, वहां पे सरकार दवारा पांवदी लगाई जाएगी। देश में 130 रेड जोन हैं। ऑरेंज जोन 284 हैं और ग्रीन जोन की संख्या 319 है। कहां मिलेगी छूट और वे कौन से क्षेत्र हैं, जहां पर होगी पांबदी। आइए जानते हैं।
Lockdown 3.0 Guidelines PDF Download
राज्यवार जोन लिस्ट | State wise zone list
ग्रीन जोन | Green Zone
ग्रीन जोन में सभी तरह की गतिविधियों की अनुमति होगी सिवाय उन गतिविधियों की जिन पर पूरे देश में रोक है। हालांकि, बसों का परिचालन 50% क्षमता के साथ ही किया जा सकता है और बस डिपो भी आधी क्षमता से ही काम करेंगे।
ऑरेन्ज जोन | Orange Zone
ऑरेन्ज जोन में टैक्सी और कैब सुविधा को भी प्रतिबंध के दायरे से बाहर रखा गया है। हालांकि कैब में ड्राइवर के अलावा एक ही यात्री बैठ सकता है। एक से दूसरे जिलों में वाहन जा सकते हैं, लेकिन चार पहिया वाहन में चालक के अलावा अधिकतम दो ही लोग हो सकते हैं, और मोटर साइकिल पर दो सवार हो सकते हैं।
रेड जोन | Red Zone
रेड जोन में कुछ गतिविधियों पर रोक रहेगी। इस क्षेत्र में रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी या कैब, अंतर जिला या जिले के भीतर बसों का परिचालन, नाई की दुकान, स्पा और सैलून पर रोक जारी रहेगी। अन्य गतिविधियां कुछ पाबंदियों के साथ रेड जोन में शुरू करने की अनुमति होगी। अनुमति प्राप्त कार्यों के लिए व्यक्तिगत चार पहिया वाहन (चालक के अलावा दो यात्री) और दो पहिया वाहन (अकेले) की अनुमति होगी। शहरी क्षेत्र में गैर आवश्यक सामान की दुकानें, मॉल, बाजार और बाजार परिसर खोलने की अनुमति नहीं होगी। जविक शहरी इलाकों में एकल दुकानें, आवासीय परिसर की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है जिसमें जरूरी और गैर-जरूरी सामान का भेद नहीं होगा। विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZ), निर्यात केन्द्रित इकाइयों (EOU), औद्योगिक क्षेत्रों और औद्योगिक नगरों जैसे शहरी क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक प्रतिष्ठानों में सीमित पहुंच के साथ स्वीकृति दी गई है। निजी कार्यालय आवश्यकता के आधार पर 33% क्षमता के साथ परिचालन कर सकेंगे और बाकी घर से ही काम करेगें।
कहां-कहां प्रतिबंध बरकरार रहेगा | Where will the restrictions remain
सभी जोन में हवाई यात्रा, रेल, मेट्रो, सड़क मार्ग से एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश, स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान, होटल, रेस्त्रां, सिनेमा हॉल, मॉल्स, स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक स्थलों पर इकट्ठा होने पर रोक रहेगी। हालांकि, कुछ उद्देश्यों से ही गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक, वायु, रेल और सड़क मार्ग से आवाजाही की जा सकेगी।
किन गतिविधियों पर दी जाएगी अनुमति | Which activities will be allowed
चुनिंदा उद्देश्यों और गृह मंत्रालय द्वारा स्वीकृत उद्देश्यों के लिए हवाई, रेल और सड़क मार्ग द्वारा लोगों की आवाजाही होगी। रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन में बाह्य रोगी विभागों (OPD) और मेडिकल क्लीनिकों को सामाजिक दूरी के नियमों के पालन और अन्य सुरक्षा सावधानियों के साथ परिचालन की अनुमति दी गई है । इसके अलावा सामान की आवाजाही की अनुमति होगी और कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा संधि होने पर पड़ोसी देश सड़क मार्ग से जा रहे सामान की आवाजाही को नहीं रोकेगा।
लॉकडाउन 3.0 गाइडलाइन्स कैसे करें डाउनलोड | How to download lockdown 3.0 guidelines
- लॉकडाउन 3.0 गाइडलाइन्स डाउनलोड करने के लिए अधिकारिक वेब्साइट पे जाएं।
- अब आपको दिए गए लिंक पर किल्क करना है।
- यहां किल्क करते ही PDF File Download हो जाएगी।
- उसके वाद आपको लॉकडाउन 3.0 गाइडलाइन्स की सारी जानकारी मिल जाएगी।
आशा करता हूं आपको आर्टीकल के दवारा सारी जानकारी मिल गई होगी। आर्टीकल अच्छा लगे तो कोमेंट और लाइक जरुर करें।