मध्य प्रदेश कल्याणी सहायता पेंशन योजना/ Madhya Pradesh Kalyani Sahayata Pension Scheme/ कल्याणी सहायता पेंशन स्कीम/ विधवा ओरतों को मिले उनके अधिकार|
मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता पेंशन योजना | Madhya Pradesh Kalyani Sahayata Pension Scheme
इस योजना को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दवारा लागु किया गया है।
इस योजना के अंतर्गत कल्याणी सहायता पेंशन योजना का फायदा विध्वा ओरतों को मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत अगर कोई विधवा नारी दूसरी शादी करना चाहती है तो उसे 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता सरकार दवारा दी जाएगी। अगर वो शादी नहीं भी करती है तो सरकार दवारा हर महीने पेंशन के तौर पर उन्हे आर्थिक सहायता दी जाएगी।
क्या है क्ल्याणी सहायता पेंशन योजना |What is Kalyani Sahayata Pension Scheme
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने “कल्याणी” शब्द का प्रयोग “विधवा” को सम्मानित करने के लिए किया है। कल्याणी सहायता पेंशन योजना वे योजना है जिसमें अगर पति की मौत हो जाती है/
या पति पत्नी को छोड कर कहीं दूसरे देश मे चला जाता है, मतलव तालाक दे देता है तो ऐसे में पत्नी को सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि वो अपना और अपने वच्चों का पालन-पौषण कर सके और सरकार उन्हे प्रतिमाह पेंशन भी देती है।
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मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना के लाभ | Benefits of Chief Minister Kalyani Sahayata Yojana
- इस योजना के अंतर्गत प्रदेश की विधवा महिलाओं को मासिक सहायता प्रदान की जाएगी |
- इस योजना के अंतर्गत 18 से 79 वर्ष तक की महिलाओं को 300 रुपये प्रति माह देने का प्रावधान रखा गया है।
- इसके साथ ही 79 वर्ष से अधिक आयु की सभी विधवा महिलाओं को 500 प्रति माह सरकार की तरफ से दिए जाएंगे।
- इस योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार द्वारा 200000 की आर्थिक सहायता ऐसी विधवा महिलाओं को दी जाएगी,
जो पुनर्विवाह करेंगी |
- इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को दूसरों पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है।
- इस योजना के जरिए महिलाएं अपना और अपने परिवार का पालन पौषण कर सकेंगी।
- ये योजना महिलाओं के लिए एक क्रांति की तरह है। इस योजना के तहत महिलाओं की शक्ति और आत्मविश्वास को वढावा पहुंचेगा।
मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना के लिए पात्रता मानदंड | Eligibility Criteria for Chief Minister Kalyani Sahayata Yojana
- महिलाओं को प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए|
- आवेदक महिला की आयु सीमा 18 से 79 वर्ष के बीच होनी चाहिए|
- विधवा महिलाएं ही इस योजना का लाभ उठा सकती हैं|
- पुन: विवाह करने वाली महिला की आयु सीमा 45 वर्ष के वीच होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना के लिए जरुरी दस्तावेज Important documents for the Chief Minister Kalyani Sahayata Yojana
- बोनाफाइड सर्टिफिकेट
- आधार कार्ड/ वोटर आईडी कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- पति मृत्यु प्रमाण पत्र
- बैंक खाता
मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन | Online application for the Chief Minister Kalyani Sahayata Yojana
इस योजना के लिए आवेदक को ऑनलाइन फॉर्म भरना है और नीचे दिए गए स्टेप को फोलो करना है।
- सवसे पहले आप ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अधिकारिक वेब साइट (official web site — http://www.mp.gov.in/) पर जाएं।
- अब आप मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना के लिंक को खोजे।
- उसके बाद दिए गए लिंक पर किल्क करें।
- अब आप आवेदन फॉर्म को ध्यान से पढें।
- अब आप इसे भरना शुरु करें।
- अगर आपके दवारा फॉर्म भर दिया गया है तो आप पुन: इसकी जांच कर लें।
- अगर आपको फॉर्म भरते हुए कोई दिक्कत आ रही है तो आप नीचे दिए गए लिंक पे किल्क कर इस योजना से संवधित पूरी जानकारी ले सकते हैं।
- नोटिफिकेशन के लिए —- यहां किल्क करें
- वेब साइट के लिए —- यहां किल्क करें
- महिलाओं के हितो और उनके अधिकारों के लिए —- यहां किल्क करें
आशा करता हूं इस आर्टीकल में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको ये आर्टीकल अच्छा लगे तो कोमेंट और लाइक जरुर करें।