|| Mandi Intermediation Scheme | HP मण्डी मध्यस्थता योजना | Mukhyamantri Mandi Madhyastha Scheme | Mandi Madhyastha Scheme Registration || हिमाचल प्रदेश सरकार दवारा सेब की खरीद के लिए मण्डी मध्यस्थता योजना को लागू किया गया है| जिसके जरिये प्रदेश भर में प्रापण केन्द्र खोले जाएंगे, ताकि लोग इन केन्द्रो के माध्यम से आसानी से सेब को खरीद सकेंगे| कैसे मिलेगा इस योजना का लाभ और इसके अंतर्गत आवेदन कैसे किया जाएगा| ये सारी जानकारी लेने के लिए आपको ये आर्टीकल अंत तक पढ्ना होगा| तो आइए जानते हैं – मण्डी मध्यस्थता योजना के वारे मे|
Mandi Madhyastha Yojana
मण्डी मध्यस्थता योजना हिमाचल प्रदेश सरकार दवारा शुरू की प्रमुख योजना है| इस योजना के अन्तर्गत 35 किलो की क्षमता वाले गनी बैग में फल खरीदे जाएंगे। वाष्पोत्सर्जन की हानि को देखते हुए 2.5 प्रतिशत अधिक फलों की खरीद की जाएगी। जिसमे से केवल 51 MM से अधिक व्यास वाले सेबों की खरीद की जाएगी। जिन फलों का छिलका फटा हुआ होगा या पक्षियों द्वारा खाए गए/क्षतिग्रस्त फलों की खरीद नहीं की जाएगी।
मण्डी मध्यस्थता योजना के अंतर्गत प्रदेश भर मे प्रापण केन्द्र खोले जाएंगे
इस योजना के अंतर्गत सरकार दवारा सेब की खरीदारी करने के लिए प्रदेश भर मे 305 प्रापण केन्द्र खोले जाएंगे, जिस में से HPMC द्वारा 169 केन्द्र खोले और संचालित किए जाएंगे। जविक 136 केन्द्र हिमफेड के कर्मचारियों द्वारा संचालित किए जाएंगे, जिसके लिए उद्यान विभाग ने 259.84 लाख रुपये की निधि प्रस्तावित की है।
मण्डी मध्यस्थता योजना का अवलोकन
योजना का नाम | मण्डी मध्यस्थता योजना |
किसके दवारा शुरू की गई | हिमाचल प्रदेश सरकार दवारा |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
प्रदान की जाने वाली सहायता | सेबों की खरीद करने के लिए प्रापण केन्द्र को खोलना है| |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | himachalpr.gov.in |
योजना के मुख्य पहलु
वर्ष 2022 के लिए मण्डी मध्यस्थता योजना के अन्तर्गत 1,44, 936 मीट्रिक टन सेब के लिए प्रापण मूल्य 10.50 रुपये प्रति किलो रहेगा। हैंडलिंग चार्जिज 2.75 रुपये प्रति किलो और अनुमानित बिक्री प्राप्ति 3.50 प्रतिकिलो के हिसाब से होगी| प्रदेश में मण्डी मध्यस्थता योजना 20 जुलाई से 31 अक्तूबर, 2022 तक क्रियान्वित की जाएगी।
मण्डी मध्यस्थता योजना का उद्देश्य
सेब के दामों में भारी गिरावट के कारण प्रति पेटी खर्च पूरा नहीं हो पा रहा है। इससे बागवान बहुत परेशान हैं| ऐसे में बागवानों को राहत के लिए मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सेब की खरीद की जाएगी|
HP मण्डी मध्यस्थता योजना के लिए पात्रता
- आवेदक को हिमाचल प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए|
- बागवानी का काम करने वाले नागरिक योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं|
मुख्यमंत्री मण्डी मध्यस्थता योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- स्थायी प्रमाण पत्र
- मोबाइल नम्वर
मण्डी मध्यस्थता योजना के लाभ
- मण्डी मध्यस्थता योजना का लाभ राज्य के फल उत्पादकों को प्रदान किया जाएगा|
- योजना के अंतर्गत सेब की खरीद के लिए प्रदेश भर मे प्रापण केन्द्र खोले जाएंगे|
- सेब खरीद केंद्रों में पक्षी का खाया, सड़ा गला व दागी फल नहीं लिया जाएगा।
- इस योजना से उत्पादकों को अपने उत्पादों के लाभकारी दाम मिलेंगे|
- इस योजना से राज्य में फल उद्योग जगत को बढ़ावा मिलेगा|
- प्रदेश में फल उत्पादन को व्यापक स्तर पर बढ़ावा मिलेगा|
- फल उत्पादकों को उनके उत्पादों के बेहतर दाम सुनिश्चित बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने सेब के प्रापण मूल्यों में बढ़ोतरी की है।
- ओलों के कारण मामूली रूप से क्षतिग्रस्त और विकृत सेब को योजना के अंतर्गत खरीदा जाएगा।
- प्रदेश की आर्थिकी में बागवानी क्षेत्र के महत्व को देखेते हुए सरकार बागवानी गतिविधियों को बढ़ावा देने और बागवानों को बेहतर विपणन एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी|
हिमाचल मण्डी मध्यस्थता योजना की मुख्य विशेषताएँ
- बागबानी का काम करने वाले लोगो की आय मे सुधार लाना
- प्रापण केंद्रो के जरिये सेब की खरीद करना|
- पात्र लाभार्थीयों को आत्म-निर्भर व सशक्त वनाना|
मण्डी मध्यस्थता योजना के लिए कैसे करे आवेदन
- जो लोग सेब की खरीदारी करना चाहते हैं, उन्हे अपने नजदीकी प्रापण केंद्र मे जाना होगा|
- अब आपको इन केंद्रो मे अपने हिसाब से सेब का मूल्याकन करना है|
- आपको जो सेब अच्छा लगेगा, उसे आप खरीद सकते हैं|
- सेब का मूल्य आपके बजट के हिसाब से रखा गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन केन्द्रो मे सेब की खरीद कर सकेंगे|
- इस सुविधा से पात्र लाभार्थीयों को सीधा लाभ मिलेगा|
- सीधा मुनाफा मिलने से आप बिचोलियों के खतरे से भी वचे रहेंगे|
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आशा करता हूँ आपको इस आर्टीकल के दवारा सारी जानकारी मिल गई होगी| आर्टीकल अच्छा लगे तो कोमेट और लाइक जरूर करे|
Last Updated on July 28, 2022 by Abinash