Mukhyamantri Laghu Vanijyik Vahan Swarojgar Yojana | लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना | MLVVSY Online Registration | पात्रता व उद्देश्य || राजस्थान सरकार दवारा राज्य मे रोजगार के अवसर मे वढोतरी लाने के लिए लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना को लागु किया गया है| इस योजना के जरिए वाणिज्यिक वाहन खरीदने के लिए सरकार दवारा अनुदान दिया जाता है| आवेदक इन वाहन का प्रयोग व्यवसाय को वढाने के लिए कर सकेंगे| कैसे मिलेगा इस योजना का लाभ और इसके अंतर्गत आवेदन कैसे किया जाएगा| ये सारी जानकारी लेने के लिए आपको ये आर्टीकल अंत तक पढना होगा| तो आइए जानते हैं – मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना के वारे मे|
Mukhyamantri Laghu Vanijyik Vahan Swarojgar Yojana
लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार दवारा राज्य के नागरिको के कल्याण के लिए की गई है| इस योजना के अंतर्गत राज्य के नागरिको को रियायती मूल्य पर लघु वाणिज्यिक वाहन उपलव्ध करवाए जाएंगे| इन वाहनो को खरीदने के लिए सरकार दवारा 10% अथवा 60,000/- रूपए का अनुदान दिया जाएगा| व्यावसायिक गतिविधियों के लिए इन वाहनो का प्रयोग किया जाता है, ताकि लोगों को आय का साधन मिल सके|
लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना के मुख्य बिन्दु
- प्रदेश के 3300 युवाओं को अनुदान पर मिल सकेंगे लोडिंग वाहन|
- योजना के तहत 15 लाख रुपए तक के लघु वाणिज्यिक वाहन (स्मॉल कमर्शियल व्हीकल) क्रय करने पर वाहन की ऑन रोड कीमत का अधिकतम 10 प्रतिशत अथवा 60,000 (दोनों में से जो भी कम) का अनुदान राज्य सरकार से तथा समकक्ष/अधिक अनुदान संबंधित वाहन निर्माता कम्पनी द्वारा दिया जाएगा।
- योजना के लिए तीन वाहन कंपनियों टाटा मोटर्स, अशोका लीलैंड और महिंद्रा एंड महिंद्रा को पात्र किया गया है। टाटा के 30, अशोका लीलैंड के 22 तथा महिंद्रा राइज के 17 वेरिएंट पर योजना लागू होगी।
- ऐसे हल्के वाणिज्यिक वाहन जिनसे समान के परिवाहन का कार्य किया जाता हो, और जिसका भार 7500 किलो से अधिक न हो|
- योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष तय की गई है|
योजना का अवलोकन
योजना का नाम | मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना |
किसके दवारा शुरू की गई | राजस्थान सरकार दवारा |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
योजना के तहत प्रदान की जाने वाली सहायता | लघु वाणिज्यिक वाहन की खरीद पर सरकार दवारा अनुदान देना |
ऋण की राशि | अधिकतम 15 लाख रूपए |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ ऑफ़लाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | mlvsy.rajasthan.gov.in |
लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना का उद्देश्य
योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के नागरिको लघु वाणिज्यिक वाहन खरीदने के लिए ऋण उपलव्ध करवाना है, ताकि नागरिक ऋण की राशि का उपयोग करके वाहन खरीद सके और अपने व्यापार व व्यवसाय को शुरू कर सके|
राजस्थान लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना के लिए पात्रता
- आवेदक को राजस्थान राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए|
- सभी वर्ग के नागरिक योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं|
- वेरोजगार व रोजगार की तलाश करने वाले लाभार्थी भी इस योजना से जुड़ सकते हैं|
लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश
- लाभार्थी की आयु इस योजना के लिए 18 से 45 वर्ष के वीच होनी चाहिए|
- एक परिवार का एक व्यकित ही योजना का लाभ ले सकेगा|
- आवेदक दवारा पहले ऐसी किसी भी सरकारी योजना का लाभ न लिया हो|
- योजना का लाभ केवल एक वार ही प्राप्त किया जा सकेगा|
- योजना के लिए आवेदन आवेदक की पात्रता के आधार पर निर्धारित किया जाएगा|
- आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए|
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- स्थायी प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता
- पासपोर्ट साइज फ़ोटो
- मोबाइल नम्वर
मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना के लाभ
- मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना का लाभ राजस्थान राज्य के स्थायी निवासियों को प्रदान किया जाएगा|
- इस योजना के जरिए नागरिको को समान के परिवाहन का कार्य करने के लिए हल्के वाणिज्यिक वाहन 10% अथवा 60,000/- रूपए का अनुदान पर प्रदान किए जाएंगे| वाकि शेष राशि का भुगतान लाभार्थी को खुद करना होगा|
- इस योजना के अंतर्गत लाभार्थीयों को अधिकतम 15 लाख रूपए का ऋण प्रदान किया जाएगा|
- लाभार्थीयों दवारा लिए गए इस ऋण का भुगतान योजना के अंतर्गत निर्धारित समय पर करना होगा|
- प्रदेश भर के 3300 व्यक्तियों को ‘‘पहले आओ-पहले पाओं’’ के आधार पर लाभ दिया जाएगा।
- लाभार्थीयों को दी जाने वाली ऋण की राशी सीधे उनके बैंक खाते मे DBT मोड के जरिए भेजी जाएगी|
- इस राशि के उपयोग से आवेदक लघुवाणिज्यिक वाहन खरीद सकेंगे|
- इन बाहनो का इस्तेमाल सामान को ले जाने के लिए किया जाएगा|
- टाटा के 30, अशोका लीलैंड के 22 तथा महिंद्रा राइज के 17 वेरिएंट पर योजना लागू होगी।
- इस सुविधा से व्यावसायिक गतिविधियों को वढाया जा सकेगा, जिससे लाभार्थी की आमदनी मे सुधार आएगा|
- योजना के लिए आवेदन लाभार्थी दवारा ऑनलाइन व ऑफ़लाइन मोड के जरिए किया जा सकेगा|
योजना की मुख्य विशेषताऐं
- लघु वाणिज्यिक वाहन की खरीद पर अनुदान प्रदान करना
- राज्य मे रोजगार के अवसर मे वढोतरी लाना
- योजना का लाभ लेने वाले नागरिको की आमदनी मे वढोतरी लाना
- राज्य के पात्र युवाओं को योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित करना
- लाभार्थीयों को आत्म-निर्भर व सशकत वनाना|
राजस्थान लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना के लिए कैसे करे ऑनलाइन आवेदन
- सवसे पहले पात्र लाभार्थी को आधिकारिक वेबसाइट पे जाना होगा|
- अब आपको Sign Up के ऑपशन पे किलक करना होगा|
- उसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जाएगा|
- इस पेज मे आपको Registration करने के लिए 03 विकल्प दिखाई देंगे – Citizen, Udhyog, Gov. Employee|
- आपको इन 03 ऑपशन मे से किसी एक विकल्प पे किलक करके रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा कर लेना है|
- उसके बाद आपको Submit के बटन पे किलक कर देना है|
- इस तरह आपके दवारा योजना के अंतर्गत ऑनलाईं मोड के जरिए सफलतापूर्वक आवेदन कर दिया जाएगा|
लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना के लिए ऑफ़लाइन आवेदन
- योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को योजना सवंधित कार्यालय मे जाना होगा|
- अब आपको वहाँ से आवेदन फॉर्म प्राप्त करना है|
- उसके बाद आपको इस फॉर्म मे आवश्यक जानकारी दर्ज करनी है, और जरूरी दस्तावेज भी फॉर्म के साथ अटैच करने हैं|
- सारी प्रक्रिया हो जाने के बाद आपको ये फॉर्म वहाँ पे जमा करवा देना है, जहाँ से आपने फॉर्म लिया था|
- इस तरह आपके दवारा योजना के अंतर्गत सफलतापूर्वक आवेदन कर दिया जाएगा|
आशा करता हूँ आपको इस आर्टीकल के दवारा सारी जानकारी मिल गई होगी| आर्टीकल अच्छा लगए तो कॉमेट और लाइक जरुर करे|
Last Updated on January 21, 2023 by Abinash