उत्तर प्रदेश ग्रामोद्योग रोजगार योजना | Mukhyamantri Gramodyog Rojgar Yojana | ग्रामोद्योग रोजगार लोन योजना | UP Gramodyog Rojgar Scheme | लाभ / पात्रता / उद्देश्य / विशेषताएं | Online Apply | Application Form | Application status | Helpline Number | Full Information
उत्तर प्रदेश सरकार दवारा राज्य मे वढ रही वेरोजगारी दर को कम करने और वेरोजगार युवाओ को रोजगार उपलव्ध करवाने के लिए ग्रामोद्योग रोजगार योजना को लागु किया गया है। जिसके जरिए युवाओ को रोजगार पाने हेतु राज्य सरकार दवारा आर्थिक सहायता उपलव्ध करवाई जाएगी। कैसे मिलेगा योजना का लाभ और इसके लिए आवेदन कैसे किया जाएगा। ये सारी जानकारी लेने के लिए आपको ये आर्टीकल अंत तक पढना होगा। तो आइए जानते हैं – ग्रामोद्योग रोजगार योजना के वारे मे।
मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना | Mukhyamantri Gramodyog Rojgar Yojana
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दवारा गरीब बेरोजगार युवाओ को रोजगार से जोडने और उनकी आर्थिक सिथति मे सुधार करने के लिए ग्रामोद्योग रोजगार योजना को शुरु किया गया है। जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रो के गरीब वर्ग के युवाओ को स्वंय का व्यवसाय या रोजगार शुरु करने के लिए राज्य सरकार दवारा 10 लाख रुपये तक का लोन उपलव्ध करवाया जाता है। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग महिलाएं व भूतपूर्व सैनिको को योजना के अंतर्गत 0% ब्याज दर पर ऋण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इस योजना से राज्य मे वेरोजगारी दर मे कमी आएगी और युवाओ को अपने ही राज्य मे रोजगार मिलेगा। योजना का लाभ लाभार्थीयो को ऑनलाइन आवेदन करके मिलेगा।
मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना को शुरु करने का मुख्य कारण | The main reason for starting Mukhyamantri Gramodyog Rojgar Yojana
उत्तर प्रदेश राज्य के ग्रामीण क्षेत्रो मे वहुत से युवा ऐसे हैं, जो शिक्षित होने के चलते भी वेरोजगार हैं। उनकी इस समस्या का समाधान करने के लिए राज्य सरकार दवारा इन युवाओ के लिए मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना को वेरोजगारी दर को कम करने के लिए शुरु किया गया है। जिसके माध्यम से गरीव वर्ग के युवाओ को खुद का व्यवसाय चलाने के लिए राज्य सरकार दवारा आर्थिक सहायता उपलव्ध करवाई जाती है। इस नई योजना से राज्य के युवाओ को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे अधिक से अधिक लाभार्थीयो को योजना से जोडा जाएगा, ताकि राज्य मे हर वेरोजगार को रोजगार मिल सके।
चयन प्रक्रिया | Selection Process
मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन उत्तर प्रदेश खादी/ ग्रामोद्योग बोर्ड/शासन द्वारा गठित चयन समिति द्वारा / जिले स्तर पर अन्य राज्य पुरोनिधानित योजना/योजनाओं हेतु जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/परगना अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा ।
मुख्य तथ्य | Key facts
ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 4% ब्याज पर धनराशि मिलेगी । इसके साथ ही आरक्षित वर्ग के लाभार्थीयो को (SC ST पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक विकलांग महिलाएं एवं भूतपूर्व सैनिको ) संपूर्ण धन राशि पर ब्याज छूट प्रदान की जाएगी । लाभार्थीयो को दी जाने वाली धनराशि उनके वैंक खाते मे ट्रांसफर की जाएगी। इस योजना मे ग्रामीण क्षेत्रो के ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगार युवाओ को रोजगार से जोडकर उनकी आर्थिक सिथति को वेहतर वनाया जाएगा।
उद्देश्य | An Objective
योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण वेरोजगार युवाओ को रोजगार से जोडने के लिए राज्य सरकार दवारा आर्थिक सहायता उपलव्ध करवाना है।
पात्रता | Eligibility
- उत्तर प्रदेश राज्य के स्थायी निवासी
- बेरोजगार युवा / नौकरी की तलाश करने वाले लाभार्थी
- स्वंय का कारोवार चलाने वाले लाभार्थी
- शिक्षित पुरुष व महिलाएं दोनो ही योजना के लिए पात्र हैं।
- 50% अनुसूचित जाति/जनजाति/ पिछड़ी जाति (SC/ST/OBC) के युवा योजना के लिए शामिल होगें।
- ITI / Pol.Tech संस्थानों से तकनीकी प्रशिक्षण कर चुके बेरोजगार युवाओं को भी योजना के तहत प्राथमिकता मिलेगी।
आयु सीमा | Age Range
- न्युनतम – 18 वर्ष
- अधिकतम – 40 वर्ष
महत्वपूर्ण दस्तावेज | Important Documents
- आधार कार्ड
- स्थायी प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- शैक्षित योग्यता दस्तावेज
- व्यवसाय शुरू करने के लिए उस इकाई स्थान की प्रमाणित प्रमाण पत्र की कॉपी जिसे ग्राम प्रधान कार्यकारी अधिकारी द्वारा सत्यापित किया होना चाहिए।
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
योजना की अवधि | Scheme duration
- यह योजना अधिसूचना के जारी होने की तिथि से 5 वर्षों तक लागू रहेगी।
योजना के लिए जागरूकता प्रशिक्षण शिविर | Awareness training camp for the scheme
मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को आकर्षित करने तथा ग्रामीण क्षेत्र के जन-मानस को योजना की जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जागरूकता प्रशिक्षण शिविरों के ब्लाक स्तर पर आयोजन हेतु ब्याज उपादान के लिए 01% धनराशि का प्राविधान है।
योजना का प्रचार-प्रसार | Publicity of the scheme
योजना के प्रचार-प्रसार, सार्वजनिक स्थानों पर होर्डिंग, योजना की जानकारी हेतु पम्पलेट/हेण्डबिल्स के मुद्रण, प्रिंटिंग तथा रेडियो व टी0वी0 के माध्यम से किया जाएगा। जिसमे कुल ब्याज उपादान की 01 % धनराशि का भी प्राविधान रखा गया है।
लाभ | Benefits
- मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना का लाभ उत्तर प्रदेश राज्य के वेरोजगार युवाओ को मिलेगा।
- योजना के जरिए राज्य के गरीव वर्ग के वेरोजगार युवाओ को राज्य सरकार दवारा खुद का व्यवसाय चलाने के लिए 10 लाख रुपये तक का लोन दिया जाएगा।
- लोन की राशि सामान्य वर्ग के लाभार्थियों के लिए 4% ब्याज दर पर उपलब्ध कराई जाएगी ।
- SC/ ST पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक / विकलांग महिलाएं एवं भूतपूर्व सैनिको को योजना के तहत संपूर्ण धन राशि पर ब्याज मे छूट प्रदान की जाएगी ।
- लाभार्थीयो को दी जाने वाली धनराशि उनके वैंक खाते मे ट्रांसफर की जाएगी।
- ITI और पॉलिटेक्निक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले बेरोजगार लाभार्थीयो को इस योजना का लाभ मुख्य तौर पर प्रदान किया जाएगा ।
- स्वरोजगार में रुचि रखने वाली महिलाओं को भी योजना से जोडा जाएगा।
- SGSY तथा शासन की अन्य योजनाओं के तहत प्रशिक्षित लाभार्थीयो को भी इस योजना का लाभ मिलेगा।
- योजना का लाभ लाभार्थीयो का चयन प्रक्रिया के तहत मिलेगा।
- लाभार्थीयो को योजना का लाभ आवेदन करके मिलेगा।
- इस योजना से लाभार्थीयो के आर्थिक पक्ष मे सुधार होगा।
- अब युवाओ को रोजगार प्राप्त करने के लिए दूसरे राज्यो मे नहीं जाना पडेगा।
किन परिसिथतियों मे योजना का लाभ नहीं मिलेगा | Under which circumstances the benefits of the scheme will not be available
- उद्यमी दवारा ऋण का दुरूपयोग करने पर
- उद्यमी दवारा प्रोजेक्ट का कार्य पूरा नहीं करने पर
- खाता बैंक द्वारा डिफाल्ट घोषित करने पर
- यदि इकाई उत्पादन/सेवा कार्य नहीं कर रही हो, अथवा बन्द हो।
विशेषताएं | Features
- वेरोजगार युवाओ को रोजगार से जोडना
- खुद का व्यवसाय चलाने वाले लाभार्थीयो को राज्य सरकार दवारा मिलेगी आर्थिक सहायता
- इस योजना से युवाओ को आत्म-निर्भर व सशक्त वनाया जाएगा।
- ये योजना राज्य मे वेरोजगारी दर को कम करेगी।
- अब राज्य मे कोई भी पढा-लिखा वेरोजगार नहीं होगा।
- आर्थिक तंगी से जुझ रहे लाभार्थीयो के लिए ये योजना संजीवनी का कार्य करेगी।
मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के लिए आवेदन कैसे करें | How to apply for Mukhyamantri Gramodyog Rojgar Yojana
- सवसे पहले लाभार्थी को अधिकारिक वेब्साइट पे जाना है।
- अब अपको आवेदन करने के लिए “मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना” वाले लिंक पे किल्क करना है।
- यहां किल्क करने के बाद आप अगले पेज मे आ जाओगे।
- इस पेज मे पहुंचने के बाद आपको “ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहां किल्क करें” वाले लिंक पे किल्क करना है।
- इसके बाद आप नेक्स्ट पेज मे आ जाओगे।
- यहां आपको दी गई जानकारी भरने के बाद Register बटन पे किल्क कर देना है।
- इस प्रकिया के बाद लाभार्थी को दोवारा अधिकारिक वेब्साइट पर जाकर लॉगिन करना होगा।
- उसके बाद लाभार्थी को ‘Dashboard’ में दिये गए ‘My Application’, ‘Upload Document’, और ‘Final Submission’ जैसे स्टेप्स को पूरा करके मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रकिया को पूरा कर लेना है।
- ये सारी प्रकिया के वाद लाभार्थी का योजना के लिए सफलतापूर्वक आवेदन कर दिया जाएगा।
योजना के लिए आवेदन की सिथति की जांच कैसे करें | How to check the status of the application for the scheme
- योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को अधिकारिक वेब्साइट पे जाना है।
- अब आपको आवेदन की सिथति देखे” वाले लिंक पे किल्क करना है।
- यहां किल्क करने के बाद आप अगले पेज मे आ जाओगे।
- यहां आपको दी गई जानकारी भरने के बाद View Application Status वाले वटन पे किल्क कर देना है।
- उसके वाद आपको आवेदन की सिथति की जानकारी मिल जाएगी।
शिकायत दर्ज कैसे करें | How to file a complaint
- सवसे पहले लाभार्थी को अधिकारिक वेब्साइट पे जाना है।
- अब आपको संपर्क करें वाले ऑप्शन मे जाकर शिकायत वाले लिंक पे किल्क करना है।
- यहां किल्क करने के बाद आप अगले पेज मे आ जाओगे।
- अब आपको शिकायत दर्ज करें वटन पे किल्क करना है।
- अब आप दुवारा से अगले पेज मे पहुंच जाओगे।
- यहां आपको दी गई सारी जानकारी भरने के बाद submit वटन पे किल्क कर देना है।
- सबमिट के बटन पर क्लिक करने के बाद लाभार्थी को शिकायत संख्या मिल जाएगी। उसके बाद आपकी शिकायत दर्ज हो जाएगी।
शिकायत की स्थिति की जांच कैसे करें | How to check status of complaint
- सवसे पहले लाभार्थी को अधिकारिक वेब्साइट पे जाना है।
- उसके बाद आपको संपर्क करें वाले ऑप्शन मे जाकर शिकायत वाले बटन पे किल्क करना है।
- यहां किल्क करने के बाद आपके सामने नया पेज खुल जाएगा।
- अब आपको शिकायत संख्या डालकर Go बटन पे किल्क कर देना है।
- यहां किल्क करने के बाद आपके द्वारा की गयी शिकायत की स्थिति आपके कम्प्यूटर स्क्रीन पर आ जाएगी।
हेल्पलाइन नम्वर | Helpline Number
अगर लाभार्थी को योजना के संवध मे या फार्म भरते हुए किसी तरह की दिक्कत आ रही है, तो वे दिए गए नंवर पर संपर्क कर सते हैं –
- 2208321
- 2208310
- 2208313
- 2207004
आशा करता हूं आपको इस आर्टीकल के दवारा सारी जानकारी मिल गई होगी। आर्टीकल अच्छा लगे तो कोमेट और लाइक जरुर करें।