|| मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना | Uttar Pradesh Bal Seva Yojana | उत्तर प्रदेश बाल सेवा योजना | Bal Seva Scheme | लाभ / पात्रता / उद्देश्य / विशेषताएं | Uttar Pradesh Bal Seva Scheme apply online | Application Form ||
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दवारा राज्य मे कोबिड से अनाथ हुए बच्चो की देखरेख और उन्हे आर्थिक सहायता उपलव्ध करवाने के लिए बाल सेवा योजना को लागु किया गया है। जिसके माध्यम से पात्र बच्चो को आर्थिक सहायता उपलव्ध करवाई जाती है। कैसे मिलेगा योजना का लाभ, योजना के लिए कौन-कौन पात्र होगें और योजना के अंतर्गत आवेदन कैसे किया जाएगा। ये सारी जानकारी लेने के लिए आपको ये आर्टीकल अंत तक पढना होगा। तो आइए जानते हैं – उत्तर प्रदेश बाल सेवा योजना के वारे मे।
Uttar Pradesh Bal Seva Yojana
उत्तर प्रदेश मे कोविड-19 महामारी के चलते जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, उनके लिए सरकार दवारा बाल सेवा योजना को शुरु किया गया है। जिसके तहत जिन बच्चो ने अपने माता-पिता को कोविड के चलते खोया है, उनकी परवरिश के लिए सरकार दवारा आर्थिक मदद की जाएगी। सरकार दवारा ऐसे बच्चो के भविष्य को उज्जवल वनाने के लिए उनकी शिक्षा से लेकर शादी का खर्चा भी उठाएगी। योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थीयो को मिलने वाली आर्थिक सीधे उनके बैंक खाते मे ट्रांसफर की जाएगी। इस योजना से लाभार्थी को इस संकट की घडी के दौरान आर्थिक संकट से निजात मिलेगी। योजना का लाभ लाभार्थीयो को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके प्राप्त होगा।
योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सुविधाएं
- कोविड के चलते अनाथ हुए बच्चो को 4000/- रुपये की आर्थिक सहायता हर महीने उपलव्ध होगी।
- 10 वर्ष से कम उम्र के जिन बच्चों के परिवार का कोई सदस्य नहीं है, उनकी देखभाल राज्य सरकार के बाल गृह द्वारा की जाएगी।
- अवयस्क बच्चियों की देखभाल व उनकी पढाई-लिखाई के लिए भारत सरकार दवारा संचालित कस्तूरवा गांधी बालिका विद्दायलयों मे, प्रदेश सरकार दवारा संचालित 13 राजकीय बाल गृह अथवा प्रदेश मे स्थापित किए जा रहे 18 अटल अवासीय विद्दायलयों मे रखकर उनकी देखभाल की जाएगी।
- बालिकायों की शादी हेतु सरकार दवारा 101,000/- रुपये की राशि उपलव्ध करवाएगी।
- स्कूल मे पढने वाले अथवा व्यवसायिक शिक्षा ग्रहण करने वाले सभी बच्चो को टेवलेट / लैपटॉप दिए जाएगें।
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का मुख्य उद्देश्य
योजना का मुख्य उद्देश्य कोविड-19 के चलते जो वच्चे अनाथ हुए हैं, उन्हे सरकार दवारा आर्थिक मदद उपलव्ध करवाना है।
UP Bal Seva Yojana के लिए पात्रता
- उत्तर प्रदेश राज्य के स्थायी निवासी
- बालक और बालिकाएं
- वे लाभार्थी पात्र होगें, जो कोविड के चलते अनाथ हो गए हैं।
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- स्थायी प्रमाण पत्र
- बैंक खाता
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नम्बर
बाल सेवा योजना के लाभ
- बाल सेवा योजना का लाभ उत्तर प्रदेश राज्य के उन बच्चो को दिया जाएगा, जिनके माता-पिता की मृत्यु कोविड के कारण हुई है।
- ये वित्त पोषित योजना है, जो राज्य मे अनाथ हुए बच्चो की भलाई के लिए शुरु की गई है।
- योजना के तहत प्रदेश मे पात्र बच्चो की पहचान कर उन्हे आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- लाभार्थीयो को मिलने वाली सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते मे स्थानातरित की जाएगी।
- इस योजना से लाभार्थी का आर्थिक पक्ष मजबूत होगा।
- बच्चो की शिक्षा से लेकर उनकी शादी का सारा खर्चा सरकार दवारा उठाया जाएगा।
- अब पात्र लाभार्थीयो को आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पडेगा।
- ये योजना लाभार्थीयो के भविष्य को उज्जवल वनाती है।
- जो लाभार्थी बाल सेवा योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हे योजना के अंतर्गत आवेदन करना होगा।
UP Bal Seva Yojana की मुख्य विशेषताएं
- पात्र लाभार्थीयो को आत्म-निर्भर व सशक्त वनाना
- राज्य सरकार दवारा अनाथ हुए बच्चो को आर्थिक सहायता उपलव्ध करवाना
- पढाई-लिखाई से लेकर उनकी देखभाल सरकार दवारा सुनिश्चित की जाएगी।
- इस योजना से लाभार्थीयो को पढाई के दौरान होने वाले खर्चो की पूर्ति के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पडेगा।
उत्तर प्रदेश बाल सेवा योजना के लिए कैसे करें आवेदन
- अगर लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो उन्हे ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी, विकासखंड या जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में जाना होगा। अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आपको लेखपाल, तहसील या जिला प्रोबेशन अधिकारी के कार्यालय में जाना होगा।
- उसके बाद आपको संवधित कार्यालय से योजना का आवेदन फार्म प्राप्त करना होगा।
- अब आपको इस आवेदन फार्म में पूछी गई सारी जानकारी जैसे कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि दर्ज करनी होगी।
- फिर आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करना होगा।
- अब आपको यह आवेदन पत्र उसी कार्यालय में जमा करवाना है, जहां से आपने आवेदन फार्म लिया है।
- इस तरह आपके दवारा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत सफलतापूर्वक आवेदन कर दिया जाएगा।
- उसके बाद जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल कल्याण समिति द्वारा पात्र बच्चों को चिन्हित करके 15 दिन के अंदर आने वाले आवेदन के लिए प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। (योजना के अंतर्गत माता पिता की मृत्यु के 2 वर्ष के भीतर आवेदन किया जा सकता है।)
- अप्रूवल प्राप्त होने की तिथि से ही इस योजना का लाभ लाभार्थी को प्रदान हो जाएगा।
आशा करता हूं आपको इस आर्टीकल के दवारा सारी जानकारी मिल गई होगी। आर्टीकल अच्छा लगे तो कोमेंट और लाइक जरुर करें।
Last Updated on June 20, 2021 by Abinash