उत्तराखंड अंतरजातीय विवाह योजना | Inter-Caste Marriage Scheme : आवेदन फॉर्म PDF | उत्तराखंड सरकार दवारा राज्य मे अंतर्जातीय विवाह को वढावा देने के लिए मुख्यमंत्री अंतरजातीय विवाह योजना को लागु किया गया है| इस योजना के जरिए इंटर कास्ट मैरिज करने वाले नवविवाहित दंपतियों को सरकार दवार आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, ताकि इनके परिवारवालों को शादी मे होने वाले खर्चों की पूरा करने के लिए दूसरों पर निर्भर नही रहना पडेगा| कैसे मिलेगा इस योजना का लाभ और इसके लिए आवेदन कैसे किया जाएगा| ये सारी जानकारी लेने के लिए आपको ये आर्टीकल अंत तक पढना होगा| तो आइए जानते हैं – अंतरजातीय विवाह योजना के वारे मे|
उत्तराखंड अंतरजातीय विवाह योजना | Inter-Caste Marriage Yojana
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री दी दवारा राज्य मे अंतरजातीय विवाह योजना को शुरू किया गया है| इस योजना के अंतर्गत इंटर कास्ट मैरिज करने वाले जोड़े को सरकार दवारा 2.50 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी| इस राशि का उपयोग नए दूल्हा-दुल्हन यानि नव दम्पति अपने लिए नया घर, फर्नीचर या अन्य कोई भी घर गृहस्थी का सामान खरीद सकते हैं। लाभार्थीयों को प्रदान की जाने वाली ये राशि सीधे उनके बैंक अकाउंट मे DBT मोड के जरिए भेजी जाएगी| जिससे प्रेरित होकर लाभार्थीयों को योजना का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा| Antarjatiya Vivah Yojana के लिए प्रदेश मे 500 से अधिक नवविवाहित जोड़ों की शादी की जाएगी|
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Overview of the Inter-Caste Marriage Yojana
योजना का नाम | अंतरजातीय विवाह योजना |
किसके दवारा शुरू की गई | उत्तराखंड सरकार दवारा |
लाभार्थी | अंतरजातीय विवाह करने वाले नव-विवाहित जोड़े |
प्रदान की जाने वाली सहायता | शादी हेतु प्रोत्साहन राशि प्रदान करना |
प्रोत्साहन राशि | 2.50 लाख रुपए |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफ़लाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | ssp.uk.gov.in |
Mukhyamantri Antarjatiya Vivah Yojana का उद्देश्य
योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के अंतरजातीय विवाह करने वाले नव-विवाहित जोडो को शादी करने के लिए सरकार दवारा प्रोत्साहन राशि प्रदान करना है|
उत्तराखंड अंतरजातीय विवाह योजना के लिए पात्रता
- आवेदक को उत्तराखंड राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए|
- दम्पति में लड़का या लडकी में से कोई एक SC या ST वर्ग से होना चाहिए| लड़की की आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए|
- आवेदक का बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए|
- शादी होने के 01 साल के अंदर ही लाभार्थी को आवेदन करना होगा|
- इस योजना का लाभ आवेदक दवारा केवल 01 वार ही प्राप्त किया जा सकेगा|
मुख्यमंत्री अंतरजातीय विवाह योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- शादी प्रमाण पत्र
- विवाह की फोटो
- बैंक खाता
- मोबाइल नम्वर
Uttarakhand Inter-Caste Marriage Yojana के लाभ
- अंतरजातीय विवाह योजना का लाभ उत्तराखंड राज्य के नागरिको को प्रदान किया जाएगा|
- इस योजना के अंतर्गत उन लोगों को 2.50 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है, जो लोग अंतरजातीय विवाह करते हैं।
- लाभार्थीयों को प्रदान की जाने वाली ये आर्थिक सहायता राशि उनके बैन खाते मे भेजी जाएगी|
- इस राशि का उपयोग आवेदक शादी मे होने वाले खर्चे के लिए कर सकेंगे|
- इसयो जना के जरिये जाति धर्मों में होने वाले भेदभाव में कमी आएगी।
- जो कपल शादी कर रहा है, उसकी शादी हिंदी मैरिज एक्ट 1995 के तहत रजिस्टर होनी चाहिए।
- आवेदक को ढाई लाख की आर्थिक मदद पहली शादी करने पर मिलेगी, दूसरी बार या इससे ज्यादा शादी करने वाले कपल को इसका लाभ नहीं उठा सकेंगे |
- इस योजना के लिए 500 से अधिक नवविवाहित जोड़ों की शादी करने का लक्षय निर्धारित किया गया है|
- अंतरजातीय विवाह योजना का लाभ आवेदक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरके प्राप्त कर सकेंगे|
अंतरजातीय विवाह योजना की मुख्य विशेषताएं
- अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़े को सरकार दवारा आर्थिक मदद पहुचाना
- इंटर कास्ट मैरिज को बढ़ावा देना
- समाज से जाति व्यवस्था की बुराई को खत्म करना|
- समाज में पिछड़े वर्ग के लोगों को समान अधिकार देना|
- इस कुरीति के खिलाफ साहसिक कदम उठाने वाले युवाओं को प्रोत्साहित करना
- पात्र लाभार्थीयों को योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित करना|
How to Apply for Uttarakhand Inter–caste Marriage Scheme
- सवसे पहले आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट पे जाना होगा|
- उसके बाद आपको Inter-caste Marriage Scheme के लिंक पे किलक करना होगा|
- अब आपके सामने Registration Form PDF मे खुल जाएगा|
- उसके बाद आपको ये फॉर्म Download करना है, फिर इसका आपको प्रिन्ट आउट ले लेना है|
- अब आपको ये फॉर्म ध्यान-पूर्वक भरना होगा|
- फिर मांगे गए दस्तावेज फॉर्म के साथ अटैच करने हैं|
- सारी प्रक्रिया हो जाने के बाद आपको ये फॉर्म अंत मे सवंधित कार्यालय मे जाकर जमा करवा देना है|
- इस तरह आपके दवारा योजना के अंतर्गत सफलतापूर्वक आवेदन कर दिया जाएगा|
आशा करता हूँ आपको इस आर्टीकल के दवारा सारी जानकारी मिल गई होगी| आर्टीकल अच्छा लगे तो कॉमेट और लाइक जरूर करे|