CG अंतरजातीय विवाह योजना 2022 | Inter Caste Marriage Scheme: ऑनलाइन आवेदन | एप्लीकेशन फॉर्म

|| छत्तीसगढ़ अंतरजातीय विवाह योजना | Chhattisgarh Inter Caste Marriage Scheme | मुख्यमंत्री इंटर कास्ट मैरिज योजना | Chhattisgarh Antarjatiya Vivah Yojana Online Registration | Application Form ||

 

छत्तीसगढ़ सरकार दवारा राज्य मे ऊंच-नीच के भेदभाव को कम करने और इंटर कास्ट मैरिज को बढ़ावा देने के लिए अंतरजातीय विवाह योजना को लागू किया गया है| जिसके माध्यम से राज्य का कोई भी लड़का एवं लड़की सवर्ण जाति से संबंध रखते हुए किसी अन्य दलित जाति जैसे अनुसूचित जाति (SC) वर्ग में से शादी कर लेते है तो ऐसे नागरिको को छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी| इससे समाज में हो रहे जातिगत के भेदभाव को कम करने मे मदद मिलेगी और इंटर-कास्ट मैरिज करने वाले दंपत्ति को समाज में पूरा अधिकार मिलेगा| कैसे मिलेगा इस योजना का लाभ और इसके अंतर्गत आवेदन कैसे किया जाएगा| ये सारी जानकारी लेने के लिए आपको ये आर्टीकल अंत तक पढ्ना होगा| तो आइए जानते हैं – CG अंतरजातीय विवाह योजना के वारे मे|

Chhattisgarh Inter Caste Marriage Scheme

 

Chhattisgarh Inter Caste Marriage Scheme

Inter Caste Marriage करने वाले नागरिकों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार दवारा अंतरजातीय विवाह योजना को शुरु किया गया है| जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के नवविवाहित दंपति जिन्होंने अंतरजातीय विवाह योजना के तहत शादी की है, उन्हें सरकार दवारा सहायता राशि प्रदान की जाएगी| जिसमे नवविवाहित दंपति को राज्य सरकार दवारा 50,000 रुपए और डॉ भीमराव आंबेडकर फाउंडेशन के जरिए 2.5 लाख रुपए की सहयता प्रदान होगी । इस प्रकार पात्र लाभार्थी को कुल 3 लाख रुपये की सहयता प्रोत्साहन राशि के रूप मे उसके बैंक अकाउंट मे जमा की जाएगी। इस योजना से राज्य के नागरिको को अंतर जाति विवाह के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और राज्य में जात-पात और उंच-नीच के भेदभाव को खत्म करने मे भी मदद मिलेगी। योजना के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सहयता राशि दंपत्ति को विवाह के उपरांत प्रदान की जाएगी | इस योजना का लाभ लेने वाले आवेदक को शादी के एक महीने के बाद आवेदन करना होगा| तभी वह योजना का लाभ ले पाएगा| CG अंतरजातीय विवाह योजना का लाभ पात्र लाभार्थी ऑनलाइन व ऑफलाइन मोड के जरिये प्राप्त कर सकेंगे|      

योजना के मुख्य तथ्य

अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर ने भी अपने विचार रखे थे| जिसमे उन्होने कहा था कि “अंतर जातीय विवाह के बाद लड़के-लड़कियों को घर का सपोर्ट नहीं मिलता है तो ऐसे में सरकार को इन जोड़ों की मदद करनी चाहिए| राज्य और केंद्र सरकार को इन जोड़ों की आर्थिक तौर पर मदद की जानी चाहिए ताकि परिवार से मिले असहयोग की भरपाई हो की जा सके और समाज मे फ़ैले ऊंच-नीच के भेदभाव को खत्म किया जा सके|”

CG अंतरजातीय विवाह योजना के मुख्य पहलु

  • छत्तीसगढ़ अंतर्जातीय विवाह योजना के अंतर्गत नवविवाहित जोड़ों को शादी की मंजूरी मिल जाने के बाद जिला कल्याण अधिकारी दवारा राशि को युगल के संयुक्त खाते में जमा करवाया जाएगा। इस राशि को FD के तौर पर जमा किया जाएगा| योजना का लाभ लेने के लिए नवविवाहित जोड़ों को अपनी मैरिज का रजिस्टर करवाना होगा।
  • अगर कोई व्यक्ति सिविल तौर पर विवाह करता है तो उसे मैजिस्ट्रेट से प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा या फिर वह तहसीलदार एवं SDM से भी पंजीकृत प्रमाण पत्र को प्राप्त कर सकता है।

छत्तीसगढ़ अंतर्जातीय विवाह योजना का अवलोकन

योजना का नामछत्तीसगढ़ अंतरजातीय विवाह योजना
किसके दवारा शुरू की गईछत्तीसगढ़ सरकार दवारा
विभागआदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
लाभार्थीअंतरजातीय विवाह करने वाले नागरिक
प्रदान की जाने वाली सहायता3 लाख रूपए
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन / ऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइटtribal.cg.gov.in

CG मुख्यमंत्री अंतरजातीय विवाह योजना का उद्देश्य

योजना का मुख्य उद्देश्य जातिवाद की भावना को खत्म करके राज्य के नागरिको को अंतर जाति विवाह के लिए प्रोत्साहित हेतु सरकार दवारा आर्थिक सहायता प्रदान करना है|

अंतरजातीय विवाह योजना के लिए पात्रता

  • इस योजना का लाभ लेने वाला नवविवाहित दंपति छत्तीसगढ़ का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • जब कोई स्वर्ण जाति का लड़का लड़की अनुसूचित जाति के लड़के या लड़की से शादी करता है, तो उस सीथति मे ऐसे लाभार्थी योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे|
  • सबसे पहले जैसे ही आपकी शादी होती है तभी आपको आवेदन कर देना होगा|
  • अगर आपकी शादी को 01 साल से ज्यादा समय हो गया है तो आप इस योजना का लाभ लेने से वंचित रह जाएंगे|
  • नवविवाहित दंपति को योजना का लाभ लेने के लिए कोर्ट मैरिज होना अनिवार्य है।
  • योजना के तहत लडकी की आयु शादी के लिए 18 वर्ष और पुरुषों के लिए 21 वर्ष होनी चाहिए|

छत्तीसगढ़ अंतरजातीय विवाह योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • जाति एवं कास्ट सर्टिफिकेट
  • पारिवारिक आय सर्टिफिकेट
  • बैंक खाता
  • मोबाइल नम्वर
Chhattisgarh Inter Caste Marriage योजना के लाभ
  • अंतरजातीय विवाह योजना छत्तीसगढ़ सरकार दवारा अंतरजातीय विवाह करने वाले नागरिको के लिए शुरू की गई है|
  • इस योजना के माध्यम से राज्य के नवविवाहित दंपति जिन्होंने अंतरजातीय विवाह योजना के तहत शादी की है, उन्हें सरकार दवारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी|
  • लाभार्थीयों को प्रदान की जाने वाली ये सहायता राशि राज्य सरकार दवारा 50,000 रुपए और डॉ भीमराव आंबेडकर फाउंडेशन के जरिए 2.5 लाख रुपए प्रदान की जाएगी|
  • योजना के जरिये प्रदान की जाने वाली ये राशी लाभार्थी के बैंक अकाउंट मे सीधे जमा की जाएगी|
  • जिसमे नवदंपति के खाते में 8 वर्ष के लिए फिक्स डिपाजिट के रूप में यह सहायता प्रदान की जाएगी ।  
  • यह सहयता राशि दंपत्ति को विवाह के उपरांत प्रदान होगी|
  • योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी शादी के 01 महीने बाद आवेदन कर सकते हैं|
अंतरजातीय विवाह योजना की मुख्य विशेषताएँ
  • राज्य में अन्तरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देना
  • अनुसूचित जति व जनजातियो का सामाजिक व आर्थिक विकास करना
  • पात्र लाभार्थीयों को सरकार दवारा वित्तीय सहायता प्रदान करना
  • राज्य मे जातिगत भेदभाव को कम करना|
Chhattisgarh Inter Caste Marriage Scheme के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश  
  1. नवदंपति में से कोई एक दलित समुदाय से होना चाहिए|
  2. दूसरा दलित समुदाय से बाहर का होना चाहिए|
  3. शादी को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत रजिस्टर होना चाहिए| इस संबंध में नवदंपति को एक हलफनामा दायर किया होना चाहिए|
  4. इस योजना के तहत फायदा उन्हीं नवदंपति को मिलता है जिन्होंने पहली बार शादी की है|
  5. दूसरी शादी करने वालों को इस योजना का लाभ नही मिलेगा|
  6. आवेदन भरकर शादी के एक साल के अंदर डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन को भेजना होता है|
  7. अगर नवदंपति को राज्य या केंद्र सरकार द्वारा किसी तरह की आर्थिक सहायता पहले मिल चुकी है, तो ऐसे मे इस प्रदान की जाने वाली धनराशि को कम कर दिया जाएगा|
  8. योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन व ऑफलाइन मोड के जरिये ही स्वीकार किए जाएंगे|
छत्तीसगढ़ अंतरजातीय विवाह योजना के लिए कैसे करे ऑनलाइन आवेदन

Chhattisgarh Inter Caste Marriage

  • अब आपको छत्तीसगढ़ अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • उसके बाद आपके सामने आवेदन फार्म खुलके आएगा|
  • जिसमे आपको दी गई सारी जानकारी ध्यानपूर्वक भरनी है, और जरूरी दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे|
  • सारी प्रक्रिया होने के बाद आपको अंत में ”Submit” बटन पर क्लिक कर देना है।
  • इस तरह आपके दवारा योजना के अंतर्गत सफलतापूर्वक ऑनलाइन आवेदन कर दिया जाएगा|
छत्तीसगढ़ अंतरजातीय विवाह योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन
  • जो लाभार्थी योजना के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं, उन्हे सवसे पहले दिए गए लिंक पे किलक करना होगा|
  • उसके बाद आपको आपके सामने आवेदन फार्म PDF मे खुलके आएगा|

Chhattisgarh Inter Caste Marriage Scheme Form

  • अब आपको ये फार्म डाउनलोड करना है, उसके बाद इसका प्रिंट आउट ले लेना है|
  • फिर आपको इस फार्म मे पुछी गई सारी जानकारी ध्यान पूर्वक भरनी है, और आवश्यक दस्तावेज भी फार्म के साथ अटैच करने हैं|
  • सारी प्रक्रिया होने के बाद आपको ये फार्म सवन्धित कार्यालय मे जाकर जमा करवा देना है|
  • इस तरह आपके दवारा योजना के अंतर्गत आवेदन कर दिया जाएगा|

आशा करता हूँ आपको इस आर्टीकल के दवारा सारी जानकारी मिल गई होगी| आर्टीकल अच्छा लगे तो कोमेट और लाइक जरूर करे|