|| Haryana Viklang Pension Yojana | हरियाणा मुख्यमंत्री विकलांग पेंशन योजना | HR Viklang Pension Scheme Online Registration | Application Form || हरियाणा सरकार दवारा राज्य के विकलांग व्यक्तियों के जीवन स्तर मे सुधार लाने के लिए विकलांग पेंशन योजना को लागू किया गया है| जिसके माध्यम से विकलांग व्यक्तियों को सरकार दवारा हर महीने आर्थिक सहायता पेंशन के रूप मे प्रदान की जाती है| जिसकी मदद से इन व्यक्तियों को आर्थिक तंगी का सामना नही करना पडेगा और न ही दूसरों पर निर्भर रहना पडेगा| कैसे मिलेगा इस योजना का लाभ और इसके अंतर्गत आवेदन कैसे किया जाएगा| ये सारी जानकारी लेने के लिए आपको ये आर्टीकल अंत तक पढ्ना होगा| तो आइए जानते हैं – हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के वारे मे|
Haryana Viklang Pension Yojana
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना राज्य सरकार दवारा विकलांग व्यक्तियों के लिए चलाई गई विशेष योजना है| जिसके अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों को सरकार दवारा आर्थिक मदद की जाती है| जिसमे से सरकार द्वारा प्रतिमाह 1800 रूपये की पेंशन धनराशि पात्र लाभार्थीयों को प्रदान की जाती है| लाभार्थीयों को प्रदान की जाने वाली ये सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते मे जमा की जाती है| जिसकी मदद से विकलांग व्यक्ति पेंशन प्राप्त करके अच्छे से जीवनयापन कर सकेंगे और अपनी आर्थिक ज़रूरतों को भी पूरा कर सकेंगे| योजना का लाभ उठाने के लिए विकलांगता का सर्टिफिकेट 60% से लेकर 100% तक होना चाहिए| आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष की होनी चाहिए | इस आधार पर ही पात्र लाभार्थीयों को उनकी विकलांगता के हिसाब से ये पेंशन दी जाएगी| योजना का लाभ लेने के लिए पात्र लाभार्थी ऑनलाइन मोड के जरिये आवेदन कर सकते हैं|
योजना के मुख्य पहलु
- इस योजना के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों को पेंशन हर महीने प्रदान की जाएगी|
- राज्य सरकार दवारा इस योजना को पूरे राज्य मे शुरू किया गया है, ताकि योजना का लाभ पात्र लाभार्थी तक पहुचाया जा सके|
- इस योजना को समाजिक न्याय और आधिकारिकता विभाग दवारा चलाया गया है|
- कोई भी विकलांग व्यक्ति जो 60% तक अक्षम/विकलांग है वह इस योजना के तहत आवेदन कर सकता है|
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का अवलोकन
योजना का नाम | हरियाणा विकलांग पेंशन योजना |
विभाग | समाजिक न्याय और आधिकारिकता विभाग |
किसके दवारा शुरू की गई | हरियाणा सरकार दवारा |
लाभार्थी | राज्य के विकलांग व्यक्ति |
प्रदान की जाने वाली सहायता | विकलांग व्यक्तियो को सरकार दवारा आर्थिक सहायता प्रदान करना है| |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | socialjusticehry.gov.in |
विकलांग पेंशन योजना के तहत पेंशन भुगतान (वर्ष, लाभार्थी, बजट, व्यय)
वर्ष | लाभार्थीयों की संख्या | बजट | व्यय |
2013-14 | 1,39,884 | 106.37 | 106.37 |
2014-15 | 1,36,347 | 171.36 | 171.36 |
2015-16 | 1,41,462 | 219.35 | 219.35 |
2016-17 | 1,44,226 | 252.43 | 252.43 |
2017-18 | 1,51,932 | 309.49 | 296.78 |
2018-19 | 1,60,433 | 352.98 | 352.94 |
2019-20 | 1,71,922 | 406.42 | 406.42 |
2021-22 | —- | —- | —- |
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य
योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के विकलांग व्यक्तियो को सरकार दवारा हर महीने पेंशन की राशि उनके बैंक खाते मे पहुचाना है|
विकलांग पेंशन योजना हरियाणा के लिए पात्रता
- आवेदक को हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए|
- आवेदक विकलांग होना चाहिए|
- लाभार्थी की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए|
- आवेदक कम से कम 3 वर्ष की अवधि से राज्य में रह रहा होना चाहिए|
- विकलांग व्यक्ति की विकलांगता का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है जिसमें उसे 60% से लेकर 100% विकलांग होना अनिवार्य है।
- शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- वह व्यक्ति भी योजना का लाभ उठा सकते हैं जिन्हें बहुत कम दिखाई देता है या बिल्कुल अंधे हैं|
- पोलियो ग्रस्त, कुष्ट रोग अथवा किसी दुर्घटना में विकलांग हुआ व्यक्ति इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र है|
हरियाणा मुख्यमंत्री विकलांग पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- आवासीय प्रमाण पत्र
- वोटर आईडी
- राशन कार्ड
- विकलांगता का सर्टिफिकेट
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लाभ
- विकलांग पेंशन योजना का लाभ हरियाणा राज्य के विकलांग नागरिकों को प्रदान किया जाएगा|
- इस योजना के तहत विकलांग व्यक्तियों को सरकार दवारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- लाभार्थी को योजना के जरिये 1800/- रूपए की आर्थिक मदद की जाएगी
- योजना की राशि को लाभार्थी के बैंक खाते मे स्थानातरित किया जाएगा|
- योजना का लाभ सभी आयु के व्यक्ति उठा सकते हैं|
- यह योजना राज्य सरकार की कल्याणकारी योजना में से एक है।
- योजना के तहत लाभ पाने हेतु व्यक्ति की विकलांगता 60-100% के बीच होनी चाहिए।
- विकलागं पेशन योजना के अतंर्गत लिंग, बीपीएल श्रेणी आदि के आधार पर अलग-अलग पात्रता अनुसार विभिन्न आर्थिक लाभ प्रदान किया जाएगा|
- योजना का लाभ लाभार्थी आधिकारिक वेबसाइट पे जाकर ऑनलाइन आवेदन करके प्राप्त कर सकते हैं|
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना की मुख्य विशेषताएँ
- विकलांग व्यक्तियों के जीवन स्तर मे सुधार लाना
- सरकार दवारा विकलांग व्यक्तियों को हर महिने पेंशन प्रदान करना
- पात्र लाभार्थीयों को आत्म-निर्भर व सशक्त वनाना|
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लिए कैसे करे आवेदन
- सवसे पहले पात्र लाभार्थी को आधिकारिक वेबसाइट पे जाना होगा|
- उसके बाद आपको विकलांग पेंशन योजना PDF Form वाले लिंक पे किलक करना है|
- अव आपकेव सामने आवेदन फॉर्म PDF मे खुलके आएगा|
- इस फार्म मे आपको दी गई सारी जानकारी ध्यानपूर्वक भरनी है|
- उसके बाद जरूरी दस्तावेज फॉर्म के साथ अटैच करने हैं|
- सारी प्रक्रिया होने के बाद आपको अंत मे ये फार्म सवन्धित कार्यालय मे जाकर जमा करवा देना है|
- इस तर ह आपके दवारा योजना के अंतर्गत सफलतापूर्वक आवेदन कर दिया जाएगा|
आशा करता हूँ आपको इस आर्टीकल के दवारा सारी जानकारी मिल गई होगी| आर्टीकल अच्छा लगे तो कोमेट और लाइक जरूर करे|