छत्तीसगढ सरकार ने राज्य के श्रमिकों की सिथति मे सुधार लाने के लिए निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना को लागु किया है| इस योजना के जरिए श्रमिको की मृत्यु एवं दिव्यांगता होने की सिथति मे उन्हे आर्थिक लाभ प्रदान किया जाता है, ताकि उनके परिवारवालों की आर्थिक सिथति मे सुधार लाया जा सके| कैसे मिलेगा Nirman Shramik Mrityu Evam Divyang Sahayata Yojana का लाभ और इसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा| ये सारी जानकारी लेने के लिए आपको ये आर्टीकल अंत तक पढना होगा|
NIRMAN SHRAMIK MRITYU EVAM DIVYANG SAHAYATA YOJANA
छत्तीसगढ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने राज्य के श्रमिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना को शुरू किया है| इस योजना के जरिए राज्य के पंजीकृत श्रमिकों की अगर मृत्यु किसी कारणवश हो जाती है, तो उनके परिवारवालों को 5,00,000/- रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी और अगर पंजीकृत श्रमिक दुर्घटना के कारण विकलाँग हो जाता है, तो उसे इलाज करवाने के लिए राज्य सरकार से 250,000/- रुपए प्रदान किए जाएंगे| इसके साथ ही अपंजीकृत श्रमिक की मृत्यु होने पर उनके परिवारवालों को 100,000/- रुपए प्रदान किए जाने का प्रावधान है| लाभार्थीयों को प्रदान की जाने वाली ये सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते मे प्रदान की जाएगी|
About of the Nirman Shramik Mrityu Evam Divyang Sahayata Yojana
योजना का नाम | निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना |
किसके दवारा शुरू की गई | छत्तीसगढ सरकार दवारा |
लाभार्थी | राज्य के श्रमिक |
प्रदान की जाने वाली सहायता | मृत्यु व दिव्यांग होने की स्थिति में सरकार दवारा आर्थिक सहायता प्रदान करना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | cglabour.nic.in |
CG निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना का उद्देश्य
योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के पंजीकृत श्रमिकों की मृत्यु व दिव्यांग होने की स्थिति में निर्धारित आर्थिक सहायता राशि प्रदान करना है|
छत्तीसगढ निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के लिए पात्रता
- आवेदक को छत्तीसगढ राज्य का निवासी होना चाहिए|
- लाभार्थी श्रमिक होना चाहिए|
- केवल मृत्यु व स्थाई दिव्यांगता की स्थिति होने पर ही श्रमिकों को योजना का लाभ मिलेगा|
- श्रमिक की आयु 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए|
- आवेदक का बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए|
Nirman Shramik Mrityu Evam Divyang Sahayata Yojana के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- स्थायी प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- श्रमिक कार्ड
- बैंक खाता
- पासपोर्ट साइज फ़ोटो
- मोबाइल नमवर
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के लाभ
- निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना की शुरुआत छत्तीसगढ सरकार दवारा की गई है|
- इस योजना के जरिए राज्य के पंजीकृत श्रमिकों की कार्य स्थल पर मृत्यु होने की दशा मे 500,000/- रूप की आर्थिक सहायता उसके परिवारवालों को प्रदान की जाएगी|
- अगर श्रमिक काम करते समय विकलांग हो जाता है, तो ऐसे मे उसे 250,000/- रुपए की आर्थिक मदद उसके बैंक खाते मे DBT मोड के जरिए भेजी जाएगी, ताकि वह अपना इलाज अच्छे से करवा सके|
- इसी के साथी ही अपंजीकृत श्रमिक की मृत्यु होने की दशा मे उसके परिवारवालों को 100,000/- रुपए प्रदान किए जाएंगे|
- सरकार दवारा मिलने वाली इस आर्थिक सहायता का लाभ पाकर श्रमिक आर्थिक रूप से मजबूत वनेगे|
- आपको वता दें कि -छत्तीसगढ़ राज्य के 45 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा|
- निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन मोड के जरिए स्वीकार किए जा सकेंगे|
CG निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना की मुख्य विशेषताएं
- मृत्यु एवं दिव्यांगता होने की स्थिति में श्रमिकों को सरकार दवारा आर्थिक सहायता प्रदान करना
- श्रमिकों के जीवन स्तर को वेहतर वनाना|
- श्रमिकों को योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित करना
- पात्र लाभार्थीयों को आत्म-निर्भर व सशक्त वनाना|
किन सिथति मे श्रमिकों को योजना का लाभ प्राप्त नही होगा
- अगर कंस्ट्रक्शन साइट पर कोई निर्माण श्रमिक की दूसरों के साथ लड़ाई हो जाती है, इस लड़ाई मे उसकी मृत्यु हो जाती है या श्रमिक विकलांग हो जाता है तो ऐसी सिथती मे छत्तीसगढ़ सरकार दवारा श्रमिकों को योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा|
- अगर निर्माण श्रमिक ने अपने कार्य के दौरान शराब या अन्य कोई नशा किया है और ऐसे मे किसी दुर्घटना की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है या वह दिव्यांग हो जाता है, तो उस सिथती मे भी छत्तीसगढ़ सरकार श्रमिकों को योजना का लाभ प्रदान नही करेगी|
Online Registration for the Nirman Shramik Mrityu Evam Divyang Sahayata Yojana
- सवसे पहले आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट पे जाना होगा|
- उसके बाद आपको भवन एवं अन्य संनिर्माण के विकल्प पर क्लिक करना है|
- फिर आपको योजना एवं सेस (उपकर) के सेकशन मे जाना है|
- उसके बाद आपको योजना के सेकशन मे जाकर “आवेदन करे”के बटन पे किलक करना है|
- अब आपके सामने अगला पेज खुल जाएगा|
- इस पेज मे आपको “योजना हेतु रिकार्ड खोजे” वाले सेकशन मे जाना है|
- फिर आपको जिला का चुनाव करना है और नया पंजीयन क्र./पंजीयन सदस्य क्र. को दिए बॉकस मे दर्ज करना है|
- उसके बाद आपको विवरण देखें के बटन पे किलक कर देना है|
- जैसे ही आप इस बटन पे किलक करोगे तो आवेदन फॉर्म खुल जाएगा|
- अब आपको ये फार्म ध्यान से भरना है और जरूरी दस्तावेज अपलोड करने हैं|
- सारी जानकारी भरने के बाद आपको अंत मे Submit के बटन पे किलक कर देना है|
- इस तरह आपके दवारा “Nirman Shramik Mrityu Evam Divyang Sahayata Yojana”के लिए सफलतापूर्वक आवेदन कर दिया जाएगा|
Nirman Shramik Mrityu Evam Divyang Sahayata Yojana – Application Status
- सवसे पहले आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट पे जाना होगा|
- उसके बाद आपको भवन एवं अन्य संनिर्माण के विकल्प पर क्लिक करना है|
- फिर आपको योजना एवं सेस (उपकर) के सेकशन मे जाना है|
- उसके बाद आपको योजना के सेकशन मे जाकर “योजना की सिथती देखें” के बटन पे किलक करना है|
- अब आपके सामने अगला पेज खुल जाएगा|
- इस पेज मे आपको योजना का नाम सलेक्ट करना है और आवेदन क़. को दिए गए बॉक्स मे दर्ज करना है|
- फिर आपको सिथति देखें के बटन पे किलक कर देना है|
- जैसे ही आप इस बटन पे किलक करोगे तो सवंधित जानकारी आपके कम्प्यूटर स्क्रीन पे आ जाएगी|
CG Nirman Shramik Mrityu Evam Divyang Sahayata Yojana – Helpline Number
- 0771-3505050
आशा करता हूँ आपको इस आर्टीकल के दवारा सारी जानकारी मिल गई होगी| आर्टीकल अच्छा लगे तो कॉमेट और लाइक जरूर करे|