|| Gram Parivahan Yojana | बिहार ग्राम परिवहन योजना | Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana Online Registration | Application Status | Helpline Number || बिहार सरकार दवारा राज्य मे रोजगार के अवसर को वढावा देने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना को लागू किया गया है| जिसके अंतर्गत राज्य के ग्रामीण नागरिको को वाहन खरीदने के लिए सरकार दवारा सब्सिडी प्रदान की जाएगी| जिससे वह न केवल अपने लिए रोजगार का सृजन करेंगे, बल्कि अन्य लोगों को भी रोजगार प्रदान करने में सहायता प्रदान करेंगे। कैसे मिलेगा इस योजना का लाभ और इसके अंतर्गत आवेदन कैसे किया जाएगा| ये सारी जानकारी लेने के लिए आपको ये आर्टीकल अंत तक पढ्ना होगा| तो आइए जानते हैं – बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के वारे मे|
Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana
बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार जी दवारा राज्य मे बेरोजगारी दर मे कमी लाने और प्रदेश के नागरिको को सशक्त वनाने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना को शुरू किया गया है| जिसके माध्यम से राज्य मे आर्थिक तंगी के शिकार लोगो को वाहन खरीदने के लिए सरकार दवारा अधिकतम ₹100000 अथवा 50 % (सब्सिडी) जो भी कम हो की सहायता प्रदान की जाएगी। लाभार्थीयों को प्रदान की जाने वाली ये सहायता सीधे उनके बैंक अकाउंट मे जमा की जाएगी| जिसकी मदद से पात्र नागरिक बस, कार, ट्रक तक के वाहन खरीद सकेंगे| वाहन की खरीदी के बाद राज्य के नागरिक अपने लिए रोजगार की व्यवस्था भी कर सकेंगे| जिससे उनकी आमदनी मे वढ़ोतरी होगी| इसके अलावा ये लोग दूसरे लोगो को भी रोजगार के लिए प्रोत्साहित करेंगे, जिनके पास आय का कोई भी साधन नही है|
योजना के मुख्य पहलु
- जिन लोगों को अपनी जरूरतों और व्यापार को वढाने के लिए वाहन की आवश्यकता होती है परन्तु पैसे के अभाव के कारण वे वाहन लेने में असमर्थ होते है। ऐसे नागरिकों के लिए सरकार दवारा इस योजना को आरम्भ किया गया है जिसके तहत सरकार उनकी आर्थिक मदद सब्सिडी के रूप मे करेगी, जिससे वह वाहन खरीद सकेंगे और व्यापार को भी शुरू कर सकेंगे | इससे राज्य मे रोजगार के अवसर वढेंगे|
- इस योजना के अंतर्गत हिलसा ब्लॉक में एंबुलेंस प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है। लाभार्थी इस योजना के माध्यम से एंबुलेंस खरीद सकेंगे। अब इस योजना से सभी गरीब मरीजों को एंबुलेंस की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। एंबुलेंस खरीदने में ₹450000 का खर्च आता है। इस योजना के माध्यम से पात्र लाभार्थीयों को ₹200000 का अनुदान प्रदान किया जाएगा। जिसके माध्यम से सस्ती दर पर एंबुलेंस खरीदी जा सकेगी और पात्र लाभार्थीयों को समय रहते अस्पताल पहुचाया जा सकेगा| इस कार्य को करने से लोग रोजगार के लिए प्रेरित होगें, दूसरा राज्य मे एक दूसरे की सहायता की जाएगी|
- इसी क्रम को आगे वढाने के लिए बिहार राज्य सरकार द्वारा योजना के अंदर 8405 पंचायतों को चुना गया है जिनमे से हर पंचायत के 5 पात्र उम्मीदवारों को लाभार्थी बनाया जायेगा यानी कुल 42,025 उम्मीदवारों को योजना से जोड़ा जाएगा|
बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का बजट
योजना के अंतर्गत 58709 लोगों को अनुदान प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसमें से 33247 लोगों को अनुदान प्रदान किया जा चुका है। योजना के लिए 4 सीटर से लेकर 10 सीटर तक के नए वाहन खरीदने पर अनुदान प्रदान किया जाता है जिसके लिए सरकार दवारा 421 करोड़ रूपए की व्यवस्था की गई है।
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का अवलोकन
योजना का नाम | मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना |
किसके दवारा शुरू की गई | बिहार सरकार दवारा |
विभाग | मानव कल्याण विभाग व परिवहन निगम |
लाभार्थी | ग्रामीण राज्य के SC/ST/OBC नागरिक |
प्रदान की जाने वाली सहायता | वाहन खरीदने के लिए सरकार दवारा सब्सिडी प्रदान करना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | state.bihar.gov.in |
बिहार ग्राम परिवहन योजना का उद्देश्य
योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के आर्थिक रूप से कमज़ोर नागरिको को सरकार दवारा वाहन खरीदने के लिए सब्सिडी प्रदान करना है और पात्र लाभार्थीयों को रोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है|
Gram Parivahan Yojana के लिए पात्रता
- बिहार राज्य के स्थायी निवासी
- नागरिक की आयु 21 साल या उससे अधिक होनी चाहिए|
- ग्रामीण राज्य के नागरिक जो SC/ST/OBC वर्ग से होने चाहिए|
- आवेदक आर्थिक रूप से कमज़ोर होने चाहिए|
- योजना का लाभ लेने वाले आवेदक के पास आय का कोई भी स्त्रोत नही होना चाहिए|
- सिर्फ 3 पहिया और 4 पहिया वाले वाहन के लिए ही आवेदन के पात्र है। जिसमे 5 सीटें या 10 सीटे ही उपलब्ध होनी चाहिए|
- लाभार्थी उम्मीदवार उसी पंचायत का निवासी होना चाहिए, जहाँ पे उसका स्थायी निवास है|
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- स्थायी प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र
- ड्राइविंग लाइसेंस
- बैंक खाता
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लाभ
- योजना में आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए।
- योजना के अंतर्गत आवेदक अनुसूचित जाती, अनसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग से सवन्धित होना चाहिए|
- मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत नागरिकों को 1 लाख की वित्तीय सहायता राशि या 50% सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- लाभार्थीयों को दी जाने वाली ये सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते मे स्थानातरित की जाएगी|
- लाभार्थीयों को मिलने वाली सहायता राशि उन्हे वाहन खरीदने के लिए प्रदान की जाएगी|
- वाहन खरीदने के बाद पात्र लाभार्थी अपने व्यवसाय को वढा सकेंगे|
- योजना के लिए 8405 ग्राम पंचायते योजना में शामिल की गई है|
- हर एक पंचायत से 5 पात्र उम्मीदवारों को लाभ प्रदान किया जाएगा|
- योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा|
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की मुख्य विशेषताएँ
- सरकार दवारा वाहन खरीदने के लिए सब्सिडी प्रदान करना
- राज्य मे बेरोजगारी दर मे कमी लाना
- राज्य के पात्र नागरिको को व्यवसाय से जोड़ना
- रोजगार को वढावा देना|
- पात्र लाभार्थीयों को आत्म-निर्भर व सशक्त वनाना|
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लिए आवश्यक दिशा-निदेश
- आवेदन करने के 1 महीने के अंदर लाभार्थियों का सत्यापन करके उनको अनुदान प्रदान किया जाता है।
- आवदेन करने वाले आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए |
- योजना से मिलने वाली राशि CFMS (Centralised Funds Management System) द्वारा लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर की जाती है। अगर आपका आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया गया है तो आप इस योजन का लाभ नही ले पाएंगे|
- योजना का लाभ राज्य की ग्राम प्ंचायतो के जरिये प्रदान किया जाएगा|
- नागरिक के पास पहले से किसी भी प्रकार का वाहन नहीं होना चाहिए।
- किसी भी पुराने वाहन की खरीद के लिए भी राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार की सब्सिडी प्रदान नहीं की जाएगी।
- यदि कोई नागरिक बैंक से लोन प्राप्त करके वाहन खरीदता है। तो उसे इसका भी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा। उसके पश्चात ही सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली अनुदान की धनराशि प्राप्त की जा सकेगी|
- वाहन अनुदान के बाद परिवहन टैक्स में किसी भी प्रकार की छूट प्राप्त नहीं होगी।
- अनुदान राशि से खरीदे गए वाहन को कोई भी नागरिक अगले 10 साल तक इसे बेच नहीं सकेगा। यदि किसी नागरिक ने ऐसा कार्य किया तो प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए अनुदान की धनराशि को राजस्व विभाग द्वारा लोन की तरह पूरी तरह वसूल किया जाएगा।
बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लिए कैसे करे आवेदन
- सवसे पहले पात्र लाभार्थी को आधिकारिक वेबसाइट पे जाना होगा|
- अब आपको “Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana” के लिंक पे किलक करना होगा|
- उसके बाद आपको Apply Online के विकल्प पे किलक करना है|
- इसके बाद आपके सामने Registration Form खुलके आएगा|
- जिसमे आपको दी गई जानकारी भरने के बाद Register बटन पे किलक कर देना है|
- उसके बाद आपको Login के बटन पे किलक करना है|
- फिर आपके सामने लॉगिन फार्म खुलके आएगा|
- जिसमे आपको यूजर आईडी और पासवर्ड डालना होगा और कैप्चा इमेज में दिखाए अनुसार कैप्चा दर्ज करना होगा|
- उसके बाद आपको लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है|
- इस प्रक्रिया के बाद आपके सामने आवेदन फार्म खुलके आएगा|
- जिसमे आपको दी गई जान कारी भरने के बाद Save & Next बटन पे किलक कर देना है|
- उसके बाद आपको दस्तावेज अपलोड करने हैं|
- फिर आपको Submit के बटन पे किलक कर देना है|
- इस तरह आपके दवारा योजना के अंतर्गत सफलतापूर्वक आवेदन कर दिया जाएगा|
एप्लीकेशन स्टेटस की जांच कैसे करे
- सवसे पहले पात्र लाभार्थी को आधिकारिक वेबसाइट पे जाना होगा|
- अब आपको “Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana” के लिंक पे किलक करना होगा|
- उसके बाद आपको Application Status के विकल्प पे किलक करना होगा|
- अब आपके सामने अगला पेज खुलके आएगा|
- जिसमे आपको दी गई जानकारी भरने के बाद Login कर देना है|
- इस बटन पे किलक करते ही सवन्धित जानकारी आपके कम्पूटर स्क्रीन पे आ जाएगी|
Helpline Number
- 0612-2233333
आशा करता हूँ आपको इस आर्टीकल के दवारा सारी जानकारी मिल गई होगी| आर्टीकल अच्छा लगे तो कोमेट और लाइक जरूर करे|