बिहार सर्वक्षमा योजना | पूरी जानकारी | कैसे करें आवेदन

बिहार सर्वक्षमा योजना | Bihar Sarvakshma Scheme

 

बिहार सर्वक्षमा योजना की घोषणा 13 नंववर 2019 को बिहार के मुख्यमंत्री नितिश कुमार दवारा की गई है। इस योजना के तहत डिफाल्टर व्यवसायिक मालिकों को अर्थदंड/ शुल्क या कर की एकमुश्त राशी जमा करने के लिए 90 दिनों के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। जिसके तहत इन वाहनों पर विशेष छूट मिलेगी। इस योजना से वडी संख्या में वाहन कर के दायरे में आएंगे।

इस योजना के तहत सभी प्रकार के निबंधित/ अनिबंधित व्यावसायिक या मालवाहक वाहन जो एक साल पूर्व तक टैक्स डिफॉल्टर हैं, उन्हें बकाया कर के अतिरिक्त 30% अर्थदंड जमा करने पर रेगुलेट कर दिया जाएगा। अगर वाहन एक साल से अधिक डिफॉल्टर है तो उसे बकाया टैक्स के अतिरिक्त 50% अर्थदंड जमा करने पर, उस वाहन पर जो भी अर्थदंड होगा सर्वक्षमा दी जाएगी और उस वाहन को निबंधित या विनियमित कर दिया जाएगा। प्रत्येक दिन के लिए 50/- रुपए की अतिरिक्त फीस को घटाकर 90 दिनों के लिए दोपहिया एवं तिपहिया वाहन के लिए 10/- रुपए प्रतिदिन, जविक व्यावसायिक ट्रैक्टर के लिए 15/- रुपए प्रतिदिन, छोटे चारपहिया परिवहन वाहन के लिए 20/- रुपए प्रतिदिन तथा भारी व्यावसायिक वाहन या दूसरे अन्य वाहन के लिए 30/- रुपए प्रतिदिन निर्धारित किए गए हैं। यह योजना अधिसूचना निर्गमन की तिथि से सिर्फ 90 दिनों के लिए ही प्रभावी होगी एवं इसका लाभ उन्हीं वाहन मालिकों को मिलेगा जो अधिसूचना के बिहार गजट में प्रकाशन की तिथि तक फिटनेस फीस के लिए डिफॉल्टर हैं।

उद्देश्य | An Objective

बिहार सर्वक्षमा योजना का मुख्य उद्देश्य हरेक तरह के वाहन मालिकों से बकाए राशि को जमा करने में रियायत प्रदान करना है। ताकि बकाया रखने वाले वाहन मालिक परिवहन विभाग का बकाया राशि जमा कर इससे मुक्त हो जाए।

लाभ | Benefits

  • बिहार सर्वक्षमा योजना का लाभ बिहार में रहने वाले वाहन मालिकों को मिलेगा।
  • इस योजना के तहत वाहन मालिकों पर पडने वाले जुर्माना फीस को कम किया गया है।
  • इस योजना के तहत डिफाल्टर ट्रैक्टर-ट्रेलर के मालिक भी एकमुश्त 25000/- रुपए जमा करके निबंधन नियमित करा सकते हैं।
  • इस योजना से वाहन कर के दायरे में आएंगे।
  • इस योजना से फिटनेस फेल वाहनों का जुर्माना भी घटाया जाएगा।
  • इस योजना का लाभ उठाने के लिए 90 दिनों का समय दिया गया है।
  • अगर आवेदक एकमुश्त रकम जमा नहीं करते हैं तो वाहन मालिकों से पुराने दर पर टैक्स की रकम जुर्माने के साथ वसूली जाएगी।
  • इस योजना का लाभ किसानों को भी मिलेगा। उनके ट्रेक्टर-टेलर मालिकों को एकमुश्त जमा करने पर अर्थदंड को भी माफ किया जाएगा।
  • इस योजना का लाभ उन वाहन मालिकों को मिलेगा जो अधिसूचना के बिहार गजट में प्रकाशन की तिथि तक फिटनेस फीस के लिए डिफॉल्टर हैं।
  • सभी प्रकार के निबंधित/ अनिबंधित व्यावसायिक या मालवाहक वाहन जो एक साल पूर्व तक टैक्स डिफॉल्टर हैं, उन्हें बकाया कर के अतिरिक्त 30% अर्थदंड जमा करने पर रेगुलेट किया जाएगा।
  • इस योजना के तहत अगर वाहन एक साल से अधिक डिफॉल्टर है तो उसे बकाया टैक्स के अतिरिक्त 50% अर्थदंड जमा करने पर, उस वाहन पर जो भी अर्थदंड होगा सर्वक्षमा किया जाएगा।
  • इस योजना के तहत जिन पर नीलाम पत्र दायर है, टैक्स जमा करने पर कोर्ट से वाद समाप्त किया जाएगा।

प्रमुख विशेषताऐं | Key Features

  • 90 दिनों के लिए मिलेगा सर्वक्षमा योजना का लाभ्।
  • जुर्माने में भारी कटौती
  • एक साल से डिफॉल्टर वाहनों का 30% पेनाल्टी लेकर निबंधन।
  • फिटनेस में फेल वाहनों को 10 से 30 रुपए रोज लगेगा जुर्माना।
  • एक साल से अधिक समय से टैक्स डिफॉल्टर वाहन मालिक पर 200% की बजाए 50% जुर्माना वसुला जाएगा।
  • एकमुश्त रकम मिलने पर सर्टिफिकेट केस को परिवहन विभाग दवारा वापस लिया जाएगा।

बिहार सर्वक्षमा योजना के लिए आवेदन कैसे करें | How to apply for Bihar Sarvakshma Yojana

  • बिहार सर्वक्षमा योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक अधिकारिक वेव्साइट पे जाएं। 
  • अब आपको सर्वक्षमा योजना लिंक की खोज करनी है।
  • अब आपको दिए गए लिंक पर किल्क करना है।
  • यहां आपको सारी जानकारी भरने के बाद सबमिट बटन पे किल्क करना है।
  • यहां किल्क करते ही आपका इस योजना के लिए आवेदन कर दिया जाएगा।

आशा करता हूं आपको इस आर्टीकल के दवारा सारी जानकारी मिल गई होगी। आर्टीकल अच्छा लगे तो कोमेंट और लाइक जरुर करें।