शुष्क बागवानी योजना | Dry Gardening Scheme : रजिस्ट्रेशन | Application Form | बिहार सरकार ने राज्य के किसानों की आमदनी मे सुधार लाने के लिए शुष्क बागवानी योजना को लागु किया है| इस योजना के जरिए प्रदेश के किसानों को मेड़ पर पेड़ लगाने पर सरकार दवारा स्वसिडी दी जाती है ताकि किसानों की सिथति मे सुधार लाया जा सके| कैसे मिलेगा Dry Gardening Yojana का लाभ और इसके लिए आवेदन कैसे किया जाएगा| ये सारी जानकारी लेने के लिए आपको ये आर्टीकल अंत तक पढना होगा| Startup Yojana
DRY GARDENING YOJANA
बिहार के किसानों को आत्म-निर्भर वनाने के लिए राज्य सरकार ने शुष्क बागवानी योजना की शुरुआत की है| इस योजना के अंतर्गत किसानों को नींबू की खेती, आंवला, बेर, जामुन आदि के पेड़ लगाने पर राज्य सरकार दवारा 50% तक अनुदान दिया जाता है। जिसमे से अधिकतम अनुदान की राशि 30000 रुपए प्रति हेक्टेयर रखी गई है। लाभार्थीयों को दी जाने वाली अनुदान की राशि सीधे उनके बैंक अकाउंट मे DBT मोड के जरिए भेजी जाएगी| इस राशि का उपयोग करके आवेदक Dry Gardening Yojana का लाभ ले सकेंगे| इस योजना का लाभ लाभार्थीयों को ऑनलाइन आवेदन करके प्राप्त होगा|
About of the Dry Gardening Scheme
योजना का नाम | शुष्क बागवानी योजना |
किसके दवारा शुरू की गई | बिहार सरकार दवारा |
लाभार्थी | राज्य के किसान |
प्रदान की जाने वाली सहायता | मेड़ पर पेड़ लगाने पर सब्सिडी का लाभ देना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | horticulture.bihar.gov.in |
बिहार शुष्क बागवानी योजना का उद्देश्य
योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के किसानों को मेड़ पर पेड़ लगाने पर सरकार दवारा 50% तक का अनुदान प्रदान करना है|
शुष्क बागवानी योजना के तहत मिलने वाली सहायता
इस योजना के अंतर्गत किसानों को फल फसलों के लिए राज्य सरकार दवारा कुल लागत का 50% तक का अनुदान दिया जाएगा। जिनमे से फलों की बागवानी के लिए अधिकतम 60,000/- रुपए की लागत का 50% अनुदान (30000/- रुपए) किसानों को मिलेगा।
आपको वता दें कि शुष्क बागवानी योजना से मिलने वाले लाभ की राशि लाभार्थीयों को कुल 03 वर्षों के लिए दी जाएगी। जिसका अनुपात 60:20:20 होगा। जिसमे से पहले साल किसानो को 18000/- रुपए, दूसरे साल किसान को 6000/- रुपए और तीसरे साल किसानो को 6000/- रुपए दिए जाएंगे। इस तरह लाभार्थी किसानों को कुल 30000/- रुपए का अनुदान मिलेगा। किसान इस योजना के लिए 0.1 हेक्टेयर से अधिकतम 4 हेक्टेयर जमीन के लिए अनुदान प्राप्त कर सकेंगे|
Dry Gardening Scheme के लिए बागवानी हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश
आंवला, बेर, कटहल, जामुन, बेल, अनार, नींबू , मीठा नींबू की खेती पर अनुदान के लिए किसान कितना पेड़ खरीद सकते हैं और बागवानी में पौधों से पौधों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, ये सारी जानकारी आवेदक को चार्ट के जरिए मिलेगी|
S.No. | पेड़ | पेड़ से पेड़ के बीच की दूरी | पेड़/ पौधों की संख्या (प्रति हेक्टेयर ) | अंश की राशि |
1. | बेल | 8×8 | 156 | 0 |
2. | जामुन | 8×8 | 156 | 0 |
3. | कटहल | 10×10 | 100 | 0 |
4. | आनार | 5×5 | 400 | 0 |
5. | नींबू | 5×5 | 400 | 0 |
6. | बेर | 6×6 | 278 | 0 |
7. | आंबला | 6×6 | 278 | 0 |
8. | मीठा नींबू | 5×5 | 400 | 0 |
NOTE – दिए गए चार्ट के अनुसार किसान प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या व पौधों के बीच के दूरी के हिसाब से खेत में इन पेड़ों को लगाकर अच्छी आमदनी कर सकेंगे, इसके साथ ही वे बिहार सरकार द्वारा वृक्षारोपण पर सरकारी सब्सिडी का लाभ भी प्राप्त कर सकेंगे|
बिहार शुष्क बागवानी योजना के लिए पात्रता
- आवेदक को बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए|
- लाभार्थी किसान होना चाहिए|
- किसान के पास न्यूनतम1 हेक्टेयर जमीन होनी चाहिए|
- किसान के खेत में ड्रिप सिंचाई उपकरण का संस्थापन अनिवार्य रूप से होना चाहिए।
- खेतों में सूक्ष्म सिंचाई का होना आवश्यक होना चाहिए|
- आवेदक का बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए|
शुष्क बागवानी योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- स्थायी प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जमीनी दस्तावेज
- बैंक खाता
- पासपोर्ट साइज फ़ोटो
- मोबाइल नम्वर
Bihar Dry Gardening Yojana के लाभ
- शुष्क बागवानी योजना को बिहार राज्य के किसानों के कल्याण के लिए शुरू किया गया है|
- इस योजना के जरिए किसानों को नींबूकी खेती, आंवला, बेर, जामुन आदि के पेड़ लगाने पर राज्य सरकार दवारा 50% तक अनुदान दिया जाता है।
- लाभार्थी किसानों को दी जाने वाली अनुदान की राशि उनके बैंक खाते मे भेजी जाती है|
- इस योजना का लाभ पाकर किसान आर्थिक रूप से मजबूत बनेगी|
- इस योजना को पूरे राज्य मे चलाया गया है, ताकि पात्र किसानों को शुष्क बागवानी योजना का लाभ मिल सके|
- Bihar Dry Gardening Yojana का लाभ लेने के लिए किसान ऑनलाइन मोड के जरिए आवेदन कर सकते हैं|
शुष्क बागवानी योजना की मुख्य विशेषताएं
- किसानों की आय मे सुधार लाना
- मेड़ पर पेड़ लगाने पर किसानों को सब्सिडी का लाभ देना
- योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को प्रेरित करना
- पात्र लाभार्थीयों को आत्म-निर्भर व सशक्त वनाना|
How to Registration for the Dry Gardening Scheme
- सवसे पहले आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट पे जाना होगा|
- उसके बाद आपको योजनाओं का लाभ लेने हेतु आवेदन करे के विकल्प पे किलक करना है|
- उसके बाद आपके सामने योजनाओं की सूची खुल जाएगी|
- इस सूची मे आपको “सूक्ष्म सिंचाई आधारित शुष्क बागवानी योजना” हेतु आवेदन करे के बटन पे किलक करना है|
- अब आपके सामने अगला पेज खुल जाएगा|
- उसके बाद आपको “मै ऊपर दिए गये जानकारी से सहमत हूँ तथा योजना का लाभ लेने हेतु दिए गये शर्तों का पालन करूँगा/करुँगी” वाले बॉक्स मे टिक करना है|
- फिर आपको Agree and Continue के बटन पे किलक कर देना है|
- उसके बाद आपको आवेदन संख्या दर्ज करनी है और सर्च के बटन पे किलक कर देना है|
- अब आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा|
- इस फॉर्म मे आपको पुछी गई सारी जानकारी ध्यान से भरनी है, और आवश्यक दस्तावेजों को भी अपलोड करना है|
- सारी जानकारी भरने के बाद आपको अंत मे Submit के बटन पे किलक कर देना है|
- इस प्रक्रिया का पालन करके आपके दवारा योजना के अंतर्गत ऑनलाइन मोड के जरिए सफलतापूर्वक आवेदन कर दिया जाएगा|
Dry Gardening Scheme – Helpline Number
आशा करतय हूँ आपको इस आर्टीकल के दवारा सारी जानकारी मिल गई होगी| आर्टीकल अच्छा लगे तो कॉमेट और लाइक जरूर करे|