परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति योजना | पूरी जानकारी | कैसे करें आवेदन

परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति योजना | Family Planning Indemnity Yojana

 

उत्तर प्रदेश सरकार दवारा पुरुष और महिला नसबंदी पर विश्वास कायम रखने के लिए परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति योजना को लागू किया गया है। इस योजना के तहत राज्य में अगर नसबंदी असफल होती है तो आवेदक को दो गुना धनराशि दी जाएगी। अब असफल नसबंदी होने पर 30,000/- के बजाय 60,000/- रुपये दिए जाने का प्रावधान है। धनराशि का 60% अंश केंद्र और 40% अंश राज्य सरकार देगी। अप्रैल 2019 के बाद हुई नसबंदी के असफल मामलों को शामिल किया जाएगा। इस योजना के तहत राज्य के सभी जिलों की स्वास्थ्य इकाईयों में दीवार पेंटिंग कराई जाएगी, जिससे लोगों को जागरूक किया जाएगा। नसबंदी के बाद अस्पताल या घर में सात दिन के अंदर लाभार्थी की मृत्यु होने पर आश्रित को दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिलती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर अब चार लाख रुपये कर दिया गया है। आठ से 30 दिन के भीतर मौत होने पर 50 हजार के स्थान पर एक लाख रुपये की क्षतिपूर्ति धनराशि आवेदक को दी जाएगी।

आइए अब जानते हैं, पुरुष और महिला नसबंदी क्या है, और दोनों को नंसबदी के लिए कितनी राशी मिलती है।      

पुरुष नसबंदी | Male Sterilisation

नसबंदी अपनाने वाले पुरुष को 3000/- रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। पुरुष नसबंदी (Male Sterilisation) परिवार नियोजन की एक विधि है। ये महिला के लिए पुरुष द्वारा अपनाई गई गर्भनिरोध प्रक्रिया है। जिसमें सर्जरी के द्वारा उस नली (tube) को बंद कर दिया जाता है जिससे स्पर्म या शुक्राणु बाहर आते हैं। ये गर्भ निरोध की एक स्थाई विधि है। जिससे महिला के गर्भवती नहीं होती। इससे उनकी लव लाइफ ज्यादा स्वाभाविक हो जाती है।

महिला नसबंदी | Female Sterilisation

महिला को नसबंदी अपनाने पर 2,000/- रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। गर्भावस्था को रोकने के लिए महिला नसबंदी एक स्थायी प्रक्रिया है। यह फैलोपियन ट्यूब को अवरुद्ध करके काम करता है। जब महिलाएं बच्चे नहीं पालती हैं, तो नसबंदी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यह पुरुष नसबंदी (पुरुष नसबंदी) की तुलना में थोड़ी अधिक जटिल और महंगी प्रक्रिया है।      

उद्देश्य | An Objective

परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति योजना का मुख्य उद्देश्य महिला और पुरुष दवारा करवाई गई नसंबदी अगर असफल होती होती है, तो उस क्षतिपूर्ति का सुधार करने के लिए आवेदक को दी जाने वाली राशी को दोगुना किया जाएगा।

पात्रता | Eligibility  

  • महिला और पुरुष
  • लाभार्थी की उम्र 22 वर्ष से कम ना हो।
  • लाभार्थी की एक संतान हो।
  • मानसिक तौर पर बिमार न हो।
  • लोगों को जागरुक करना

महत्वपूर्ण दस्तावेज |  Important documents

  • आधार कार्ड
  • स्थायी प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता
  • पासपोर्ट साइज फोटो

लाभ | Benefits

  • परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के स्थायी नागरिकों को प्राप्त होगा।
  • इस योजना का लाभ महिलाओं और पुरुष दोनों को मिलेगा।
  • इस योजना के तहत राज्य के वे सभी आवेदक पात्र हैं, जो नंसवदी करवाना चाह्ते हैं।
  • इस योजना के तहत अगर नंसवदी असफल होती है तो राज्य सरकार दवारा धनराशी दौगुनी दी जाएगी।
  • धनराशि का 60% अंश केंद्र सरकार और 40% अंश राज्य सरकार दवारा दिया जाएगा।
  • इस योजना से स्वास्थ्य इकाईयों में दीवार पेंटिंग लोगों को जागरूक किया जाएगा।
  • इसके अलावा अस्पताल या घर में सात दिन के अंदर अगर लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तव उसके परिवार को मिलने वाली राशी को 02 लाख रुपये से वढाकर 4 लाख कर दिया गया है।
  • अगर आवेदक की 08 से 30 दिन के भीतर मौत होती है तव उसके परिवार को 50 हजार के स्थान पर 01 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति धनराशि दी जाएगी।
  • इस योजना का लाभ अप्रैल 2019 के बाद असफल हुई नसंवदी करबाने वाले आवेदको को मिलेगा।
  • इस योजना से लाभार्थी का आर्थिक पक्ष मजबूत होगा।

परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति योजना के लिए आवेदन कैसे करें | How to apply for Family Planning Indemnity yojana

  • परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति योजना का लाभ लेने के लिए नजदीकी अस्पताल में जाएं।
  • अब आवेदक को इस योजना के लिए फार्म भरवाया जाएगा।
  • आवेदक को अपना नाम/ पता/ बैंक खाता आदि विवरण भरने होगें।
  • सारी जानकारी भरने के वाद आवेदक को इस फार्म को वहां के अधिकारी को सबमिट करवाना है।
  • उसके वाद आवेदक की नसंवदी की जाएगी।
  • अगर नसंवदी फैल होती है, तब आवेदक को 30,000 रुपये की वजाय 60,000/- रुपये की धनराशी दी जाएगी।
  • आवेद्क को दी जाने वाली धनराशी उसके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
  • इस तरह आवेदक को इस योजना का लाभ प्राप्त हो जाएगा।

आशा करता हूं आपको इस आर्टीकल के दवारा सारी जानकारी मिल गई होगी। आर्टीकल अच्छा लगे तो कोमेंट और लाइक जरुर करें।