Haryana One Time Settlement Yojana : टैक्स पेमेंट मे छूट प्रदान करने के लिए हरियाणा सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम की शुरुआत की है | योजना के माध्यम से व्यापारियों के GST की बची हुई पेमेंट के लिए उन्हे छूट अर्थात डिस्काउंट प्रदान किया जाएगा| कैसे मिलेगा योजना का लाभ और इसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा| उसके लिए आपको ये आर्टीकल अंत तक पढना होगा |
One Time Settlement Yojana 2024
हरियाणा के व्यापारियों के लिए राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को शुरू किया है | इस योजना के जरिए करदाताओं को बकाया कर, ब्याज और जुर्माने का केवल 30% या 50% ही भुगतान करना होगा। जिसके लिए आवेदक आबकारी व कराधान विभाग के संबंधित कार्यालय में अपना आवेदन जमा कर सकेंगे। आवेदन के साथ उन्हे बकाया कर की राशि का 25% जमा करना होगा और शेष राशि का भुगतान 18 महीने की किश्तों में किया जाएगा|
वन टाइम सेटलमेंट योजना का अवलोकन
योजना का नाम | One Time Settlement Yojana |
किसके दवारा शुरू की गई | हरियाणा सरकार दवारा |
लाभार्थी | राज्य के व्यापारी |
प्रदान की जाने वाली सहायता | टैक्स पेमेंट मे छूट प्रदान करना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन, ऑफ़लाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://haryanatax.gov.in/ |
हरियाणा वन टाइम सेटलमेंट योजना का उद्देश्य
करदाताओं के लिए कर व्यवस्था को आसान बनाने के लिए करदाताओं को अपनी कर देनदारियों का शीघ्र निपटान करने में मदद करना है, ताकि टैक्स पेमेंट मे उन्हे छूट मिल सके |
One Time Settlement Scheme Important Dates
आवेदन करने की आरंभ तिथि | जनवरी 2024 |
आवेदन भरने की अंतिम तिथि | 30 मार्च 2024 |
वन टाइम सेटलमेंट योजना का लाभ लेने वाले करदाता
- आबकारी और कराधान विभाग में जिन करदाताओं का कोई विवाद चल रहा है।
- ऐसे करदाता जिन्हे करों के संबंध में कोई आपत्ती है|
- जिनके पास जीएसटी लागू होने से पहले की देनदारियां हैं।
OTS के तहत करों की श्रेणियाँ
Haryana One Time Settlement Scheme के तहत करों की चार श्रेणियाँ हैं –
- पहली श्रेणी – विवादित कर मामले जिनमें से कर राशि 50 लाख रुपये तक है। उस सिथति मे करदाता को बकाया कर राशि का 30% का ही भुगतान करना होगा।
- दूसरी श्रेणी – विवादित कर मामले जिनमें कर राशि 50 लाख रुपये से अधिक है। उस सिथति मे करदाता को बकाया कर राशि का 50% का भुगतान करना होगा।
- तीसरी श्रेणी – बकाया कर मामले जिनमें कर राशि 50 लाख रुपये तक है। ऐसे मे करदाता को बकाया कर राशि का 40% भुगतान करना पडेगा|
- चौथी श्रेणी – बकाया कर मामले जिनमें कर राशि 50 लाख रुपये से अधिक है। उन मामलों में करदाता को बकाया कर राशि का 60% भुगतान करना अनिवार्य है |
HR One Time Settlement Scheme के लिए पात्रता
- आवेदक को हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए |
- योजना का लाभ राज्य के व्यापारी ले सकेंगे |
- आवेदक की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए |
- व्यापारी को टैक्स श्रेणी मे शामिल होना चाहिए |
वन टाइम सेटलमेंट योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- जीएसटी दस्तावेज
- टैक्स से सबंधित दस्तावेज
- ITR
- पासपोर्ट साइज की फोटो
- फोन नंबर
- ईमेल आईडी
One Time Settlement Yojana के लाभ
- हरियाणा सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम की शुरुआत की है |
- One Time Settlement Yojana के लिए 30 जून 2017 तक की अवधि के अंतर्गत जो भी बकाया राशि होगी, उसके निपटान का अवसर लोगों को प्रदान किया जाएगा|
- इस योजना के माध्यम से वैल्यू एडेड टैक्स के अंतर्गत 7 अलग-अलग टाइप के टैक्स की समस्याओं का जल्द से जल्द निपटान किया जा सकेगा|
- जो विवादित टैक्स कैटेगरी होंगी उसके लिए 50 लाख रुपए से कम की आउटस्टैंडिंग पर 30% और 50 लाख से ज्यादा की अमाउंट की आउटस्टैंडिंग पर टैक्स पेयर को 50% की पेमेंट की जाएगी |
- योजना के अंतर्गत ऐसे टैक्स पेयर जिनकी टैक्स आउटस्टैंडिंग 10 लाख से ज्यादा नहीं है उन्हें साल 2024 में 30 मार्च तक पूरा पैसा एक साथ ही जमा करन पडेगा |
- अगर 10 लाख से लेकर के 25 लाख की टैक्स आउटस्टैंडिंग टैक्स पेयर की है तो आवेदक को 02 किस्तों में 50-50 % की किस्त में बची हुई पेमेंट को जमा करना पडेगा |
- अगर आवेदक की 25 लाख से ज्यादा आउटस्टैंडिंग है तो 90 दिन के टाइम पीरियड में पहली किस्त के तौर पर 40 परसेंट पैसा और अगले 90 दिन के टाइम पीरियड में दूसरी किस्त के तौर पर 30% पैसा और अगले 90 दिन के टाइम पीरियड में आखिरी किस्त के तौर पर 30% पेमेंट का भुगतान करना होगा |
- वन टाइम सेटलमेंट के लिए सरकार को 46000 करोड रुपए टैक्स के तोर पर हासिल हुए हैं | यह आकंडा साल 31 मार्च 2024 में तक 66000 करोड रुपए तक पहुंच सकता है।
वन टाइम सेटलमेंट योजना की विशेषताऐं
- करदाताओं की कर देनदारियों का शीघ्र निपटारा करना
- कर संग्रह में वृद्धि लाना
- करदाताओं को कर कानूनों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना
- करदाताओं के लिए कर व्यवस्था को आसान बनाना |
One Time Settlement Yojana Registration
- आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट पे जाना होगा |
- उसके बाद आपको “One Time Settlement Yojana” के लिंक पे किलक करना है |
- अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन फार्म खुल जाएगा|
- आपको ये फार्म ध्यान से भरना है और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने हैं |
- उसके बाद आपको अंत मे Submit के बटन पे किलक कर देना है |
One Time Settlement Yojana Application Form
- आवेदक को उत्पाद एवं कराधान विभाग कार्यालय मे जाना होगा |
- उसके बाद आपको वहाँ के अधिकारी से One Time Settlement Yojana का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना है |
- फिर आपको ये फार्म भरना है और मांगे गए दस्तावेज फार्म के साथ अटैच करने हैं |
- सारी जानकारी भरने के बाद आपको ये फार्म वहाँ पे जमा करवा देना है जहाँ से आपने इसे प्राप्त किया था |
HR One Time Settlement Scheme Helpline Number
जिन लाभार्थियों को योजना के सबंध मे किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड रहा अहै तो वे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं – 0172-4112222 |
आशा करता हूं आपको इस आर्टीकल के दवारा सारी जानकारी मिल गई होगी। आर्टीकल अच्छा लगे तो कोमेंट और लाइक जरुर करे।