हरियाणा सरकार ने राज्य के अविवाहित लोगों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए अविवाहित पेंशन योजना को लागु किया है| इस योजना के माध्यम से राज्य के अविवाहित पुरुष और महिलाओं को हर महीने पेंशन दी जाएगी, ताकि उन्हे आर्थिक खर्चों के लिए दूसरों पर निर्भर न रहना पडे| कैसे मिलेगा Unmarried Pension Yojana का लाभ और इसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा| ये सारी जानकारी लेने के लिए आपको ये आर्टीकल अंत तक पढना होगा|
HARYANA UNMARRIED PENSION YOJANA
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने राज्य के अविवाहित पुरुष और महिलाओं के हितों का ध्यान रखते हुए अविवाहित पेंशन योजना को शुरू किया है| इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के जिन पुरुष और महिलाओं की शादी नही हुई है और जिनकी आयु 45 से 60 साल के बीच है, ऐसे सभी लाभार्थीयों को राज्य सरकार दवारा हर महीने पेंशन प्रदान की जाएगी| पेंशन की राशि आवेदक के बैंक खाते मे DBT मोड के जरिए भेजी जाएगी| इस योजना के लागू होने से प्रदेश के 1.25 लाख लोगों को पेंशन का लाभ मिलेगा| आपको वता दें कि हरियाणा सरकार अब तक नागरिकों को बुढ़ापा, विधवा और दिव्यांग पेंशन दे रही थी| लेकिन अब अविवाहित पेंशन योजना को पूरे राज्य मे चलाया जाएगा, ताकि पात्र लाभार्थी Unmarried Pension Yojana का लाभ आसानी से प्राप्त कर सकेगे |
About of the Haryana Unmarried Pension Yojana
योजना का नाम | अविवाहित पेंशन योजना |
किसके दवारा शुरू की गई | हरियाणा सरकार दवारा |
लाभार्थी | राज्य के अविवाहित नागरिक |
प्रदान की जाने वाली सहायता | पेंशन प्रदान करना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन / ऑफ़लाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | pension.socialjusticehry.gov.in |
अविवाहित पेंशन योजना के तहत मिलने वाली पेंशन राशि
हरियाणा सरकार बुढ़ापा पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों को 3000/- रुपये की पेंशन देती है| इसी तरह अविवाहित पेंशन योजना के तहत इतनी ही रकम अविवाहित नागरिको को दी जा सकती है| इस वात की पुष्टि मुख्यमंत्री जी ने योजना को शुरू करते वक्त की है|
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना का उद्देश्य
योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के अविवाहित नागरिको को पेंशन प्रदान कर उन्हे आर्थिक रुप से सशकत वनाना है|
Haryana Unmarried Pension Yojana के लिए पात्रता
- आवेदक को हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए|
- अविवाहित पुरुष और महिला योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे|
- आवेदक की आयु 45 वर्ष से लेकर 60 वर्ष होनी चाहिए|
- लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय ₹180000 से कम होनी चाहिए|
- आवेदक का बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए|
अविवाहित पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- स्थायी प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता
- पासपोर्ट साइज फ़ोटो
- मोबाइल नमवर
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के लाभ
- अविवाहित पेंशन योजना का लाभ हरियाणा राज्य के नागरिको को प्रदान किया जाएगा|
- इस योजना के जरिए राज्य के अविवाहित नागरिको को हर महीने सरकार दवारा पेंशन प्रदान की जाएगी|
- इस योजना का लाभ प्रदेश के 25 लाख लाभार्थियों को प्रदान किया जाएगा|
- Unmarried Pension Yojana का लाभ पाकर राज्य के अविवाहित पुरुष और महिलाओं कि आर्थिक सिथति वेहतर वनेगी|
- इस योजना से अब पात्र नागरिक अब अपनी आर्थिक जरुरतों को पूरा कर सकेंगे|
- ये योजना अविवाहित नागरिको के जीवन स्तर को वेहतर वनाएगी|
- इस योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन व ऑफ़लाइन मोड के जरिए स्वीकार किए जा सकेंगे|
अविवाहित पेंशन योजना की मुख्य विशेषताऐं
- राज्य के अविवाहित नागरिको को पेंशन प्रदान करना
- पेंशन की राशि आवेदक के बैंक खाते मे जमा करना
- पात्र नागरिको को आत्म-निर्भर व सशकत वनाना|
Online Registration for the Haryana Unmarried Pension Yojana
- सवसे पहले आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट पे जाना होगा|
- अब आपको Apply for Pension Scheme के विकल्प पे किलक करना है|
- उसके बाद आपको “क्याआप स्वयं आवदेन करना चाहते है” के लिंक पे किलक करना है|
- अब आपके सामने अगला पेज खुल जाएगा|
- फिर आपको “Click here to download pension form”के बटन पे किलक करना है|
- उसके बाद आपको “Unmarried Pension Yojana”के विकल्प पे किलक करना है|
- अब आपके सामने आवेदन फॉर्म PDF मे खुल जाएगा|
- इस फार्म को आपको डाउनलोड करना है, फिर इसका प्रिन्ट आउट आपको ले लेना है|
- अब आपको य फार्म ध्यान से भरना होगा और आवश्यक दस्तावेज भी फार्म के साथ अटैच करने होंगे|
- सारी प्रक्रिया हो जाने के बाद आपको ये फार्म सवंधित विभाग मे जाकर जमा करवा देना है|
- इस तरह आपके दवारा योजना के अंतर्गत सफलतापूर्वक आवेदन कर दिया जाएगा|
Offline Registration for the Haryana Unmarried Pension Yojana
- सवसे पहले आवेदक को किसी भी / अंत्योदय भवन/ नजदीकी कॉमन सर्विस केंद्र या अटल सेवा केंद्र मे जाना होगा|
- उसके बाद आपको वहाँ पे काम करने वाले अधिकारी को “Unmarried Pension Yojana” के लिए आवेदन करने के लिए कहना है|
- अब अधिकारी दवारा इस योजना का आवेदन फार्म डाउनलोड करके प्रिन्ट किया जाएगा, उसके बाद आपसे फार्म के साथ अटैच करने के लिए दस्तावेज मांगे जाएंगे|
- फिर इस फार्म को सबमिट करने के लिए आपसे आवेदन शुल्क मांगा जाएगा|
- इसके बाद आपको रसीद दे दी जाएगी| जिसे आपको संभाल के रखना है|
- इस तरह Haryana Unmarried Pension Yojana के अंतर्गत ऑफ़लाइन मोड के जरिए फार्म भर दिया जाएगा|
Haryana Unmarried Pension Yojana – Helpline Number
- 0172-2715090
आशा करता हूँ आपको इस आर्टीकल के दवारा सारी जानकारी मिल गई होगी| आर्टीकल अच्छा लगे तो कॉमेट और लाइक जरुर करे|
Last Updated on September 2, 2023 by Abinash