हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2022 | Viklang Pension : ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन | एप्लीकेशन फॉर्म

|| Haryana Viklang Pension Yojana | हरियाणा मुख्यमंत्री विकलांग पेंशन योजना | HR Viklang Pension Scheme Online Registration | Application Form || हरियाणा सरकार दवारा राज्य के विकलांग व्यक्तियों के जीवन स्तर मे सुधार लाने के लिए विकलांग पेंशन योजना को लागू किया गया है| जिसके माध्यम से विकलांग व्यक्तियों को सरकार दवारा हर महीने आर्थिक सहायता पेंशन के रूप मे प्रदान की जाती है| जिसकी मदद से इन व्यक्तियों को आर्थिक तंगी का सामना नही करना पडेगा और न ही दूसरों पर निर्भर रहना पडेगा| कैसे मिलेगा इस योजना का लाभ और इसके अंतर्गत आवेदन कैसे किया जाएगा| ये सारी जानकारी लेने के लिए आपको ये आर्टीकल अंत तक पढ्ना होगा| तो आइए जानते हैं – हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के वारे मे| 

Haryana Viklang Pension Yojana

Haryana Viklang Pension Yojana

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना राज्य सरकार दवारा विकलांग व्यक्तियों के लिए चलाई गई विशेष योजना है| जिसके अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों को सरकार दवारा आर्थिक मदद की जाती है| जिसमे से सरकार द्वारा प्रतिमाह 1800 रूपये की पेंशन धनराशि पात्र लाभार्थीयों को प्रदान की जाती है| लाभार्थीयों को प्रदान की जाने वाली ये सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते मे जमा की जाती है| जिसकी मदद से विकलांग व्यक्ति पेंशन प्राप्त करके अच्छे से जीवनयापन कर सकेंगे और अपनी आर्थिक ज़रूरतों को भी पूरा कर सकेंगे| योजना का लाभ उठाने के लिए विकलांगता का सर्टिफिकेट 60% से लेकर 100% तक होना चाहिए| आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष की होनी चाहिए | इस आधार पर ही पात्र लाभार्थीयों को उनकी विकलांगता के हिसाब से ये पेंशन दी जाएगी| योजना का लाभ लेने के लिए पात्र लाभार्थी ऑनलाइन मोड के जरिये आवेदन कर सकते हैं|

योजना के मुख्य पहलु

  • इस योजना के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों को पेंशन हर महीने प्रदान की जाएगी|
  • राज्य सरकार दवारा इस योजना को पूरे राज्य मे शुरू किया गया है, ताकि योजना का लाभ पात्र लाभार्थी तक पहुचाया जा सके|
  • इस योजना को समाजिक न्याय और आधिकारिकता विभाग दवारा चलाया गया है|
  • कोई भी विकलांग व्यक्ति जो 60% तक अक्षम/विकलांग है वह इस योजना के तहत आवेदन कर सकता है|

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का अवलोकन

योजना का नामहरियाणा विकलांग पेंशन योजना
विभागसमाजिक न्याय और आधिकारिकता विभाग
किसके दवारा शुरू की गईहरियाणा सरकार दवारा
लाभार्थीराज्य के विकलांग व्यक्ति
प्रदान की जाने वाली सहायताविकलांग व्यक्तियो को सरकार दवारा आर्थिक सहायता प्रदान करना है|
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइटsocialjusticehry.gov.in

विकलांग पेंशन योजना के तहत पेंशन भुगतान (वर्ष, लाभार्थी, बजट, व्यय) 

वर्ष

लाभार्थीयों की संख्याबजट

व्यय

2013-14

1,39,884106.37

106.37

2014-15

1,36,347171.36

171.36

2015-16

1,41,462219.35

219.35

2016-17

1,44,226252.43

252.43

2017-18

1,51,932309.49

296.78

2018-19

1,60,433352.98

352.94

2019-20

1,71,922406.42

406.42

2021-22

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हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य

योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के विकलांग व्यक्तियो को सरकार दवारा हर महीने पेंशन की राशि उनके बैंक खाते मे पहुचाना है|

विकलांग पेंशन योजना हरियाणा के लिए पात्रता

  • आवेदक को हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए|
  • आवेदक विकलांग होना चाहिए|
  • लाभार्थी की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए|
  • आवेदक कम से कम 3 वर्ष की अवधि से राज्य में रह रहा होना चाहिए|
  • विकलांग व्यक्ति की विकलांगता का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है जिसमें उसे 60% से लेकर 100% विकलांग होना अनिवार्य है।
  • शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
  • वह व्यक्ति भी योजना का लाभ उठा सकते हैं जिन्हें बहुत कम दिखाई देता है या बिल्कुल अंधे हैं|
  • पोलियो ग्रस्त, कुष्ट रोग अथवा किसी दुर्घटना में विकलांग हुआ व्यक्ति इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र है|
हरियाणा मुख्यमंत्री विकलांग पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
  • आधार कार्ड
  • आवासीय प्रमाण पत्र
  • वोटर आईडी
  • राशन कार्ड
  • विकलांगता का सर्टिफिकेट
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लाभ
  • विकलांग पेंशन योजना का लाभ हरियाणा राज्य के विकलांग नागरिकों को प्रदान किया जाएगा|
  • इस योजना के तहत विकलांग व्यक्तियों को सरकार दवारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • लाभार्थी को योजना के जरिये 1800/- रूपए की आर्थिक मदद की जाएगी
  • योजना की राशि को लाभार्थी के बैंक खाते मे स्थानातरित किया जाएगा|
  • योजना का लाभ सभी आयु के व्यक्ति उठा सकते हैं|
  • यह योजना राज्य सरकार की कल्याणकारी योजना में से एक है।
  • योजना के तहत लाभ पाने हेतु व्यक्ति की विकलांगता 60-100% के बीच होनी चाहिए।
  • विकलागं पेशन योजना के अतंर्गत लिंग, बीपीएल श्रेणी आदि के आधार पर अलग-अलग पात्रता अनुसार विभिन्न आर्थिक लाभ प्रदान किया जाएगा|
  • योजना का लाभ लाभार्थी आधिकारिक वेबसाइट पे जाकर ऑनलाइन आवेदन करके प्राप्त कर सकते हैं|
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना की मुख्य विशेषताएँ
  • विकलांग व्यक्तियों के जीवन स्तर मे सुधार लाना
  • सरकार दवारा विकलांग व्यक्तियों को हर महिने पेंशन प्रदान करना
  • पात्र लाभार्थीयों को आत्म-निर्भर व सशक्त वनाना|
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लिए कैसे करे आवेदन

Haryana Viklang Pension

  • इस फार्म मे आपको दी गई सारी जानकारी ध्यानपूर्वक भरनी है|
  • उसके बाद जरूरी दस्तावेज फॉर्म के साथ अटैच करने हैं|
  • सारी प्रक्रिया होने के बाद आपको अंत मे ये फार्म सवन्धित कार्यालय मे जाकर जमा करवा देना है|
  • इस तर ह आपके दवारा योजना के अंतर्गत सफलतापूर्वक आवेदन कर दिया जाएगा|

आशा करता हूँ आपको इस आर्टीकल के दवारा सारी जानकारी मिल गई होगी| आर्टीकल अच्छा लगे तो कोमेट और लाइक जरूर करे|