|| MP Kalyani Vivah Sahayata Yojana | मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना | Kalyani Vivah Sahayata Scheme registration | Application Form Download ||मध्य प्रदेश सरकार दवारा राज्य की बेटियो को समाजिक सुरक्षा प्रदान करने और उन्हे सशक्त वनाने के लिए कल्याणी विवाह सहायता योजना को लागू किया गया है| जिसके माध्यम से प्रदेश की कन्याओं को विवाह के लिए सरकार दवारा आर्थिक मदद की जाती है| ये आर्थिक मदद लाभार्थी कन्याओ को विवाह मे होने वाले खर्चों की पूर्ती के लिए की जाती है, ताकि लाभार्थी के परिवारवालो को किसी पर मौहताज न रहना पडे| कैसे मिलेगा इस योजना का लाभ और इसके अंतर्गत आवेदन कैसे किया जाएगा| ये सारी जानकारी लेने के लिए आपको ये आर्टीकल अंत तक पढ्ना होगा| तो आइए जानते हैं – कल्याणी विवाह सहायता योजना के वारे मे|
Kalyani Vivah Sahayata Yojana
कल्याणी विवाह सहायता योजना को मध्य प्रदेश सरकार दवारा राज्य की बेटियो के कल्याण के लिए शुरू किया गया है| जिसके अंतर्गत प्रदेश मे आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के परिवारो की कन्याओ को शादी के लिए आर्थिक सहायता सरकार दवारा पहुचाई जाती है| लाभार्थीयों को दी जाने वाली धन राशि 2,00,000/- रूपए निर्धारित की गई है| जिसमे से ये राशी सीधे लाभार्थी के बैंक खाते मे पहुचाई जाती है| इस योजना से कन्याओं की शादी धूमधाम से हो सकेगी और आर्थिक परेशानी को दूर करके पात्र कन्याएँ नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकेगी| अव लाभार्थी के माता-पिता को अपनी पुत्री का विवाह कराने के लिए ऋण लेने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उनको आर्थिक सहायता मुहैया करवाएगी| आपको वता दे कि कल्याणी विवाह सहायता योजना का लाभ लाभार्थी दवारा एक वार ही उठाया जा सकेगा|
योजना के तहत प्रदान की जाने वाली सहायता
- मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कल्याणी के विवाह करने पर 2,00,000/- रूपए की आर्थिक सहायता प्रोत्साहन के रूप में प्रदान की जाती है|
- इसके अलावा विवाह न करने वाली कल्याणी महिला को प्रतिमाह 300/- से लेकर 500/- रुपय तक की आर्थिक सहायता पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी|
- पात्र लाभार्थीयों को मिलने वाली ये आर्थिक मदद DBT के माध्यम से उनके बैंक अकाउंट मे जमा की जाएगी|
कल्याणी विवाह सहायता योजना का बजट
मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के तहत 20 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है| इस राशि को खर्च करके ही पात्र लाभार्थीयों को योजना का लाभ मिलेगा|
MP कल्याणी विवाह सहायता योजना का अवलोकन
योजना का नाम | कल्याणी विवाह सहायता योजना |
किसके दवारा शुरू की गई | मध्य प्रदेश सरकार दवारा |
लाभार्थी | शादी करने वाली कन्याएँ |
प्रदान की जाने वाली सहायता | लाभार्थी कन्याओं को शादी के लिए आर्थिक मदद पहुचाना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | socialsecurity.mp.gov.in |
मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना का उद्देश्य
योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की उन कन्याओं को शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं|
कल्याणी विवाह सहायता योजना के लिए पात्रता
- आवेदक मध्य प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए|
- लाभार्थी कन्या होनी चाहिए|
- आवेदक का परिवार आर्थिक रूप से कमज़ोर होना चाहिए|
- लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- कन्या आयकर दाता नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक शासकीय कर्मचारी या अधिकारी नहीं होना चाहिए।
- परिवार पेंशन प्राप्त करने वाली बेटियाँ इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगी|
MP कल्याणी विवाह सहायता योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- स्थायी प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- राशन कार्ड आदि
आवश्यक दिशा-निर्देश व शर्ते
- कल्याण विवाह के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली ₹200000 की धनराशी लाभार्थी के बचत बैंक खाते में तभी भेजी जाएगी, जब वे पात्रता मानदन्डो को पूरा करेंगे|
- इस योजना का लाभ एक बार ही पूरे जीवन काल में प्राप्त किया जा सकता है।
- कल्याणी के विवाह के उपरांत यदि 7 वर्ष के अंदर यदि विवाह विच्छेद किया जाता है। तो सहायता धनराशि वापस ले ली जाएगी।
- आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात के 30 दिन के अंदर ही स्वीकृत की जानकारी प्रदान की जाएगी।
- कल्याणी विवाह योजना के अंतर्गत स्वीकृत जिला कलेक्टर द्वारा की जाएगी।
- मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना का लाभ राज्य सरकार सामाजिक न्याय एवं निशक्त कल्याण विभाग के आदेशानुसार 6 अप्रैल 2018 के बाद संपन्न हुए विवाह हेतु ही प्राप्त किया जा सकता है। 6 अप्रैल 2018 से पहले हुए विवाह के लिए इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकेगा|
मध्य प्रदेश कल्याणी विवाह सहायता योजना के लाभ
- मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना का संचालन किया गया है।
- इस योजना के जरिये प्रदेश की बेटियों को विवाह के अवसर पर ₹200000 की प्रोत्साहन राशि उनके बैंक खाते में जमा की जाएगी|
- यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जमा होगी|
- पात्र लाभार्थी इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए जिले के कलेक्टर/संयुक्त संचालक/उपसंचालक/सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण को निर्धारण प्रपत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।
- यह योजना प्रदेश की बेटियों की आर्थिक स्थिति सुधारने में कारगर साबित होगी।
- इस योजना से बेटियों के माता-पिता को अपनी पुत्री का विवाह कराने के लिए किसी से भी ऋण लेने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब सरकार दवारा बेटी कि शादी कि ज़िम्मेदारी को उठाया जाएगा|
- कल्याणी विवाह सहायता योजना से कन्याओ की शादी अब आर्थिक तंगी के चलते नही रुकेगी|
- यह योजना प्रदेश की बेटियों की आर्थिक स्थिति सुधारने में कारगर साबित होगी|
- ये योजना बेटियों को लेकर लोगो की नकारात्मक सोच को बदलने मे मुख्य भूमिका निभाएगी|
कल्याणी विवाह सहायता योजना की मुख्य विशेषताएँ
- राज्य की बेटियों को शादी के लिए प्रोत्साहित करना
- सरकार दवारा बेटियो की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना
- पात्र लाभार्थीयों को आत्म-निर्भर व सशक्त वनाना|
- राज्य की बेटियो को समाजिक सुरक्षा प्रदान करना
- बेटियों के जीवन स्तर मे सुधार लाना|
मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के लिए कैसे करे आवेदन
- सवसे पहले लाभार्थी को अपने जिले के कलेक्टर/संयुक्त संचालक/उपसंचालक, सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण के कार्यालय में जाना होगा।
- उसके बाद आपको वहां से मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
- अब आपको इस आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करनी होगी।
- फिर आपको आवेदन पत्र के साथ सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज अटैच करने होंगे।
- उसके बाद आपको यह आवेदन फॉर्म उसी कार्यालय में जमा करवाना होगा, जहां से आपने ये फार्म लिया था|
- इस तरह आप मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना के अंतर्गत सफल्तापूर्वक आवेदन कर सकेंगे।
आशा करता हूँ आपको इस आर्टीकल के दवारा सारी जानकारी मिल गई होगी| आर्टीकल अच्छा लगे तो कोमेट और लाइक जरूर करे|