MP Krishak Udhyami Yojana : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दवारा राज्य के किसानों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषक उद्यमी योजना को लागू किया गया है| जिसके जरिये कृषक के पुत्र तथा पुत्री को नया व्यवसाय स्थापित करने के लिए सरकार दवारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है| जिससे लाभार्थी का आर्थिक पक्ष मजबूत होता है और लाभार्थी की आय में सुधार आता है| कैसे मिलेगा इस योजना का लाभ और इसके अंतर्गत आवेदन कैसे किया जाता है| ये सारी जानकारी लेने के लिए आपको ये आर्टिकल अंत तक पढ़ना होगा| तो आइए जानते हैं – मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के बारे में|
MP Krishak Udhyami Yojana 2024
मध्य प्रदेश सरकार दवारा राज्य के किसानों की स्थिति को मजबूत करने और उन्हे सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना को शुरू किया गया है| जिसके जरिये किसानों के पुत्र-पुत्रियों को अपना खुद का उद्यम स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। लाभार्थीयों को दी जाने वाली सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते मे जमा की जाएगी| इस सहायता राशि से लाभार्थीयो को नया व्यवसाय स्थापित करने मे मदद मिलेगी| योजना का लाभ पात्र लाभार्थीयों को ऑनलाइन प्ंजीकरण करके प्राप्त होगा|
About of Krishak Udhyami Yojana
योजना का नाम | कृषक उद्यमी योजना |
किसके दवारा शुरू की गई | मध्य प्रदेश सरकार दवारा |
लाभार्थी | राज्य के किसान |
प्रदान की जाने वाली सहायता | नया उद्यम स्थापित करने के लिए सरकार दवारा आर्थिक सहायता प्रदान करना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन / ऑफ़लाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://msme.mponline.gov.in/ |
मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना का मुख्य उद्देश्य
योजना का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश कृषक के पुत्र तथा पुत्री को नया उद्यम स्थापित करने के लिए सरकार दवारा आर्थिक सहायता प्रदान करना है|
कृषक उद्यमी योजना के मुख्य तथ्य
मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना को कृषक के पुत्र एवं पुत्रियों को अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करने के लिए शुरू किया गया है। जिसके माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर कृषक के पुत्र व पुत्री अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करके अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकेंगे। इस योजना से सामान्य वर्ग को पूंजीगत लागत का 15% तथा BPL वर्ग को पूंजीगत लागत का 20% प्रदान किया जाएगा। जिससे कि प्रदेश के नागरिक अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रेरित होंगे। जिससे प्रदेश मे बेरोजगारी दर में भी गिरावट आएगी।
Krishak Udhyami Yojana के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता
- न्यूनतम 10 हज़ार
- अधिकतम 2 करोड़ रूपए
कृषक उद्यमी योजना मार्जिन मनी सहायता
वर्ग | पूंजीगत लागत |
समान्य वर्ग | 15% (अधिकतम 12 लाख रुपए) |
BPL वर्ग | 20% (अधिकतम 18 लाख रुपए) |
मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना ब्याज अनुदान
वर्ग | पूंजीगत लागत |
पुरुष उद्यमी | 5% |
महिला उद्यमी | 6% |
Krishak Udhyami Yojana का कार्यान्वयन
योजना का कार्यान्वयन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य पालन विभाग तथा पशुपालन विभाग द्वारा किया जाएगा। विभाग द्वारा आवेदनों को स्वीकार किया जाएगा और वित्तीय सहायता लाभार्थियों के खाते में पहुंचाई जाएगी।
कृषक उद्यमी योजना की पात्र परियोजनाएं
- उद्योग और सेवा क्षेत्र से संबंधित कृषि आधारित परियोजनाएं
- कृषि प्रसंस्करण
- खाद्य प्रसंस्करण
- कोल्ड स्टोरेज
- दूध प्रसंस्करण
- पशु का चारा
- पोल्ट्री फीड
- मछली का चारा
- कस्टम हायरिंग सेंटर
- सब्जी निर्जलीकरण
- ऊतक संवर्धन
- पशु का चारा
- पल्स मिल
- चावल फैक्ट्री
- तेल मिल
- फर्श मिल
- बेकरी
- मसाला निर्माण
- बीज ग्रेडिंग आदि
Krishak Udhyami Yojana के लिए पात्रता
- मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी
- किसानो के पुत्र- पुत्री
- लाभार्थी के पास स्वयं की कृषि भूमि होनी चाहिए।
- आवेदक आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
- योजना के लिए आवेदक केवल एक बार पात्र होगा|
- लाभार्थी की शैक्षिक योग्यता न्यूनतम 10 वीं पास होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के लिए दस्तावेज
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- स्थायी प्रमाण पत्र
- आयु का प्रमाण
- 10वीं कक्षा की मार्कशीट
- बैंक खाता
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
MP कृषक उद्यमी योजना के प्रमुख लाभ
- मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना को प्रदेश के कृषकों के पुत्र-पुत्रियों के लिए कल्याण के लिए शुरू किया गया है।
- Krishak Udhyami Yojana के अंतर्गत कृषक के पुत्र-पुत्रियों का अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है|
- पात्र लाभार्थीयों को दी जाने वाली सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते मे स्थानातरित की जाती है| जिससे लाभार्थी का आर्थिक पक्ष मजबूत होगा|
- लाभार्थीयों को मिलने वाली आर्थिक सहायता केवल नया उद्यम स्थापित करने पर ही प्रदान की जाएगी।
- योजना के अंतर्गत लाभार्थीयों को 10 लाख से लेकर 2 करोड रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- कृषक उद्यमी योजना के माध्यम से कृषक के पुत्र-पुत्री विभिन्न प्रकार के व्यवसाय शुरू कर सकेंगे|
- योजना के अंतर्गत परियोजना की पूंजीगत लागत का 15% सामान्य वर्ग को प्रदान किया जाएगा और 20% BPL वर्ग को प्रदान होगा।
- योजना के अंतर्गत गारंटी फीस प्रचलित दर से अधिकतम 7 वर्षों तक प्रदान की जाएगी।
- कृषक उद्यमी योजना का लाभ पात्र लाभार्थी अधिकारिक वेबसाइट पे जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके प्राप्त कर सकेंगे|
Krishak Udhyami Yojana की मुख्य विशेषताएँ
- कृषको के पुत्र/पुत्री को स्वयं का व्यापार शुरू करने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना|
- कृषक युवाओं को वित्तीय सहायता बैंक के माध्यम से प्रदान करना|
- कृषि आधारित परियोजनाओं को प्राथमिकता देना|
- हितग्राहियों को मार्जिनमनी की सहायता और ब्याज अनुदान प्रदान करना
- ऋण गारंटी और प्रशिक्षण शासन द्वारा दवारा उपलब्ध करवाना |
- पात्र लाभार्थीयो को न्यूनतम 10 हज़ार और अधिकतम 2 करोड़ तक की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करवाना|
MP Krishak Udhyami Yojana Registration
- सबसे पहले लाभार्थी को आधिकारिक वेबसाइट पे जाना पडेगा|
- अब आपको मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के अंतर्गत आवेदन करें के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- उसके बाद आपको अपनी आवश्यकता अनुसार विभाग का चयन करना होगा।
- फिर आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा जिसमें आपको Sign Up के ऑप्शन के अंतर्गत अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
- इस प्रक्रिया के वाद आपको Sign Up Now के बटन पर क्लिक कर देना है|
- इस तरह आपके दवारा मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के अंतर्गत सफलतापूर्वक आवेदन कर दिया जाएगा|
पोर्टल पर लॉगइन कैसे करें
- सबसे पहले लाभार्थी को आधिकारिक वेबसाइट पे जाना पडेगा|
- अब आपको मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के अंतर्गत आवेदन करें के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- उसके बाद आपको अपनी आवश्यकता अनुसार विभाग का चयन करना होगा।
- फिर आपको Login के सेक्शन के अंतर्गत योजना का चयन करना होगा।
- अब आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
- ये जानकारी दर्ज करने के बाद आपको अंत मे Submit के बटन पर क्लिक कर देना है|
- इस तरह आप पोर्टल पर लॉगिन कर पाएंगे।
आवेदन की स्थिति की जांच कैसे करें
- सबसे पहले लाभार्थी को आधिकारिक वेबसाइट पे जाना पडेगा|
- अब आपको मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के अंतर्गत आवेदन करें के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- उसके बाद आपको अपनी आवश्यकता अनुसार विभाग का चयन करना होगा।
- फिर आपको Track Application के सेक्शन के अंतर्गत Application No. दर्ज करना होगा।
- उसके बाद आपको Go के बटन पर क्लिक कर देना है|
- Go के बटन पर क्लिक करते ही एप्लीकेशन स्टेटस आपकी कंप्यूटर स्क्रीन आ जाएगा|
IFS Code कैसे सर्च करें
- सबसे पहले लाभार्थी को आधिकारिक वेबसाइट पे जाना पडेगा|
- अब आपको मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के अंतर्गत आवेदन करें के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- उसके बाद आपको अपनी आवश्यकता अनुसार विभाग का चयन करना होगा।
- फिर आपको search IFS code के सेक्शन के अंतर्गत IFS Code दर्ज करना होगा।
- उसके वाद आपको Search के बटन पर क्लिक कर देना है|
- इस तरह IFS code आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाएगा|
Krishak Udhyami Yojana Helpline Number
- 07556720200
- 07556720203
आशा करता हूं आपको इस आर्टिकल के द्वारा सारी जानकारी मिल गई होगी। आर्टिकल अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक जरूर करें।