राजस्थान बाल वाहिनी योजना 2022 | ऑनलाइन आवेदन | एप्लीकेशन फॉर्म | नियम व शर्ते

|| Bal Vahini Yojana | बाल वाहिनी योजना राजस्थान | Bal Vahini Scheme Terms and Conditions | Raj Bal Vahini Yojana Online Registration | Application Form | योजना का क्रियान्वयन ||

 

राजस्थान के स्कूल विभाग दवारा राज्य के स्कूलो मे वच्चों की सुरक्षा के लिए बाल वाहिनी योजना को लागू किया गया है| जिसके माध्यम से प्रदेश मे पढने वाले स्कूली वच्चों को सुरक्षित, सुविधाजनक एवं सुलभ वाहन व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाएगी, ताकि वच्चों को निर्धारित स्थान पर आसानी से पहुचाया जा सकेगा| इस व्यवस्था से स्कूलो मे आने वाले प्रत्येक बच्चे को सुरक्षा प्रदान होगी, ताकि वच्चे किसी भी दुर्घटना का शिकार न हो| कैसे मिलेगा इस योजना का लाभ और इसके अंतर्गत आवेदन कैसे किया जाएगा| ये सारी जानकारी लेने के लिए आपको ये आर्टीकल अंत तक पढ्ना होगा| तो आइए जानते हैं – राजस्थान बाल वाहिनी योजना के वारे मे|

Bal Vahini Yojana

Rajasthan Bal Vahini Yojana

बाल वाहिनी योजना को राजस्थान राज्य के स्कूली वच्चों की सुरक्षा को ध्यान मे रखते हुए शुरू किया गया है| जिसके अंतर्गत प्रदेश मे विद्यालयों मे पढ्ने वाले प्रत्येक वच्चे की निगरानी और उन्हे निर्धारित स्थान पर आने और ले जाने के के लिए वाहन व्यवस्था की गई है| इस योजना को सडक हादसो मे कमी लाने के लिए शुरू किया गया है| बाल वाहिनी योजना मे बच्चों को सुरक्षित स्कूल से घर और घर से स्कूल तक पहुचाने का कार्य स्कूली बसो दवारा किया जाएगा| जिस स्कूल मे बच्चा पढता है, बहाँ तक ये बसे निर्धारित समय पर पहुचेगी और बस में छात्रों को उतारने व चढने में सहायता के लिए एक परिचालक होगा। इसके अलावा विद्यालय द्वारा विद्यालय परिसर में विद्यार्थियों को चढाने उतारने के निर्धारित स्थान पर एवं विद्यालय के बाहर सड़क की ओर देखते हुए CCTB कैमरा भी लगवाये जायेंगे। बच्चों को मिलने वाली इस सुरक्षा से राज्य मे बच्चा चोरी और सडक दुर्घटनाओ मे कमी लाई जा सकेगी| जिससे बच्चों के अभिभावको की परेशानी भी कम होगी|

बाल वाहिनी योजना का क्रियान्वयन

प्रत्येक जिले में बाल वाहिनी योजना के क्रियान्वयन के लिए एक स्थाई संयोजक समिति का गठन किया गया है| ये समिति किस तरह काम करेगी, उसका विवरण इस प्रकार है –

  • समिति द्वारा यह सुनिश्चित कराया जाएगा कि विद्यालय में छात्र छात्राओं के आवागमन के लिए अनन्य रूप से बाल वाहिनी परमिट वाले वाहनों का ही प्रयोग किया होना चाहिए|
  • समिति द्वारा बाल वाहिनी वाहनों के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय, राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ (लीड एजेन्सी) परिवहन विभाग, शिक्षा विभाग इत्यादि द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पूर्णतः पालना कराई जाएगी।
  • समिति द्वारा जिले के सभी विद्यालयों के प्रमुखों के साथ प्रत्येक 6 माह में एक बार बैठक आयोजित कर बाल वाहिनी योजना की क्रियान्विति की समीक्षा की जाएगी ।
  • समिति द्वारा विद्यालयों में सड़क सुरक्षा क्लब्स को सक्रिय कराकर उनके माध्यम से बाल वाहिनी योजना की अनुपालना सुनिश्चित कराई जाएगी तथा क्लब्स द्वारा बाल वाहिनी योजना के सम्बन्ध में रखे जाने वाले रिकॉर्ड की समीक्षा की जाएगी।
  • समिति की बैठक में प्रत्येक विद्यालय से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाएगा कि उनके यहां बाल वाहिनी योजना की पूर्ण पालना की जा रही हैं।
  • समिति द्वारा विद्यालयों द्वारा तैयार किये गये ट्रैफिक प्लान की अनुपालना सुनिश्चित करायी जायेगी।
  • समिति द्वारा सभी विद्यालयों के बाहर सड़क सुरक्षा से सम्बधित नियमानुसार समस्त कार्य यथा स्पीड लिमिट निर्धारण, स्पीड लिमिट बोर्ड , स्पीड ब्रेकर, आवश्यकतानुसार समस्त प्रकार के चेतावनी चिन्ह, उचित स्थान पर जेब्रा क्रॉसिंग एवं इन सबके रख-रखाव की उचित व्यवस्था की जाएगी।
  • समिति द्वारा नियमित वार्षिक कलेण्डर तैयार करके नेत्र/स्वास्थ्य जांच शिविर लगाये जायेंगे जिनमें सभी बाल वाहिनी वाहन चालकों की वर्ष में एक से कम एक बार जांच कराना सुनिश्चित कराया जायेगा।
  • प्रर्वतन एजेन्सीज यथा पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा नियमित रूप से अपने स्तर पर एवं संयुक्त अभियान के द्वारा बाल वाहिनी वाहनों की जांच करायी जायेगी एवं की गयी कार्यवाही त्रैमासिक रिपोर्ट समिति द्वारा संधारित की जायेगी।

राजस्थान बाल वाहिनी योजना का अवलोकन

योजना का नामबाल वाहिनी योजना
किसके दवारा शुरू की गईराजस्थान शिक्षा निदेशालय
लाभार्थीविदायलयों मे पढ्ने वाले वच्चे
प्रदान की जाने वाली सहायताबच्चो के लिए वाहन व्यवस्था को सुनिशित करना और उनके लिए सुरक्षा प्रदान करना|
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन / ऑफलाइन
आधिकारिक वेवसाइटwww.rajteachers.in

बाल वाहिनी योजना का उद्देश्य

योजना का मुख्य उद्देश्य स्कूलों में पढ्ने वाले प्रत्येक विद्यार्थियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी को उठाना है, ताकि बच्चे सडक हादसो का शिकार न हो|

राजस्थान बाल वाहिनी योजना के लिए पात्रता

  • आवेदक राजस्थान राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए|
  • राज्य के स्कूलो मे पढ्ने वाले छात्र-छात्राएँ योजना के लिए पात्र हैं|

आवश्यक दस्तावेज | Important Documents

बच्चों को स्कूल से घर और घर से स्कूल तक पहुचाने का कार्य स्कूल विभाग दवारा चलाई जाने वाली वसो के तहत किया जाएगा| जिसमे से ड्राइवर को आवश्यक दस्तावेज स्कूल मे जमा करवाने होंगे|

  • आधार कार्ड
  • स्थायी प्रमाण पत्र
  • बस से सवन्धित दस्तावेज
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नम्वर

योजना की निगरानी

बाल वाहिनी योजना की निगरानी के लिए स्थाई संयोजक समिति के सदस्यों को शामिल किया गया है :-

पुलिस अधीक्षक/पुलिस कमीशनरेट में उपायुक्त, यातायात पुलिस

अध्यक्ष

जिला कलक्टर द्वारा मनोनीत उप खण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर एवं कार्यकारी मजिस्ट्रेट

सदस्य

सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग

सदस्य

 जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग

सदस्य

जिला यातायात प्रभारी, पुलिस

सदस्य

अधिशाषी अभियन्ता, स्थानीय निकाय विभाग

सदस्य

अधिशाषी अभियन्ता, संबंधित विकास प्राधिकरण 

सदस्य

उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

सदस्य

बस/वैन/ऑटो/कैब ऑपरेटर यूनियन्स के एक – एक प्रतिनिधि 

सदस्य

समिति के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत विद्यालय के एक-एक प्रतिनिधि

सदस्य

समिति के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत दो अभिभावक 

सदस्य

समिति के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत स्वयं सेवी संस्थाओं के दो प्रतिनिधि

सदस्य

जिला परिवहन अधिकारी

सदस्य सचिव

 

Bal Vahini Yojana

 

बाल वाहिनी योजना के अन्तर्गत नियम व शर्ते :

  • इस योजना के अन्तर्गत संचालित ऑटो / वैन/ कैब /बस के वाहन चालक को इसी श्रेणी के वाहन चलाने का 5 साल का अनुभव हो तथा उसके पास कम से कम 5 वर्ष पुराना वैध ड्राईविंग लाइसेंस हो।
  • बस के अन्दर ड्राईवर का नाम, पता, लाइसेंस नम्बर, वेज नम्बर, वाहन स्वामी का नाम व मोबाईल नम्बर, चाइल्ड हेल्प लाईन, यातायात पुलिस एवं परिवहन विभाग हेल्प लाईन तथा वाहन का पंजीयन क्रमांक कॉन्ट्रास्ट रंग में लिखा हुआ स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जायेगा। ड्राईवर के बदलने पर उसका विवरण बदल दिया जायेगा।
  • ऑटो में बच्चों की सुरक्षा हेतु बायीं ओर (चढने/उतरने वाले गेट पर) लोहे की जाली लगा कर बन्द किया जाएगा।
  • वैन/बस/कैब में चालक अनिवार्य रूप से नियमानुसार सीट बेल्ट लगा कर ही वाहन चलाएगा।
  • ऑटो की बजाय बस/वैन/कैब जैसे सुरक्षित वाहनों को प्राथमिकता दी जाएगी ।
  • बाल वाहिनी योजना के अन्तर्गत संचालित वाहनों की बैठक क्षमता माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार निर्धारित क्षमता की डेढ गुना से अधिक नहीं होगी, जो पंजीयन प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट है।
  • दुर्घटना और आपात की स्थिति में छात्रों के लिए शिक्षा संस्था की वैन /कैब / बस/ ऑटो में अनिवार्य रूप से प्राथमिक सहायता (First Aid) बॉक्स तथा अग्निशामक यंत्र लगाए जाने चाहिए|
  • वाहन में पानी की बोतल व स्कूल बैग रखने के लिए रैक लगी होगी।
  • ऑटो में ड्राईवर सीट पर बच्चों का परिवहन नहीं किया जाएगा। XII, वैन/बस/कैब में चालक के पास वाली सीट पर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का परिवहन नहीं किया जाएगा।
  • बाल वाहिनी वाहन चालक/ कंडक्टर नियमानुसार खाकी वर्दी पहनेंगे।
  • ऑटो/बस/वैन/ कैब में अनिवार्य रूप से जी. पी एस. लगाया जाए जिसके लॉगिंग नम्बर व कोड स्कूल प्रशासन को उपलब्ध करवाये जायेंगे जिससे स्कूल प्रशासन द्वारा उसकी मॉनीटरिंग की जायेगी।
  • इस योजना के अन्तर्गत संचालित वाहनों का रख-रखाव सुचारू रूप से किया जाएगा। ऐसे वाहन मोटर वाहन नियमों में वर्णित प्रावधानों की पूर्णतः अनुपालना करेंगे यथा फिटनेस, बीमा, ड्राईविंग लाइसेंस, प्रदुषण प्रमाण – पत्र, पंजीयन प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा।
  • यदि वाहन चालक का लाल बती का उल्लंघन करने, तेज गति व खतरनाक तरीके से वाहन चलाने, शराब पीकर वाहन चलाने, वाहन चलाते समय मोबाईल फोन पर बात करने जैसे अपराध के लिए एक से अधिक चालान हुआ हो तो उसे हटाया जाएगा।
  • बस में छात्रों को उतारने व चढने में सहायता के लिए एक परिचालक होगा।
  • चालक व परिचालक को निर्धारित वर्दी पहन कर ही वाहन चलाना होगा।
  • खिड़की शलाकाएं ऐसी रीति से लगायी जायेगी कि किसी दिये हुए बिन्दु पर उनकी दूरी उर्ध्वाधर दिशा में 200 मि.मि. से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • दो वर्ष में कम से कम एक बार बाल वाहिनी चालकों की सड़क सुरक्षा एवं जीवन दायनी प्रक्रिया का प्रशिक्षण एवं एक बार मेडिकल चेकअप (नेत्र व स्वास्थ्य जांच) करवाना आवश्यक होगा।
  • बाल वाहिनी वाहनों में डोर लॉक की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार के प्रशिक्षण सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ, परिवहन विभाग द्वारा द्वारा करवाये जायेंगे|
  • बाल वाहिनी वाहनों में परिवहन विभाग के आदेश क्रमांक6715 दिनांक 31.03.2016 आदेश संख्या 10/2016 के अनुसार स्पीड गवर्नर अनिवार्य रूप से लगवाया जायें एवं उसकी क्रियाशीलता सुनिश्चित की जावें।
  • बाल वाहिनी चालक द्वारा विद्यालय द्वारा जारी ट्रेफिक प्लान / व्यवस्था के अनुरूप ही विद्यार्थियों को विद्यालय के अन्दर सुरक्षित चढाने उतारने की कार्यवाही की जायेगी।
  • बाल वाहिनी योजना के अन्तर्गत संचालित वाहनों को इस प्रयोजन हेतु उपयोग में लिये जाने की स्थिति में अलग से कर देय नहीं होगा।
  • इस योजना के अन्तर्गत संचालित वाहन किसी अन्य श्रेणी के अनुज्ञापत्र प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे। यदि ये वाहन किसी अन्य श्रेणी के अनुज्ञापत्र से कवर्ड है तो उसके लिए नियमानुसार कर देय होंगे।
  • स्टेज केरिज व कान्ट्रेक्ट केरिज के रूप में संचालित ओमिनी बसों को छात्र वाहिनी के रूप में संचालन हेतु प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी से पृथक से ऑथोराइजेशन प्राप्त करना होगा। अनुज्ञापत्रधारी द्वारा नियमानुसार आवेदन करने पर प्राधिकार द्वारा वाहन के पूर्व में जारी अनुज्ञापत्र में नियम 5.19 के उपनियम (4 क ) के खण्ड (iii) से (ix) के अधीन विनिर्दिष्ट शर्तों जोड़ी जायेंगी। उक्त ऑथोराइजेशन के अभाव में ओमनी बस का छात्र वाहिनी के रूप में संचालन बिना अनुज्ञापत्र माना जावेगा तथा उक्त वाहन के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

बच्चों को ले जाने वाले वाहन

  • स्कूल बस का रंग सुनहरी पीला होना चाहिए| जिसके आगे व पीछे “स्कूल बस” लिखा होगा । अनुबन्धित बस पर “ऑन स्कूल ड्यूटी” लिखा होगा वैन/कैब के पीछे व साइड में 150 एम.एम. चौड़ाई की सुनहरे पीले रंग की आडी पट्टी “बाल वाहिनी” स्पष्ट रूप से अंकित होगा। छात्र-छात्राओं के परिवहन के लिए प्रयुक्त ऑटो रिक्सा में आगे व पीछे स्पष्ट अक्षरों में “ऑन स्कूल ड्यूटी” लिखा होगा।
  • बस/वैन/कैब/ ऑटो के पीछे विद्यालय का नाम व फोन नम्बर अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा ताकि आपात स्थिति में अथवा चालक द्वारा लापरवाही करने की दशा में सूचित किया जा सके।
  • योजना के अन्तर्गत वाहन स्वामी को संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा कि उसका वाहन उस विद्यालय के छात्रों को स्कूल लाने-ले जाने के कार्य में अनुबन्धित हैं ।
  • ऐसे वाहन जो कि शैक्षणिक संस्था के नाम से पंजीकृत हैं व जिनकी बैठक क्षमता 10 सीट से अधिक है, वह राजस्थान मोटर वाहन कराधान नियम, 1951 के नियम 28(G) के तहत कर की देयता से मुक्त हैं ।
  • वाहन जो कि शैक्षणिक अथवा संस्था के नाम से 08.03.2017 के पूर्व से पंजीकृत हैं तथा जिनकी क्षमता 10 सीट तक है, उन पर विभाग की अधिसूचना क्रमांक : एफ. 6 (119) परि./कर/मु./95/22सी दिनांक : 14.07.2014 के अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं के वाहनों पर लागू कर के अनुसार एक मुश्त कर देय होगा दिनांक : 08.03.2017 से पंजीकृत होने वाले ऐसे वाहनों पर नियमानुसार शैक्षणिक संस्थाओं के वाहनों पर देय एक मुश्त कर आरोपित किया जाएगा ।
  • नियमित रूप से या आंतरायिक रूप से छात्रों को ले जा रही शैक्षणिक संस्था बस से भिन्न कोई ओमनीबस, चाहे शैक्षणिक संस्था से अनुबंधित हो या नहीं, के परमिट की वे ही अतिरिक्त शर्ते होगी जो किसी शैक्षणिक संस्था यान के परमिट के लिए नियम 5.19 के उपनियम (4 के) के खण्ड (iii) से (ix) के अधीन विनिर्दिष्ट हैं छात्रों को ले जाते समय “स्कूल/कॉलेज बस” लिखित प्लेट ऐसी ओमनीबस के विंडो लाईन के नीचे सामने, पीछे की ओर मजबूती से लगायी जायेगी।
वाहन वार रजिस्टर

बाल वाहिनी में लगे हुए प्रत्येक वाहन के पृथक से रजिस्टर संधारित किए जाएंगे जिसमें वाहन/चालक से संबंधित सूचना के अलावा उसमें लाने ले जाने वाले छात्रों की सूची मय विस्तृत विवरण होगी। रजिस्टर वाहन में रखा जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

योजना के अंतर्गत विद्यालय के कर्तव्य :-
  • शैक्षणिक संस्थान प्रमुख द्वारा सड़क सुरक्षा क्लब्स के माध्यम से बाल वाहिनी योजना सख्ती से लागू कराई जाएगी।
  • संस्थान प्रमुख द्वारा सड़क सुरक्षा क्लब में एक वरिष्ठ अध्यापक/ व्याख्याता स्तर का यातायात संयोजक नियुक्त किया जाएगा जिसके निर्देशन में क्लब द्वारा बाल वाहिनी नियमों की पालना सुनिश्चित की जाएगी।
  • रोड़ सेफ्टी क्लब द्वारा जहां संभव हो वहां यातायात पुलिस के माध्यम से ट्रैफिक वार्डन्स/यातायात पुलिस की सहायता ली जाएगी|
  • प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान द्वारा एक विस्तृत ट्रैफिक प्लान तैयार करके बाल वाहिनी के वाहनों द्वारा छात्र-छात्राओं को संस्थान के निर्धारित परिसर से सुरक्षित चढाने व उतारने का स्थान सुनिश्चित किया जाएगा। इस ट्रैफिक प्लान को विद्यालयों में सुगम्य स्थलों पर प्रदर्शित किया जायेगा।
  • विद्यालय द्वारा विद्यालय परिसर में विद्यार्थियों को चढाने-उतारने के निर्धारित स्थान पर एवं विद्यालय के बाहर सड़क की ओर देखते हुए CCTB कैमरा लगवाये जायेंगे।
  • शैक्षणिक संस्थान द्वारा बाल वाहिनी वाहन चालक को विशेष फोटो युक्त परिचय पत्र सुनहरे पीले रंग के कार्ड पर नीले रंग से लिखा जाएगा जो वाहन चालक के अनुबंधित बाल वाहिनी वाहन चलाने तक ही वैध होगा जो ड्राईवर द्वारा चालन के समय अपने पास रखा जायेगा| किसी पुलिस अधिकारी या परिवहन विभाग के किसी अधिकारी, जो मोटर यान उपनिरीक्षक से नीचे की रैंक का न हो, द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जायेगा तथा उक्त योजना से कवर्ड वाहन से मुक्त होने पर परिचय पत्र शैक्षणिक संस्थान में जमा करवाएगा।
  • शैक्षणिक संस्थान प्रशासन द्वारा बाल वाहिनी योजना के अन्तर्गत आने वाले वाहनों द्वारा छात्र-छात्राओं से किराया वसूल करने की दर निर्धारित की जाएगी।
  • शैक्षणिक संस्थान द्वारा उनके यहां प्रयुक्त बाल वाहिनी वाहनों के चालकों को प्रति दो वर्ष में एक बार रिफ्रेशर ट्रैनिंग कोर्स कराने हेतु सूची स्थाई संयोजक समिति को प्रस्तुत की जाएगी।
  • शैक्षणिक संस्थान प्रशासन द्वारा बाल वाहिनी योजना के अन्तर्गत आने वाले वाहन चालकों का वर्ष में कम से कम एक बार नेत्र /स्वास्थ्य जांच संयोजक समिति के माध्यम से कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
  • बच्चों, अभिभावकों तथा स्कूल में विद्यमान रोड़ सेफ्टी क्लब द्वारा चालक के बारे में नियमित रूप से अनुक्रिया या सुझाव लिए जायें। बच्चों को शिक्षित किया जायेगा कि ड्राईवर व परिचालक से किसी प्रकार की शिकायत होने पर वे उसे टोका जाना चाहिए व स्कूल प्रशासन को आवश्यक रूप से शिकायत करनी चाहिए|
राजस्थान बाल वाहिनी योजना की मुख्य विशेषताएँ
  • स्कूलो मे पढ्ने वाले वच्चों को सुरक्षा प्रदान करना
  • बच्चों को चढाने व उतारने का कार्य स्कूली वसो दवारा किया जाना|
  • स्कूल विभाग व समिति के सदस्यों को योजना की देखरेख का कार्य प्रदान करना|
  • स्कूलों में गठित की जाएगी यातायात समिति
  • सुरक्षा नियमों की पालना का किया जाएगा वेरीफिकेशन
  • शिकायत होने की सिथती मे उस पर जल्द कार्यावाही करना|
  • वच्चों के अभिभावको का सहयोग प्रदान करना|
  • बच्चा चोरी और सडक हादसो मे कमी लाना|
वाहन चालक द्वारा योजना के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया
  • योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को नीचे दिए गए फार्म को भरना होगा|

Bal Vahini Yojana

  • फार्म मे दी गई सारी जानकारी भरने के बाद आवेदक को ये फार्म विद्यालय के प्रमुख को जमा करवा देना है|
  • इस तरह आपके दवारा योजना के अंतर्गत सफलतापूर्वक आवेदन कर दिया जाएगा|
शिकायत पंजिका
  • इस पंजिका में छात्र-छात्राओं/अभिभावकों द्वारा की गई शिकायतें दर्ज की जाएगी। इस पंजिका का प्रारूप इस प्रकार हैं :-

Bal Vahini Yojana form

  • जिनका निस्तारण शैक्षणिक संस्था प्रशासन द्वारा तत्काल प्रभाव से कराया जाएगा।

आशा करता हूँ आपको इस आर्टीकल के दवारा सारी जानकारी मिल गई होगी| आर्टीकल अच्छा लगे तो कोमेट और लाइक जरूर करे|