राजस्थान सरकार ने प्रदेश के विकलांग लोगों के लिए विकलांग स्कूटी योजना को लागु किया है| इस योजना के जरिए प्रदेश के विकलांग लोगों को सरकार दवारा निशुल्क मे स्कूटी प्रदान की जाएगी| स्कूटी मिलने से इन लोगों को आने-जाने मे आसानी होगी| तो आइए जानते हैं – Viklang Scooty Yojana का लाभ लाभार्थियों को कैसे मिलेगा और इसके लिए आवेदन कैसे किया जाएगा| ये सारी जानकारी लेने के लिए आपको ये आर्टीकल अंत तक पढना होगा|
VIKLANG SCOOTY YOJANA
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने प्रदेश के विकलांग नागरिको को सुरक्षा प्रदान करने के लिए विकलांग स्कूटी योजना की शुरुआत की है| इस योजना के अंतर्गत राज्य के 15 से 45 वर्ष की आयु के विकलांग नागरिको को फ्री मे स्कूटी प्रदान कि जाएगी| स्कूटी मिलने से विकलांग अपनी दिनचर्या के कार्य को आसानी से पूरा कर सकेंगे। इसके अलावा अगर कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो उनको अपने स्कूल या फिर कॉलेज में आने-जाने के लिए भी किसी दूसरे की मदद की जरूरत नहीं पडेगी|
विकलांग स्कूटी योजना – स्कूटी की संख्या
आपको वता दें कि सरकार दवारा पूरे प्रदेश मे लगभग 5000 स्कूटी का वितरण किया जाएगा| आगामी वर्ष मे प्रदान की जाने वाली स्कूटी की संख्या को वढाया जाएगा, ताकि पात्र लाभार्थीयों को योजना का लाभ मिल सके| स्कूटी मिलने से विकलांग नागरिको के जीवन स्तर मे सुधार आएगा|
About of the Viklang Scooty Yojana
योजना का नाम | विकलांग स्कूटी योजना |
किसके दवारा शुरू की गई | राजस्थान सरकार दवारा |
विभाग | समाज कल्याण एवं अधिकारिता विभाग |
लाभार्थी | राज्य के विकलांग नागरिक |
प्रदान की जाने वाली सहायता | फ्री मे स्कूटी प्रदान करना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | sso.rajasthan.gov.in |
राजस्थान विकलांग स्कूटी योजना का उद्देश्य
योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के विकलांग नागरिको को सरकार दवारा निशुल्क मे स्कूटी प्रदान करना है, ताकि उन्हे कहीं भी आने जाने के लिए किसी पर निर्भर न रहना पडे|
Rajasthan Viklang Scooty Scheme के लिए पात्रता
- आवेदक को राजस्थान राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए|
- लाभार्थी विकलांग होना चाहिए|
- आवेदक की आयु 15 से लेकर 45 वर्ष होनी चाहिए|
- लाभार्थी के पास लाइसेंस होना अनिवार्य है।
- आवेदक के पास किसी भी तरह का कोई वाहन नहीं होना चाहिए।
- जो परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हैं, केवल उन्हे ही इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा|
विकलांग स्कूटी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- स्थायी प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- विकलांग प्रमाण पत्र
- बैंक खाता
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
राजस्थान विकलांग स्कूटी योजना के लाभ
- विकलांग स्कूटी योजना का लाभ राजस्थान राज्य के विकलांग नागरिको को प्रदान किया जाएगा|
- 50% या इससे अधिक विकलांगता के शिकार नागरिको को फ्री मे स्कूटी प्रदान की जाएगी|
- 15 से लेकर 45 वर्ष की उम्र के उन नागरिको को स्कूटी दी जाएगी, जो नौकरी कर रहे हैं, या पढाई कर रहे हैं|
- राज्य सरकार दवारा विकलांग स्कूटी योजना के तहत प्रदेश मे 5000 स्कूटी बांटी जाएगी और आगामी वर्ष के दौरान इनकी संख्या को ओर वढाया जाएगा|
- योजना मे होने वाला सारा खर्च सरकार दवारा वहन किया जाएगा|
- स्कूटी मिलने से लाभार्थीयों को आने-जाने मे आसानी होगी|
- Viklang Scooty Scheme से विकलांग लोगों को काफी फायदा पहुचेगा|
Raj Viklang Scooty Yojana की मुख्य विशेषताएं
- विकलांग नागरिको को निशुल्क मे स्कूटी प्रदान करना
- विकलांगों को योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित करना
- पात्र लाभार्थियों को आत्म-निर्भर व सशकत वनाना|
How to Apply for Rajasthan Viklang Scooty Yojana
- सवसे पहले आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट पे जाना होगा|
- उसके बाद आपको SSO ID और Password दर्ज करके लॉग-इन करना होगा|
- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर SJMS DSAP का आइकन दिखाई देगा। आपको उस पर क्लिक करना है|
- अब आपकी स्क्रीन पर दिव्यांग स्कूटी योजना का का लिंक दिखाई देगा, अब आपको उस पर क्लिक कर देना है|
- इसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा|
- अब आपको इस फॉर्म मे आवश्यक जानकारी ध्यान से भरनी है और मांगे गएदस्तावेजो को भी अपलोड करना है|
- अंत में आपको Submit के बटन पर क्लिक कर देना है|
- इस बटन पे किलक करते ही आपके दवारा योजना के अंतर्गत सफलतापूर्वक आवेदन कर दिया जाएगा|
राजस्थान विकलांग स्कूटी योजना – Helpline Number
- 0141-2222249
- 1800-180-6127
आशा करता हूँ आपको इस आर्टीकल के दवारा सारी जानकारी मिल गई होगी| आर्टीकल अच्छा लगे तो कॉमेट और लाइक जरूर करे|