MP राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना | Rashtriya Parivar Sahayata Scheme : ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

MP राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना | Rashtriya Parivar Sahayata Scheme : ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन | मध्य प्रदेश सरकार दवारा राज्य के नागरिको को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना को लागु किया गया है| इस योजना के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों मे से परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाने पर उसके परिवारवालों को सरकार दवारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है| इससे परिवारवालों की आर्थिक सिथति मे सुधार आएगा और उन्हे अपने आर्थिक खर्चों को पूरा करने मे मदद मिलेगी| कैसे मिलेगा Rashtriya Parivar Sahayata Yojana का लाभ और इसके लिए आवेदन कैसे किया जाएगा| ये सारी जानकारी लेने के लिए आपको ये आर्टीकल अंत तक पढना होगा|

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MP राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना

RASHTRIYA PARIVAR SAHAYATA SCHEME

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना को मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के गरीब व आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किया है| इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के जिन गरीब परिवारों मे से परिवार के मुखिया की मृत्यु किसी कारणवश से हो जती है, तो उसके परिवारवालों को सरकार दवारा 20,000/- रुपए की राशि प्रदान की जाएगी| लाभार्थीयों को दी जाने वाली ये सहायता राशि उनके बैंक खाते मे जमा की जाएगी| राज्य सरकार द्वारा यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में भी लागू की गई है। Rashtriya Parivar Sahayata Yojana का लाभ लाभार्थी दवारा आवेद -न फॉर्म भरके प्राप्त किया जा सकता है|

Overview of the Fawara Syantra Subsidy Scheme

योजना का नामराष्ट्रीय परिवार सहायता योजना
किसके दवारा शुरू की गईमध्य प्रदेश सरकार दवारा
विभागसामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश
लाभार्थीराज्य के नागरिक
प्रदान की जाने वाली सहायतावित्तीय सहायता प्रदान करना
सहायता राशि20,000/- रुपए
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन / ऑफ़लाइन
आधिकारिक वेबसाइटsocialjustice.mp.gov.in

मध्य प्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का उद्देश्य

योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों के मुखिया की मौत होने पर उनके परिवारवालों को भरण-पोषण हेतु सरकार दवारा आर्थिक मदद पहुचाना है|

MP मुख्यमंत्री राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के लिए पात्रता

  • आवेदक को मध्य प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए|
  • लाभार्थी का परिवार गरीब होना चाहिए|
  • मध्य प्रदेश के लिए मृतक की आयु 18 वर्ष और अधिकतम 60 वर्ष मे होनी चाहिए।
  • विवाहित व्यक्ति की मृत्यु होने पर मृतक की पत्नी अविवाहित लड़की या माता-पिता आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।
  • अविवाहित व्यक्ति की मौत होने पर मृतक के भाई, बहन या माता-पिता आवेदन कर सकेंगे|
  • पीड़ित परिवार के मृतक व्यक्ति की मृत्यु के 30 दिन के अंदर योजना के अंतर्गत आवेदन किया जा सकेगा|   

Rashtriya Parivar Sahayata Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • स्थायी प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • BPL कार्ड
  • मृत्यु प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता 
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • अगर व्यक्ति की मृत्यु दुर्घटना मे हुई है तो मृत्यु के संबंध में FIR की फोटो कॉपी

मध्य प्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के लाभ

  • राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का लाभ मध्य प्रदेश के गरीब परिवारों को प्रदान किया जाएगा|
  • इस योजना के जरिए गरीब या BPL परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर सरकार दवारा उनके परिवार वालों को 20,000/- रू की आर्थिक राशि प्रदान की जाएगी |
  • इस योजना को ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में भी लागू किया गया है|
  • पीड़ित परिवार को मृतक व्यक्ति की मृत्यु होने के 30 दिन के भीतर इस योजना के तहत आवेदन करना होगा।
  • राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के जरिए मृत्यु के 45 दिनों के अंदर ही पीड़ित परिवार के सदस्य के अकाउंट में योजना से मिलने वाली धनराशि को भेज दिया जाएगा|
  • 18 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु वाले मृतक व्यक्ति के परिवारवालों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा|
  • आर्थिक राशि मिलने से पात्र परिवार अपनी आर्थिक जरुरतों को पूरा कर सकेंगे|
  • Rashtriya Parivar SahayataYojana से लाभार्थीयों की आर्थिक सिथति मे सुधार आएगा|
  • इस योजना को पूरे राज्य मे लागु किया गया है, ताकि राष्ट्रीयपरिवार सहायता योजना का लाभ पात्र लाभार्थी को मिल सके|

MP Rashtriya Parivar Sahayata Scheme की मुख्य विशेषताएं

  • मृतक के परिवारवालों को आर्थिक सहायता प्रदान करना
  • आर्थिक सहायता मिलने से लाभार्थीयों के दैनिक खर्चों को पूरा किया जा सकेगा|
  • योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थी आर्थिक रूप से मजबूत वनेगे|
  • इस योजना से लाभार्थीयों को आत्म-निर्भर व सशकत वनाया जाएगा|

How to Registration For the Rashtriya Parivar Sahayata Scheme

Rashtriya Parivar Sahayata Scheme

  • उसके बाद आपको दायित्व के सेकशन मे जाकर समाजिक सहायता के विकल्प पे किलक करना होगा|
  • उसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जाएगा|

Rashtriya Parivar Sahayata Scheme Madhya Pradesh

  • इस पेज मे आपको राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के लिंक पे किलक कर देना है|
  • उसके बाद आपको डाउनलोड के विकल्प पे किलक करना होगा|  

Rashtriya Parivar Sahayata Yojana

  • अब आपके सामने आवेदन फॉर्म PDF मे खुल जाएगा|

Rashtriya Parivar Sahayata Yojana form

  • आपको ये फॉर्म Download करना है, फिर इसका Print Out आपको लेना होगा|
  • उसके बाद आपको इस फॉर्म मे पुछी गई सारी जानकारी ध्यान-पूर्वक भरनी  होगी और आवश्यक दस्तावेज फॉर्म के साथ अटैच करने होंगे|
  • सारी प्रक्रिया हो जाने के बाद आपको ये फॉर्म सवंधित कार्यालय मे जाकर जमा करवा देना है|
  • इस तरह आपके दवारा योजना के अंतर्गत सफलतापूर्वक आवेदन कर दिया जाएगा|

MP Rashtriya Parivar Sahayata Yojana – Helpline Number

  • 0755-2556916

आशा करता हूँ आपको इस आर्टीकल के दवारा सारी जानकारी मिल गई होगी| आर्टीकल अच्छा लगे तो कॉमेट और लाइक जरूर करे|