MP राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना | Rashtriya Parivar Sahayata Scheme : ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन | मध्य प्रदेश सरकार दवारा राज्य के नागरिको को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना को लागु किया गया है| इस योजना के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों मे से परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाने पर उसके परिवारवालों को सरकार दवारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है| इससे परिवारवालों की आर्थिक सिथति मे सुधार आएगा और उन्हे अपने आर्थिक खर्चों को पूरा करने मे मदद मिलेगी| कैसे मिलेगा Rashtriya Parivar Sahayata Yojana का लाभ और इसके लिए आवेदन कैसे किया जाएगा| ये सारी जानकारी लेने के लिए आपको ये आर्टीकल अंत तक पढना होगा|
RASHTRIYA PARIVAR SAHAYATA SCHEME
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना को मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के गरीब व आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किया है| इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के जिन गरीब परिवारों मे से परिवार के मुखिया की मृत्यु किसी कारणवश से हो जती है, तो उसके परिवारवालों को सरकार दवारा 20,000/- रुपए की राशि प्रदान की जाएगी| लाभार्थीयों को दी जाने वाली ये सहायता राशि उनके बैंक खाते मे जमा की जाएगी| राज्य सरकार द्वारा यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में भी लागू की गई है। Rashtriya Parivar Sahayata Yojana का लाभ लाभार्थी दवारा आवेद -न फॉर्म भरके प्राप्त किया जा सकता है|
Overview of the Fawara Syantra Subsidy Scheme
योजना का नाम | राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना |
किसके दवारा शुरू की गई | मध्य प्रदेश सरकार दवारा |
विभाग | सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
प्रदान की जाने वाली सहायता | वित्तीय सहायता प्रदान करना |
सहायता राशि | 20,000/- रुपए |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन / ऑफ़लाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | socialjustice.mp.gov.in |
मध्य प्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का उद्देश्य
योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों के मुखिया की मौत होने पर उनके परिवारवालों को भरण-पोषण हेतु सरकार दवारा आर्थिक मदद पहुचाना है|
MP मुख्यमंत्री राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के लिए पात्रता
- आवेदक को मध्य प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए|
- लाभार्थी का परिवार गरीब होना चाहिए|
- मध्य प्रदेश के लिए मृतक की आयु 18 वर्ष और अधिकतम 60 वर्ष मे होनी चाहिए।
- विवाहित व्यक्ति की मृत्यु होने पर मृतक की पत्नी अविवाहित लड़की या माता-पिता आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।
- अविवाहित व्यक्ति की मौत होने पर मृतक के भाई, बहन या माता-पिता आवेदन कर सकेंगे|
- पीड़ित परिवार के मृतक व्यक्ति की मृत्यु के 30 दिन के अंदर योजना के अंतर्गत आवेदन किया जा सकेगा|
Rashtriya Parivar Sahayata Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- स्थायी प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- BPL कार्ड
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- बैंक खाता
- पासपोर्ट साइज फोटो
- अगर व्यक्ति की मृत्यु दुर्घटना मे हुई है तो मृत्यु के संबंध में FIR की फोटो कॉपी
मध्य प्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के लाभ
- राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का लाभ मध्य प्रदेश के गरीब परिवारों को प्रदान किया जाएगा|
- इस योजना के जरिए गरीब या BPL परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर सरकार दवारा उनके परिवार वालों को 20,000/- रू की आर्थिक राशि प्रदान की जाएगी |
- इस योजना को ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में भी लागू किया गया है|
- पीड़ित परिवार को मृतक व्यक्ति की मृत्यु होने के 30 दिन के भीतर इस योजना के तहत आवेदन करना होगा।
- राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के जरिए मृत्यु के 45 दिनों के अंदर ही पीड़ित परिवार के सदस्य के अकाउंट में योजना से मिलने वाली धनराशि को भेज दिया जाएगा|
- 18 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु वाले मृतक व्यक्ति के परिवारवालों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा|
- आर्थिक राशि मिलने से पात्र परिवार अपनी आर्थिक जरुरतों को पूरा कर सकेंगे|
- Rashtriya Parivar SahayataYojana से लाभार्थीयों की आर्थिक सिथति मे सुधार आएगा|
- इस योजना को पूरे राज्य मे लागु किया गया है, ताकि राष्ट्रीयपरिवार सहायता योजना का लाभ पात्र लाभार्थी को मिल सके|
MP Rashtriya Parivar Sahayata Scheme की मुख्य विशेषताएं
- मृतक के परिवारवालों को आर्थिक सहायता प्रदान करना
- आर्थिक सहायता मिलने से लाभार्थीयों के दैनिक खर्चों को पूरा किया जा सकेगा|
- योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थी आर्थिक रूप से मजबूत वनेगे|
- इस योजना से लाभार्थीयों को आत्म-निर्भर व सशकत वनाया जाएगा|
How to Registration For the Rashtriya Parivar Sahayata Scheme
- सवसे पहले आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट पे जाना होगा|
- उसके बाद आपको दायित्व के सेकशन मे जाकर समाजिक सहायता के विकल्प पे किलक करना होगा|
- उसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जाएगा|
- इस पेज मे आपको राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के लिंक पे किलक कर देना है|
- उसके बाद आपको डाउनलोड के विकल्प पे किलक करना होगा|
- अब आपके सामने आवेदन फॉर्म PDF मे खुल जाएगा|
- आपको ये फॉर्म Download करना है, फिर इसका Print Out आपको लेना होगा|
- उसके बाद आपको इस फॉर्म मे पुछी गई सारी जानकारी ध्यान-पूर्वक भरनी होगी और आवश्यक दस्तावेज फॉर्म के साथ अटैच करने होंगे|
- सारी प्रक्रिया हो जाने के बाद आपको ये फॉर्म सवंधित कार्यालय मे जाकर जमा करवा देना है|
- इस तरह आपके दवारा योजना के अंतर्गत सफलतापूर्वक आवेदन कर दिया जाएगा|
MP Rashtriya Parivar Sahayata Yojana – Helpline Number
- 0755-2556916
आशा करता हूँ आपको इस आर्टीकल के दवारा सारी जानकारी मिल गई होगी| आर्टीकल अच्छा लगे तो कॉमेट और लाइक जरूर करे|