UP Samuhik Vivah Yojana : शादीशुदा जिंदगी को अच्छे से जीने और गृहस्ती की स्थापना करने वाले नागरिको के लिए उत्तर प्रदेश सरकार दवारा सामूहिक विवाह योजना को लागू किया गया है| जिसके माध्यम से सरकार दवारा विवाह मे व्ंधने वाले जोड़ो को शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है| जिसकी मदद से पात्र लाभार्थीयों की आने वाले ज़िंदगी को वेहतर वनाया जाता है| इस योजना का लाभ कैसे प्राप्त करे और इसके अंतर्गत आवेदन कैसे किया जाएगा| ये सारी जानकारी लेने के लिए आपको ये आर्टीकल अंत तक पढ्ना होगा| तो आइए जानते हैं – उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना के वारे मे|
UP Samuhik Vivah Yojana 2024
गरीवी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बेटियो को शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार दवारा सामूहिक विवाह योजना को शुरू किया गया है| जिसके अंतर्गत राज्य की गरीब लड़कियों के सामूहिक विवाह के लिए सरकार दवारा 51,000/- रूपए की राशि प्रदान की जाएगी| लाभार्थीयों को प्रदान की जाने वाली ये आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक अकाउंट मे जमा की जाती है| जिसकी मदद से गरीब परिवारों की बेटियों को शादी करने में मदद मिलती है| जिसमे अब तक कुल 1 लाख 75 हजार लड़कियों के सामूहिक विवाह के लिए सरकार दवारा मदद पहुचाई गई है|
योजना के तहत प्रदान की जाने वाली राशि का विवरण
- योजना के अंतर्गत 51000 रूपए में से 35,000/- रूपए सामूहिक विवाह करने वाले नव विवाहित जोड़े के बैंक जॉइंट खाते में भेजे जाएंगे।
- शेष बची राशि में से 10000/- रूपए से शादी के लिए कपड़े , बिछिया , पायल , बर्तन आदि आवश्यक चीज़ें ली जाएंगी।
- इसके बाद 6000/- रूपए की धनराशि विवाह की तैयारी हेतु खर्च की जाएगी|
UP Samuhik Vivah Yojana का अवलोकन
योजना का नाम | उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना |
किसके दवारा शुरू की गई | उत्तर प्रदेश सरकार दवारा |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक (आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार) |
प्रदान की जाने वाली सहायता | शादी के लिए 51,000/- रूपए की मदद करना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन / ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | shadianudan.upsdc.gov.in |
सामूहिक विवाह योजना का कुल बजट
सामूहिक विवाह योजना के तहत सरकार ने लगभग 2 करोड़ का बजट जारी किया है| जिसके जरिये पात्र लाभार्थीयों को योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा|
UP सामूहिक विवाह योजना – लेटेस्ट अपडेट
सामूहिक विवाह योजना राज्य के पात्र लाभार्थीयों को शादी हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करती है| इस योजना से पात्र परिवारों को लाभ पहुचाने के लिए कमेटी का गठन किया गया है| इसके अलावा नगरीय निकाय (नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम), क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत स्तर पर पंजीकरण एवं न्यूनतम 10 जोड़ों के विवाह पर सामूहिक विवाह आयोजन की भी व्यवस्था की गई है।
प्रदेश सरकार द्वारा सितंबर तक निर्धारित लक्ष्य 15000 सामूहिक विवाह के सापेक्ष 15,268 जोड़ों की शादी के लिए सरकार दवारा 77.87 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। योजना के माध्यम से राज्य में सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाता है जिसमें गरीब एवं BPL कार्ड धारक परिवारों की प्रत्येक बेटी के विवाह पर 51000/- रूपए दिए जाते हैं| इसके अलावा निराश्रित असहाय विधवा महिलाओं एवं तलाकशुदा महिलाओं को भी इस योजना मे शामिल किया गया है।
Samuhik Vivah कैलेंडर
सामूहिक विवाह योजना के तहत प्रदेश सरकार अब ‘सामूहिक विवाह पखवाड़ा’ मनाने की तैयारी मे लगी है और जल्द ही सामूहिक विवाह को मेगा इवेंट के रूप में आयोजित किया जाएगा। जिसके लिए सामाजिक कल्याण विभाग दवारा सामूहिक विवाह का कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है। समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभारी असीम अरुण ने राज्य के सभी जिला अधिकारियों से कहा है कि जिलों में सामूहिक विवाह पकवाड़ा धूमधाम से मनाया जाना चाहिए|
- उन्होंने कहा है कि इस बार विवाह के लिए शुभ मुहूर्त नवंबर माह में 25,26,27,28 एवं 29 को है।
- इसके बाद दिसंबर महीने में 1,2,3,4,7,8,9 और 14 को विवाह का आयोजन किया जाएगा|
- वर्ष 2023 जनवरी में 15,18,20,22,24,25,26,27,28 और 29 को शुभ मुहूर्त निकल रहा है|
- फरवरी में 4,6,7,9,10,12,13,14,16,17,18,22,23,24,27 एवं 29 में मुहूर्त है।
- मार्च 2023 में 1,6,8,9 और 13 को शुभ मुहूर्त है।
- इसी के अनुसार सभी जिले अपने-अपने यहां सामूहिक विवाह पखवाड़ा आयोजित होगा और इन विवाह में जनप्रतिनिधी भी उपस्थित रहेंगे।
सामूहिक विवाह योजना में आरक्षण प्रतिशत
- सामान्य वर्ग को 20 %
- अल्पसंख्यक वर्ग को 15%
- अन्य पिछड़ा वर्ग को 30%
- अनुसूचित जाति/जनजाति को 35%
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का उद्देश्य
योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों की कन्याओ को शादी के लिए सरकार दवारा आर्थिक सहायता प्रदान करना है|
Uttar Pradesh Samuhik Vivah Scheme के लिए पात्रता
- आवेदक उत्तर प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए|
- सामूहिक विवाह हेतु पंजीकृत लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष और युवक की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी ही चाहिए।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए BPL परिवारों की कन्याओं को प्रदान किया जाएगा|
- जिसमे से BPL परिवार की 2 बालिकाएं योजना का लाभ ले सकेंगी|
- प्रदेश में अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति , व अन्य पिछड़े वर्ग के लोग भी योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे|
- इसके अलावा तलाक़शुदा और विधवा महिलाओं को भी इस योजना मे शामिल किया गया है|
- सामूहिक विवाह में कम से कम 10 जोड़ों का होना अनिवार्य है।
- कन्याओं के परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 46080 रूपए और शहरी क्षेत्रों में 56460 रूपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
UP सामूहिक विवाह योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- परिवार की आय का प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की कॉपी
- वर-वधु की फोटो
- मोबाइल नंबर
उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना के लाभ
- सामूहिक विवाह योजना का लाभ उत्तर प्रदेश राज्य के स्थायी निवासियों को प्रदान किया जाएगा|
- इस योजना के जरिये गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली परिवारों की बेटियों को सामूहिक विवाह के लिए सरकार दवारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाटी है
- योजना के जरिये पात्र लाभार्थीयों को सरकार की ओर से 51,000/- रूपए की सहायता दी जाती है|
- लाभार्थीयों को मिलने वाली ये सहायता सीधे उनके बैंक अकाउंट मे स्थानातरित की जाती है|
- योजना का लाभ के बेसहारा, गरीब, जरूरतमंद परिवारों की बेटियों/विधवा महिलाओं/तलाकशुदा महिलाओं को प्रदान किया जाता है|
- इस योजना मे कम से कम 10 जोड़ों का विवाह किया जाता है|
- योजना के अंतर्गत नगरीय निकाय (नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम), क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत स्तर पर पंजीकरण हेतु विवाह पर सामूहिक विवाह आयोजन की व्यवस्था की जाती है|
- पात्र लाभार्थी ऑनलाइन व ऑफलाइन मोड के जरिये योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं|
UP मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की मुख्य विशेषताएँ
- गरीवी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली वलिकाओं को सरकर दवारा मदद पहुचाना
- राज्य की पात्र महिलाओं को शादी के लिए प्रोत्साहित करना|
- पात्र लाभार्थीयों को आत्म-निर्भर व सशक्त वनाना|
- महिलाओं के मान-सम्मान मे वढ़ोतरी लाना
सामूहिक विवाह योजना के लिए दिशा-निर्देश
- सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश सरकार दवारा संचालित प्रमुख योजना है, जिसमे राज्य के गरीव परिवारो की कन्याएँ लाभ प्राप्त करती हैं|
- किसी दूसरी सरकारी योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थी सामूहिक विवाह योजना का लाभ नही ले पाएँगे|
- योजना का लाभ लाभार्थी को उसके परिवार की आय के अनुसार प्रदान किया जाएगा|
- आवेदक का आधार कार्ड बैंक के साथ लिंक होना चाहिए, तभी आवेदक के खाते मे राशि को स्थानातरित किया जाएगा|
- सामूहिक विवाह योजना का आवेदन विवाह के बाद 1 साल के अन्दर तक किया जाना चाहिए|
- योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे| इसके अलावा ऑफलाइन के माध्यम से भी नगर पालिका या नगर निगम के अंतर्गत आवेदन किए जा सकते हैं|
UP Samuhik Vivah Yojana Registration
- सवसे पहले आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा|
- अब आपके सामने अगला पेज खुल के आएगा|
- जिसमे आपको नए पंजीकरण का कॉलम दिखाई देगा, आपको इस कॉलम मे अपनी जाति के अनुसार क्लिक करना है|
- उसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलकर आएगा|
- इस फॉर्म में आपको दी गई सारी जानकारी ध्यानपूर्वक भरनी है|
- सारी प्रक्रिया होने के बाद आपको अंत मे Submit बटन पर क्लिक कर देना है|
- इस तरह आपके दवारा योजना के अंतर्गत सफलतापूर्वक आवेदन कर दिया जाएगा|
NOTE : आवेदक का आवेदन शादी की दिनांक के 90 दिन बाद या 90 दिन पहले तक ही स्वीकार्य होगा।
Samuhik Vivah Yojana Offline Registration
- सवसे पहले पात्र लाभार्थी को समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पे जाना होगा|
- अब आपकोसामूहिक विवाह योजना के लिंक पे किलक करना है|
- उसके बाद आपके सामने आवेदन फार्म खुलके आएगा|
- अब आपको इस फार्म को डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट लेना होगा|
- फिर आपको इस फार्म मे पुछी गई सारी जानकारी भरनी है, और जरूरी दस्तावेजों को भी फार्म के साथ अटैच करना है|
- सारी प्रक्रिया होने के बाद आपको ये फार्म सवन्धित कार्यालय मे जाकर जमा करवा देना है|
- इस तरह आपके दवारा योजना के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन कर दिया जाएगा|
Samuhik Vivah Scheme – Important Downloads
आशा करता हूँ आपको इस आर्टीकल के दवारा सारी जानकारी मिल गई होगी| आर्टीकल अच्छा लगे तो कोमेट और लाइक जरूर करे|