उत्तर प्रदेश दिव्यांग पालनहार योजना | Uttar Pradesh Divyang Palanhar Scheme
उत्तर प्रदेश सरकार दवारा राज्य में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले दिव्यांग दंपतियों के बच्चों के लिए पालनहार योजना को शुरु करने की घोषणा की है। इस योजना से राज्य में गरीब दंपतियों के बच्चों के पालन-पोषण के लिए राज्य सरकारा दवारा 500/- रुपये महीना अनुदान दिया जाएगा। जो गरीब परिवार अपने वच्चों के दिव्यांग होने का खर्च वडी मुश्किल से उठाते हैं ये योजना उनके आर्थिक पक्ष को मजबूत करेगी। यह अनुदान 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए दिव्यांग दंपतियों को ही प्राप्त होगा। इस योजना का लाभ गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले ऐसे दंपतियों को मिलेगा जिनकी दिव्यांगता न्यूनतम 60% या इससे अधिक है। इसमें माता-पिता दोनों का दिव्यांग होना जरूरी है, तभी वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। यदि दंपति में किसी एक की मृत्यु हो गई हो और दूसरे की दिव्यांगता 60% से अधिक है तव भी उनके बच्चों को सरकार दवारा अनुदान दिया जाएगा। कुष्ठावस्था के कारण दिव्यांग दंपतियों को भी इस योजना में शामिल किया गया है। इस योजना के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय 46,080/- रुपये और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय 56,460/- रुपये होनी चाहिए। इस योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन होगा, और अनुदान की राशि लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की जाएगी।
उद्देश्य | An objective
उत्तर प्रदेश दिव्यांग पालनहार योजना का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग दंपतियों के बच्चों का पालन-पोषण के लिए राज्य सरकार दवारा आर्थिक सहायता उपलव्ध करवाना है।
पात्रता | Eligibility
- उत्तर प्रदेश राज्य के स्थायी निवासी
- दिव्यांग वच्चे
- परिवार का आर्थिक पक्ष कमजोर होना
महत्वपूर्ण दस्तावेज | Important Documents
- आधार कार्ड
- स्थायी प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- शारीरिक फिटनेस दस्तावेज
- बैंक खाता
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नम्वर
लाभ | Benefits
- दिव्यांग पालनहार योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के दिव्यांग वच्चों को मिलेगा।
- इस योजना से दिव्यांग वच्चों के परिवारों को राज्य सरकार दवारा 500/- रुपये हर महीना अनुदान के तौर पर मिलेगे।
- इस योजना से दिव्यांग वच्चों के परिवारों का पालन-पोषण किया जाएगा।
- इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय 46,080/- रुपये होनी चाहिए और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले दिव्यांग वच्चों के परिवार की वार्षिक आय 56,460/- रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- इस योजना से दिव्यांग वच्चों के परिवारों का आर्थिक पक्ष मजबूत होगा।
- इस योजना से दिव्यांग वच्चे आत्म-निर्भर वनेगें।
- इस योजना के लिए माता-पिता दोनों का दिव्यांग होना जरूरी है।
- ऑनलाइन आवेदन फार्म फिल करके ही लाभार्थी इस योजना का लाभ ले सकता है।
उत्तर प्रदेश दिव्यांग पालनहार योजना के लिए कैसे करें आवेदन | How to apply for Uttar Pradesh Divyang Palanhar Scheme
- दिव्यांग पालनहार योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक अधिकारिक वेव्साइट में जाएं।
- अब आपको दिव्यांग पालनहार योजना लिंक की खोज करनी है।
- उसके बाद आपको आवेदन फार्म भरना है।
- अंत में आपको सबमिट बटन पे किल्क करना है।
- यहां किल्क करते ही आपका इस योजना के लिए आवेदन कर दिया जाएगा।
महत्वपूर्ण डाउनलोड | Important Downloads
आशा करता हूं आपको इस आर्टीकल के दवारा सारी जानकारी मिल गई होगी। आर्टीकल अच्छा लगे तो कोमेंट और लाइक जरुर करें।