Rastriya Parivarik Labh Yojana : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दवारा राज्य के गरीब वर्ग का उत्थान करने और उन्हे वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को लागु किया गया है। जिसके तहत राज्य मे उन गरीब परिवार वालों को आर्थिक सहायता की जाएगी, जिनके परिवार के मुखिया की मृत्यु हो गई है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत लाभार्थी के परिवार वालों को 30,000/- रुपये की आर्थिक सहायता उनकी दैनिक जरुरतों को पूरा करने के लिए की जाती है। कैसे मिलेगा योजना का लाभ और आवेदन कैसे किया जाएगा। ये सारी जानकारी लेने के लिए आपको ये आर्टीकल अंत तक पढ़ना होगा। तो आइए जानते हैं – राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के बारे मे।
Rastriya Parivarik Labh Yojana 2024
उत्तर प्रदेश सरकार दवारा राज्य के गरीव परिवारो की आर्थिक सिथति को सुधारने और उन्हे आत्म-निर्भर वनाने के लिए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को शुरु किया गया है। जिसके तहत जिन परिवारों के मुखिया की मृत्यु हो गयी है उनके परिवारों को जीवन यापन करने के लिए राज्य सरकार दवारा 30000/- रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। लाभार्थीयो को दी जाने वाली राशि उनके बैंक खाते मे सीधे ट्रांसफर की जाएगी। सरकार दवारा दी जाने वाली ये धनराशि लाभार्थी को आवेदन से 45 दिन के अंदर ही प्रदान किए जाने का प्रावधान है । योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रो के गरीब परिवारों को प्रदान किया जायेगा । इस योजना के अंतर्गत पहले सरकार द्वारा 20,000/- रूपये की धनराशि का मुआवज़ा लाभार्थीयो को मिलता था। लेकिन अब सरकार दवारा इस राशि को वढाकर 30,000 रुपये कर दिया गया है। ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभार्थी योजना का लाभ ले सके।
क्यों शुरु की गई राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
परिवार की सिथति को सुधारने तथा उसको संभालने की जिम्मेदारी परिवार के मुखिया की होती है। अगर किसी कारणवश परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाए तो ऐसी सिथति मे परिवार को आर्थिक दिक्कतो का सामना करना पडता है। ऐसे मे परिवार की आर्थिक सिथति को सुधारने और उनकी सभी परेशानियो को दूर करने के लिए ही राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को शुरु किया गया है। जिसके तहत लाभार्थी के परिवार के जीवन स्तर को वेहतर वनाने के लिए राज्य सरकार दवारा वित्तिय सहायता प्रदान की जाएगी। ताकि लाभार्थी के परिवारवालो की आर्थिक जरुरतो को पूरा किया जा सके।
Overview of Rastriya Parivarik Labh Yojana
योजना का नाम | राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना |
किसके दवारा शुरू की गई | उत्तर प्रदेश सरकार दवारा |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
प्रदान की जाने वाली सहायता | गरीव परिवारो को आर्थिक सहायता प्रदान करना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | nfbs.upsdc.gov.in |
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का मुख्य उद्देश्य
योजना का मुख्य उद्देश्य गरीव परिवारो की आर्थिक सिथति को मजबूत करने उनकी जरुरतो को पूरा करने के लिए राज्य सरकार दवारा आर्थिक सहायता उपलव्ध करवाना है।
Rastriya Parivarik Labh Yojana के लिए पात्रता
- उत्तर प्रदेश राज्य के स्थायी निवासी
- गरीव परिवार
- योजना के लिए वे परिवार पात्र हैं जिनके मुखिया की मृत्यु हो गई है।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना – आयु सीमा
- परिवार के मुखिया की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
RPLY के लिए वार्षिक आय
- योजना के तहत शहरी क्षेत्रो के आवेदनकर्ता के परिवार की वार्षिक आय 56,000/- रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए|
- ग्रामीण क्षेत्रो के परिवार की वार्षिक आय 46000/- रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- स्थायी प्रमाण पत्र
- परिवार के मुखिया की मृत्यु का मृत्यु प्रमाण पत्र
- परिवार के मुखिया का आयु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लाभ
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ उत्तर प्रदेश राज्य के गरीव वर्ग के परिवारो को मिलेगा।
- योजना के जरिए जिन परिवारो के मुखिया की मृत्यु हो गई है, उन परिवारवालो को राज्य सरकार दवारा वित्तिय सहायता दी जाएगी।
- लाभार्थी के परिवारवालो को मिलने वाली सहायता राशि 30,000/- रुपये निर्धारित की गई है।
- लाभार्थीयो को दी जाने वाली राशि उनके बैंक खाते मे ट्रांसफर की जाएगी।
- इस योजना से लाभार्थी के परिवारवालो को आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पडेगा।
- योजना से गरीब वर्ग के परिवार का उत्थान होगा।
- योजना का लाभ लाभार्थी को आवेदन करके प्राप्त होगा।
Rastriya Parivarik Labh Yojana की मुख्य विशेषताएं
- लाभार्थी के परिवारवालो को आत्म-निर्भर व सशक्त वनाना
- आर्थिक पक्ष को मजबूती प्रदान करना
- परिवार की परेशानियो को खत्म करने के लिए मिलेगी सहायता
- गरीव वर्ग का आने वाला कल वेहतर वनेगा।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदन फार्म अंग्रेजी भाषा मे भरा जाएगा।
- आवेदन करते समय लाभार्थी को अपने बैंक खाते का विवरण देना होगा।
- सहकारी बैंक का खाता योजना के तहत मान्य नहीं होगा।
- योजना के लिए तहसील स्तर से जारी आय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- लाभार्थी दवारा आवेदन फार्म मे दी गई सारी जानकारी सही भरनी होगी।
- लाभार्थी को आवेदन फार्म भरते समय सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों की छाया प्रति को अपलोड करना अनिवार्य है।
- आवेदक की मृत्यु का प्रमाण पत्र केवल मान्यता प्राप्त अस्पताल, नगर पंचायत या तहसील स्तर से जारी किया हुआ ही मान्य माना जाएगा।
- लाभार्थी के फोटो हस्ताक्षर 20 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए और ये JPEG फॉरमैट में होना चाहिए।
- इसके अलावा आवेदक का पहचान पत्र, बैंक पासबुक, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि PDF फॉर्मेट में 20 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
Rastriya Parivarik Labh Yojana Registration
- सवसे पहले लाभार्थी अधिकारिक वेब्साइट पे जाएं।
- अब आपको आवेदन करने के लिए “नया पंजीकरण” वाले लिंक पे किल्क करना है।
- यहां किल्क करते ही आप अगले पेज मे आ जाओगे।
- जैसे ही आप अगले पेज मे एंटर करोगे तो योजना का आवेदन फार्म खुल जाएगा।
- आपको इस फार्म मे पूछी गई सारी जानकारी भरनी होगी।
- सारी प्रक्रिया होने के बाद आपको अंत मे सबमिट बटन पे किल्क कर देना है।
- यहां किल्क करते ही आपके दवारा योजना के लिए सफल पंजीकरण हो जाएगा।
जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा लॉगिन प्रक्रिया
- सवसे पहले लाभार्थी को अधिकारिक वेब्साइट पे जाना है।
- अब अपको “ज़िला समाज कल्याण अधिकारी/ एस डी एम लॉगिन” वाले लिंक पे किल्क करना है।
- यहां किल्क करने के बाद अगला पेज ऑपन होगा।
- इसमे आपको दी गई जानकारी सही-सही भरनी है।
- सारी प्रक्रिया होने के बाद आपको लॉगिन बटन पे किल्क कर देना है।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन की स्थिति की जांच कैसे करें
- सवसे पहले लाभार्थी अधिकारिक वेब्साइट पे जाएं।
- अब आपको “आवेदन पत्र की स्थिति” वाले लिंक पे किल्क करना है।
- यहां किल्क करते ही आप अगले पेज मे पहुंच जाओगे।
- अगले पेज मे आने के बाद आपको यहां District / Account Number/ Registration No. भरने के वाद सर्च वटन पे किल्क करना है।
- जैसे ही आप सर्च वटन पे किल्क करोगे तो आवेदन की सिथति की जानकारी आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाएगी।
जिला वाइज लाभार्थियों के विवरण देखने की प्रक्रिया
- सवसे पहले लाभार्थी को अधिकारिक वेब्साइट पे जाना है।
- यहां आपको “जनपद वार लाभार्थियों का विवरण” वाले लिंक पे किल्क करना है।
- किल्क करने के वाद आपके सामने जिलों की सूची आ जाएगी।
- अब आपको अपने जिले का चुनाव कर उस पर क्लिक करना होगा।
- उसके बाद आपके सामने तहसील की लिस्ट खुल कर आएगी आपको अपने तहसील का चुनाव कर उसपे क्लिक करना होगा।
- तहसील पर क्लिक करने के वाद आपके सामने ब्लॉक की सूची खुलेगी । यहां आपको अपने ब्लॉक का चयन करना है।
- ब्लॉक का चयन करने के पशचात आपको अपनी पंचायत का चयन करना होगा।
- जैसे ही आप अपनी पंचायत का चयन करेंगे आपके सामने जनपद वार लाभार्थियों का विवरण खुलकर आ जाएगा।
- इस तरह आपके दवारा जिला वाइज लाभार्थियों के विवरण देखने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
Rastriya Parivarik Labh Yojana हेल्पलाइन नंवर
अगर लाभार्थी को योजना के संवध मे या फार्म भरते हुए किसी तरह की दिक्कत आ रही है तो आप दिए गए नंवर पर संपर्क कर सकते हैं – 18004190001
Mukhyamantri Jan Arogya Yojana
आशा करता हूं आपको इस आर्टीकल के दवारा सारी जानकारी मिल गई होगी। आर्टीकल अच्छा लगे तो कोमेट और लाइक जरुर करें।