मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ǀ Uttarakhand Mukhyamantri Swarojgar Yojana ǀ msy.uk.gov.in | आवेदन कैसे करें ǀ How to get employment
उत्तराखंड राज्य के उद्यमशील युवाओं को कोविड-19 के कारण राज्य में वापस लौटे लोगों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को शुरु किया हैǀ इस योजना की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाई जाएगी ताकि वेरोजगार लोगों को इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सकें। क्या है ये योजना और कैसे मिलेगा इस योजना का लाभ ǀ आइए जानते हैंǀ
उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ǀ Uttarakhand Mukhyamantri Swarojgar Yojana
उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दवारा दूसरे राज्यों से अपने राज्यों में लौटे लोगों को हर गांव में रोजगार देने के लिए उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को लागु किया हैǀ इस योजना के तह्त विनिर्माण में 25 लाख और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपये तक की परियोजनाओं पर ऋण मिलेगाǀ जिसमें राज्य के उद्यमशील एवं प्रवासी उत्तराखण्डवासियों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाएगाǀ इससे कुशल और अकुशल दस्तकार, हस्तशिल्पि और बेरोजगार युवा खुद के व्यवसाय के लिए प्रोत्साहित होंगे। इस योजना से लाभार्थीयों को राष्ट्रीयकृत बैंकों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, और गांव- गांव तक इसकी जानकारी उपलव्ध करवाई जाएगी, ताकि युवा इस योजना का लाभ उठा सकें। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में राष्ट्रीयकृत बैंकों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों के माध्यम से सभी पात्र विनिर्माणक, सेवा और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए वित्त पोषित किया जायेगा। MSME नीति के अनुसार वर्गीकृत श्रेणी ए में मार्जिन मनी की अधिकतम सीमा कुल परियोजना लागत का 25%, श्रेणी बी व बी़ में 20% तथा सी व डी श्रेणी में कुल परियोजना लागत का 15% तक मार्जिन मनी के रूप में देय की जाएगी। उद्यम के 02 वर्ष तक सफल संचालन के बाद मार्जिन मनी, अनुदान के रूप में समायोजित होगी। योजना के अन्तर्गत सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों द्वारा परियोजना लागत का 10%, जबकि विशेष श्रेणी के लाभार्थियों को कुल परियोजना की लागत का 05% स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करना होगा। जिससे लाभार्थी खुद का व्यवसाय कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैंǀ
उद्देश्य ǀ Objective
उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के कुशल और अकुशल दस्तकार, हस्तशिल्पि और बेरोजगार युवाओं को खुद के व्यवसाय के लिए प्रोत्साहित करना हैǀ
पात्रता ǀ Eligibility
- उत्तराखंड राज्य के स्थायी निवासी
- लाभार्थी की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र में वित्त पोषण सुविधा उपलब्ध होगी।
- लाभार्थी केवल एक बार ही लाभान्वित होगें।
महत्वपूर्ण दस्तावेज ǀ Important Documents
- आधार कार्ड
- स्थायी कार्ड
- बैंक खाता
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नम्वर
लाभ ǀ Benefits
- उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का लाभ उत्तराखंड राज्य के स्थायी निवासियों को मिलेगाǀ
- कोरोना वायरस की वजह से राज्य के जिन युवाओं की नौकरी चली गई है, उन्हे राज्य सरकार दवारा आर्थिक सहायता उपलव्ध करवाई जाएगीǀ
- लाभार्थीयों को राज्य सरकार दवारा लोन दिया जाएगा, ताकि लाभार्थी इस धन-राशी से खुद का व्यवसाय शुरु कर सकेंǀ
- योजना के जरिए सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों द्वारा परियोजना लागत का 10%, जबकि विशेष श्रेणी के लाभार्थियों को कुल परियोजना की लागत का 05% स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करना होगा।
- लाभार्थीयों को दिया जाने वाला धन उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगाǀ
- इस योजना से लाभार्थीयों का आर्थिक पक्ष मजबूत होगाǀ
- लाभार्थीयों की आय में सुधार होगाǀ
- इस योजना का लाभ लाभार्थी केवल एक वार ही उठा सकेगेंǀ
- लाभार्थीयों के लिए शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नहीं होगीǀ
- लाभार्थियों का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जायेगा।
रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया ǀ Registration process
- उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी अधिकारिक वेव्साइट पे जाएंǀ
- अब आपको मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए “पंजीकरण करें” वाले बटन पे किल्क करना है।
- यहां किल्क करते ही आप अगले पेज में आ जाएगें।
- अब आपको दी गई सारी जानकारी भरने के बाद “पंजीकरण करें” वाले बटन पे किल्क कर देना है।
- यहां किल्क करते ही आपके दवारा आवेदन फार्म भर दिया जाएगा।
महत्वपूर्ण डाउनलोड ǀ Important Downloads
आशा करता हूं आपको इस आर्टीकल के दवारा सारी जानकारी मिल गई होगीǀ आर्टीकल अच्छा लगे तो कोमेंट और लाइक जरुर करेंǀ