हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना | Haryana Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana
हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना 21 अगस्त 2019 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी दवारा शुरु की गई है। ये योजना आर्थिक रूप से पीड़ित परिवारों के लिए चलाई गई है। इस योजना के तहत राज्य के प्रत्येक गरीब परिवार को 6000/- रूपये की धनराशि हर साल राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी| ये धनराशी 12 किस्तों में प्राप्त होगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए गरीब परिवारों की वार्षिक आय 1 ,80 ,000/- रूपये या इससे कम होनी चाहिए या उनके पास 2 हेक्टेयर तक की भूमि होनी चाहिए। इस योजना के तहत परिवार के सदस्यों का बिमा भी करवाया जाएगा। इस योजना के लिए आवेदन परिवार के मुखिया दवारा किया जाएगा। इस योजना से गरीव परिवारों को आर्थिक और समाजिक सुरक्षा भी दी जाएगी। ये योजना महत्वकांशी योजना है, जिसे सुचारु रुप से चलाने के लिए कमीटी का गठन भी किया जाएगा।
उद्देश्य | An objective
इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में उन परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जो आर्थिक रुप से कमजोर हैं।
विशेषताएं | Features
- इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले व्यकित को 500 रूपये की धनराशि में से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत परिवार के 18 से 50 वर्ष के एक बीमा सदस्य को हर साल 330/- रूपये का प्रीमियम भरना होगा जिसे लाभार्थी के बैंक अकॉउंट से काटा जाएगा।
- इस योजना के तहत प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी शामिल है| इस योजना के तहत परिवार के कम से कम एक सदस्य को दुर्घटना बीमा के लिए केवल 12/- रूपये का वार्षिक भुगतान देना होगा, जिससे उस व्यकित को दुर्घटना बीमा का लाभ दिया जायेगा। जो लाभार्थी के बैंक अकॉउंट से काट लिया जायेगा |
- इस योजना के तहत श्रम योगी मान धन योजना को भी शामिल किया गया है। 55/- से 200/- रूपये की प्रीमियम धनराशि हर महीने लाभार्थी के बैंक खाते से काटी जाएगी, जिससे लाभार्थी को प्रीमियम पेंशन 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर दी जाएगी। ये पेंशन 3000/- रूपये हर महीने लाभार्थी को प्राप्त होगी।
पात्रता | Eligibility
- आवेदक हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष होनी चाहिए।
- आवेदक गरीव होना चाहिए।
लाभ | Benefit
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा।
- इस योजना का लाभ हरियाणा राज्य के गरीव वर्ग के लोगों को मिलेगा।
- इस योजना के तहत लाभार्थी को 6000/- रुपये की धनराशी 12 किस्तों में दी जाएगी।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए परिवार की वार्षिक आय 1, 80 ,000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, या आवेदक के पास 2 हेक्टेयर की भूमि होनी चाहिए |
- इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों के व्यक्ति का बीमा भी कराया जायेगा अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस व्यक्ति को 2 लाख रूपये की धनराशि दी जाएगी |
- इस योजना से लाभार्थी का आर्थिक पक्ष मजबूत होगा।
- इस योजना का लाभ राज्य के प्रत्येक को मिलेगा।
- परिवार के मुखिया दवारा ही इस योजना के लिए आवेदन किया जाएगा।
महत्वपूर्ण दस्तावेज| Important Document
- आधार कार्ड
- परिवार पहचान पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- ज़मीन के कागज़ात
- बैंक खाता
- पासपोर्ट साइज फोटो
हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लिए आवेदन कैसे करें | How to apply for Haryana Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) में जाएं।
- अब आप यहां से हरियाणा “ मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना” के लिए आवेदन फार्म प्राप्त करें।
- आवेदन फार्म मिलने के बाद आपको इसमें दी गई सारी जानकारी भरनी है।
- यहां आपको अपने परिवार का ब्यौरा देना होगा और परिवार के सभी सदस्यों के नाम के साथ आपको अपने और अपने परिवार के अन्य सदस्य के व्यवसाय और आय का ब्यौरा भी भरना है |
- ये सारी जानकारी भरने के बाद आपको फॉर्म जन सेवा केंद्र के अधिकारी के पास जमा करना होगा |फिर अधिकारी द्वारा आपके फॉर्म का सत्यापन किया जायेगा |
- सत्यापन होने के बाद ही आपका इस योजना के लिए सफलतापूर्वक आवेदन कर दिया जाएगा, और इस तरह आपको इस योजना का लाभ हर महीने मिलना शुरु हो जाएगा।
आशा करता हूं आपको इस आर्टीकल के दवारा सारी जानकारी मिल गई होगी। आर्टीकल अच्छा लगे तो कोमेंट और लाइक जरुर करें।