हिमाचल प्रदेश विधवा पेंशन योजना | पूरी जानकारी | कैसे करें आवेदन

हिमाचल प्रदेश विधवा पेंशन योजना | Himachal Pradesh Widow Pension Scheme

 

हिमाचल प्रदेश सरकार दवारा राज्य में विधवाओं की सिथति को सुधारने और उन्हे आर्थिक सहायता उपलव्ध करवाने के लिए विधवा पेंशन योजना को शुरु किया गया है। इस योजना के तहत राज्य में उन महिलाओं को लाभ दिया जाएगा, जिनके पति की मृत्यु हो गई है और उनके घर का खर्चा वडी मुशिकल से चलता है। ये योजना राज्य में सभी वर्गों के लिए लागू की गई है। इस योजना से महिलाएं आर्थिक तंगी का शिकार नहीं होगी और न ही उन्हे किसी पर निर्भर रहना पडेगा। इस योजना का लाभ 18 वर्ष से 79 वर्ष की आयु वाली महिलाओं को मिलेगा। वजट 2020-2021 के तहत अब महिलाओं को 1000/-रुपये पेंशन मिलेगी। पहले ये राशी 850/- रुपये थी। इस योजना से महिलाओं का आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, जिससे वे आत्म-निर्भर और सशक्त वनेगी।  

उद्देश्य | An Objective

हिमाचल प्रदेश विधवा पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य विध्वाओं की दशा में सुधार कर राज्य सरकार दवारा उन्हे आर्थिक सहायता उपलव्ध करवाना है।

पात्रता | Eligibility

  • हिमाचल प्रदेश राज्य के स्थायी निवासी
  • सभी वर्ग की महिलाएं
  • विधवा महिलाएं
  • आयु अवधी 18 से 79 वर्ष

महत्वपूर्ण दस्तावेज | Important Documents

  • आधार कार्ड
  • स्थायी प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नम्वर

विधवा महिलाओं को मिलने वाली आर्थिक सहायता | Financial assistance to widowed women

  • जिन विधवा महिलाओं की आयु 18 से 69 वर्ष है, उन्हे 1000/- रुपये की पेंशन मिलेगी।
  • जिनकी आयु 70 वर्ष या इससे अधिक है, उन्हे 1300/- रुपये की पेंशन हर महीने मिलेगी।
  • ये योजना उन विधवा महिलाओं के लिए चलाई गई है, जिनकी देख-भाल करने वाला कोई नही है।
  • विधवा पेंशन योजना 2020 में लाभार्थीयों की पेंशन को 150/- रुपये वढाया गया है।

लाभ | Benefits

  • विधवा पेंशन योजना का लाभ हिमाचल प्रदेश के स्थायी लाभार्थीयों को मिलेगा।
  • इस योजना का लाभ उन महिलाओं को मिलेगा जिनके पति की मृत्यु हो गई है।
  • इस योजना से राज्य में विधवाओं का आर्थिक पक्ष मजबूत करने के लिए उन्हे राज्य सरकार दवारा पेंशन उपलव्ध करवाई जाएगी।
  • इस योजना का लाभ राज्य की सभी वर्ग की महिलाओं को मिलेगा।
  • इस योजना से महिलाएं आत्म-निर्भर वनेगी।
  • इस योजना से महिलाओं को आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पडेगा।

हिमाचल प्रदेश विधवा पेंशन योजना के लिए कैसे करें आवेदन | How to apply for Himachal Pradesh widow pension scheme

  • हिमाचल प्रदेश विधवा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी अधिकारिक वेव्साइट पे जाएं।
  • अब आपको हिमाचल प्रदेश विधवा पेंशन योजना लिंक की खोज करनी है।
  • उसके बाद आपको “Application Form Download” करना है। 
  • अब आपको आवेदन फार्म का प्रिंट लेना है।
  • उसके बाद आपको इस फार्म में दी गई सारी जानकारी भरनी है।
  • उसके बाद आपको दिए गए दस्तावेज आवेदन फार्म के साथ अटैच करने हैं।
  • सारी प्रक्रिया होने के बाद आपको ये फार्म तहसील कल्याण अधिकारी या जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा।
  • फार्म जमा होने के बाद आपका इस योजना के लिए सफलतापूर्वक आवेदन कर दिया जाएगा।

आशा करता हूं आपको इस आर्टीकल के दवारा सारी जानकारी मिल गई होगी। आर्टीकल अच्छा लगे तो कोमेंट और लाइक जरुर करें।