मध्यप्रदेश विधवा पुनर्विवाह योजना | Remarriage Scheme | संपूर्ण जानकारी| ऑनलाइन आवेदन|

विधवा पुनर्विवाह योजना मध्यप्रदेश/  Widow Remarriage Scheme Madhya Pradesh / विधवा नारी को मिले सम्मान – ये है मध्यप्रदेश सरकार का वादा/ सरकार दवारा सहायता राशि 2 लाख रुपये |  

image

मध्यप्रदेश सरकार महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार करने और उनकी आर्थिक दशा सुधारने के लिए हर समय तत्पर है। मध्यप्रदेश सरकार समय-समय पर महिलाओं के लिए नई – नई योजना लेकर आती है।

vidhwa

उन्ही योजनाओं एक योजना है विधवा पुनर्विवाह योजना

विधवा पुनर्विवाह योजना | Vidhwa Punar Vivah Yojana

विधवा ओरतों के हितों को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश सरकार ने एक नई योजना की शुरुआत की है। जिसका नाम है – विधवा पुनर्विवाह योजना”।

image

इस योजना की पहल मध्यप्रदेश के मुख्य मंत्री शिवराज सिंह चौहान दवारा की गई है। इस योजना के तहत विधवा महिलाओं को दुवारा शादी करने का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा आवेदन करने के लिए महिला की आयु 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। जिस पुरुष से विधवा शादी कर रही उस पुरुष पहली शादी होनी चाहिए।

विधवा पुनर्विवाह के लिए सरकार दवारा प्रोत्साहन राशि 2 लाख रुपये  |For promotion of widow remarriage by the government Rs 2 lakh

इस योजना के तहत मध्यप्रदेश सरकार विधवाओं को 2 लाख रुपये प्रोत्साहन के रुप में भी देगी। अगर कोई विधवा दुवारा शादी कर रही है तो ये धन राशि सरकार दवारा दी जाएगी। इसके अलावा मध्यप्रदेश सरकार हर साल 20 करोड रुपये खर्च करेगी।

money

इस योजना से हर साल 1000 हजार विधवा महिलाएं फिर से नई जिंदगी की शुरुआत कर सकेंगी।



विधवा पुनर्विवाह योजना को मिली सुर्पीम कोर्ट से मंजूरी |Approval from the Surprise Court of the Widow Remarriage Scheme

सुर्पीम कोर्ट की मंजूरी मिलने से पहले विधवाओं का जीवन उनकी तकदीर पर निर्भर था। अगर पति की मौत हो जाती थी तो पत्नी को उसके हाल पे छोड दिया जाता था। उन्हें उनके अधिकारों से वंचित कर दिया जाता था। उसकी सहायता के लिए कोई आगे नहीं आता था ऐसे  में विधवा औरत का जीवन काफी दु:ख भरा था।

लेकिन अब समय विल्कुल वदल गया है। अब महिलाओं को उनके हक दिए जा रहे हैं। उन्हे हर सुविधा दी जा रही है।

vidhwa

जिसके चलते अब विधवा ओरतें अपना जीवन खुशी-खुशी व्यतीत कर सकती हैं।

इसकी पहल हुई है सुर्पिम कोर्ट दवारा। जुलाई 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में पहल करने के आदेश दिए थे  सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के तुरंत बाद ही मध्य प्रदेश सरकार ने इस योजना को शुरू कर दिया | जिसके चलते अब बिधवा ओरतों को उनके अधिकार दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से विधवा ओरतों मे काफी उत्साह है।

मध्यप्रदेश विधवा पुनर्विवाह योजना के लिए पात्रता | Eligibility for Madhya Pradesh Widow Remarriage Scheme

  • इस योजना के तहत शादी कर रहे स्त्री और पुरुष मध्यप्रदेश के स्थायी निवासी होने चाहिए।
  • महिला विधवा होनी चाहिए और पुरुष की पहली शादी होनी चाहिए।

marriage

  • विधवा महिला जो शादी कर रही है उसकी आयु 18 से 40 वर्ष और पुरुष की आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • महिला और पुरुष जो दुवारा शादी कर रहे हैं उन्हे अपना विवाह जिला कलेक्टर ऑफिस मे जाकर दर्ज कराना होगा।

विधवा पुनर्विवाह योजना का मुख्य उद्देश्य |The main purpose of the widow remarriage plan

इस योजना का मुख्य उद्देश्य विधवा ओरतों के हितों की रक्षा करना है, उनके जीवन स्तर को सही चलाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि विधवा महिलाएं भी अपनी जिंद्गी खुशी-खुशी व्यतीत कर सकें।

विधवा पुनर्विवाह योजना के लाभ | Benefits of widow remarriage plan

  • इस योजना से विधवा महिलाओं की आर्थिक स्थती मजबूत होगी।
  • विधवाओं को उनके अधिकार मिलेंगे।
  • इस योजना के शुरु होने से नए युग (महिला युग) की शुरुआत हुई है।
  • दुवारा शादी करने पर विधवा महिलाओं को सरकार की तरफ से 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

vidhwa image

  • इस योजना से विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन मिलेगा।
  • इस योजना से महिलाओं का सम्मान पूरे समाज में वढेगा।
  • इस योजना से विधवा महिलाएं नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत खुशी-खुशी करेंगी।

विधवा पुनर्विवाह योजना के लिए जरुरी दस्तावेज | Documents required for widow remarriage plan

  • आधार कार्ड/ वोटर आइडी कार्ड
  • महिला के पति की मौत का प्रमाण पत्र
  • पुनर्विवाह प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • महिला और पुरुष दोनों की आय का प्रमाण पत्र
  • विवाह के लिए ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र

विधवा पुनर्विवाह योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन | Online application for widow remarriage scheme

  • इस योजना का फायदा उठाने के लिए आवेदक सवसे पहले अधिकारिक वेब साइट (http://www.mp.gov.in/web/guest/home ) पे जाएं।
  • ऑनलाइन अप्लाई करें।
  • द्स्तावेज/ हस्ताक्षर/ फोटो स्कैन कर अपलोड करें।
  • अधिसूचना को ध्यान से पढें।
  • उसके बाद आप आवेदन करें।

अगर आपको फॉर्म भरने में दिक्क्त आ रही है तो अधिकारिक वेब साइट मे जाके पूरी जानकारी लें।

आशा करता हूं आपको इस आर्टीकल से जुडी सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको ये आर्टीकल अच्छा लगे तो कोमेंट और लाइक जरुर करें।