Haryana Kanyadan Yojana : हरियाणा सरकार दवारा राज्य मे गरीव परिवारों की बेटियो को शादी के लिए आर्थिक सहायता पहुचाने के लिए कन्यादान योजना को लागू किया गया है| जिसके माध्यम से राज्य सरकार दवारा पात्र परिवारों की कन्याओ की शादी करवाई जाती है, ताकि इन परिवारों को अपनी बेटी की शादी के लिए दूसरों पर मौहताज न रहना पडे| इस योजना से गरीब वर्ग के परिवारों के जीवन स्तर मे सुधार लाने और कन्याओ को शादी के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा| कैसे मिलेगा इस योजना का लाभ और इसके अंतर्गत आवेदन कैसे किया जाएगा| ये सारी जानकारी लेने के लिए आपको ये आर्टीकल अंत तक पढ्ना होगा| तो आइए जानते हैं – Haryana Kanyadan Yojana के वारे मे|
Haryana Kanyadan Yojana 2024
कन्यादान योजना जिसे विवाह शगुन योजना के नाम से भी जाना जाता है| इस योजना को हरियाणा के मुख्यमंत्री जी दवारा राज्य के गरीब वर्ग के परिवारों की कन्याओ के लिए शुरू किया गया है| जिसके अंतर्गत शादी करने वाली बेटी को राज्य सरकार दवारा आर्थिक मदद की जाती है, ताकि उनके परिवार वालो को शादी मे होने वाले खर्चों की पूर्ति करने मे सहायता मिल सके|
इस योजना का लाभ विधवा महिलाओं की बेटियो, तलाकशुदा / निराश्रित महिला, अनाथ, निराश्रित लड़कियों और खिलाडी महिलाओं को भी प्रदान किया जाएगा| आपको वता दे की हरियाणा कन्यादान योजना का लाभ पात्र लाभार्थी को जीवन मे एक वार ही प्रदान किया जाएगा| ये योजना गरीब वर्ग के उत्थान और बेटियो को शादी के लिए प्रोत्साहित करने के लिए चलाई गई है| इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र लाभार्थी को समय से पहले आधिकारिक वेबसाइट पे जाकर ऑनलाइन व ऑफलाइन मोड के जरिये आवेदन करना होगा| आवेदन के बाद ही लाभार्थी को योजना का लाभ मिलेगा|
हरियाणा कन्यादान योजना का अवलोकन
योजना का नाम | Haryana Kanyadan Yojana |
किसके दवारा शुरू की गई | हरियाणा सरकार दवारा |
लाभार्थी | राज्य की बेटियाँ |
प्रदान की जाने वाली सहायता | शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन / ऑफलाइन |
अधिकारी वेबसाइट | hrylabour.gov.in |
कन्यादान योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सहायता राशि
- गरीब परिवारों की कन्याओ को मिलने वाली आर्थिक सहायता – गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित जाति/ जनजाति तथा तपरोवास समुदाय के परिवारों को कन्यादान के रूप में 71000/- रुपए की राशि प्रदान की जाएगी जिसमे से शगुन के तौर पर 66000/- रुपए की राशि शादी के अवसर पर तथा ₹5000 की राशि शादी के रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद प्रदान की जाएगी।
- गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन, विधवा / तलाकशुदा / निराश्रित महिला, अनाथ और निराश्रित लड़कियों के लिए धन राशि – इस योजना के अंतर्गत इन श्रेणियों की बेटियों को 41000 रूपये की धनराशि प्रदान की जाएगी| जिसमे से 36,000/- रुपये शादी के समय और 5000/- रुपये शादी के 6 माह तक विवाह पंजीकरण-पत्र जमा करवाने पर दिए जाएंगे ।
- BPL, सामान्य / अनुसूचितजाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग परिवार में 2.5 एकड़ से कम कृषि भूमि और एक लाख रुपये से कम आय के लिए धनराशि – इन श्रेणी की बेटियों को 11000/- रूपये की राशि दी जाएगी जिसमे 10000 रुपये विवाह से पहले और बाकि 1000 रूपये विवाह के बाद 6 महीने के भीतर विवाह का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर प्रदान होंगे|
- खिलाडी महिलाओं को मिलने वाली धनराशि – इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थीयो को 31,000/- रुपये की धनराशि दी जाएगी । ये राशि लाभार्थी के बैंक खाते मे निर्धारित शर्तों को पूरा करने के बाद प्रदान होगी|
Kanyadan Yojana का उद्देश्य
योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की पात्र कन्याओं को शादी के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सरकार दवारा आर्थिक रूप से मदद उपलव्ध करवाना है|
मुख्यमंत्री कन्यादान शगुन योजना के लिए पंजीकरण
- वह सभी परिवार जो अब तक योजना में शामिल नहीं थे वह अपने विवाह की तिथि के 30 दिन के अंदर विवाह का पंजीकरण करवा सकते हैं और इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- पंजीकरण करवाने के उपरांत कल्याण विभाग द्वारा शगुन के तौर पर मिठाई का डिब्बा एवं 1100 रुपये नक़द विवाहित जोड़ों को दिए जाएंगे।
हरियाणा कन्यादान का स्ंचालन
इस योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। इस विभाग का कार्य ही पात्र लाभार्थीयों को योजना का लाभ प्रदान करना है|
कन्यादान योजना के तहत अब तक प्रदान की गई सहायता का विवरण
सन 2019-20 एवं सन 2020-21 में इस योजना के माध्यम से 14 करोड़ 19 लाख 91 हजार रुपए की राशि 4284 लाभार्थियों के खाते में हस्तांतरित की गई। सन 2019-20 में 7 करोड़ 20 लाख रुपए की राशि 2190 लाभार्थियों के खाते में एवं सन 2020-21 में 6 करोड़ 99 लाख 91 हजार रुपए की राशि 2094 लाभार्थियों के खाते में पहुंचाया गया है। 2021-22 के इस वित्त वर्ष में 1118 पात्र लाभार्थियों को 3 करोड़ 72 लाख ₹49000 तक की राशि प्रदान की गई है।
हरियाणा शादी शगुन योजना लेटेस्ट अपडेट
हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना के तहत अब एक नयी घोषणा की गई है, जिसमे वताया गया है, की इस योजना का लाभ अब राज्य के दिव्यांगों को भी प्रदान किया जायेगा। यह जानकारी अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री डॉ. बनवारी लाल दवारा दी गई है। जिसमे से योजना के अंतर्गत विवाहित दंपति में पत्नी और पति दोनों के दिव्यांग होने पर राज्य सरकार द्वारा 51,000/- रूपये की धनराशि प्रदान की जाएगी, अगर दोनों दम्पति में से कोई एक विकलांग है तो उन्हें सरकार द्वारा 31,000/- रूपये की धनराशि प्रदान किए जाने का प्रावधान है।
ऐसे दिव्यांग शादी के 01 वर्ष तक स्कीम का लाभ ले सकते हैं। इसमें सक्षम प्राधिकरण से रजिस्ट्रेशन, पात्रता के लिए दिव्यांगता 40 प्रतिशत व इससे अधिक होनी चाहिए, तभी लाभार्थी दवारा लाभ प्राप्त किया जा सकेगा|
कन्यादान योजना के नियम व महत्वपूर्ण शर्तें
- आवेदक श्रमिक के पास 1 वर्ष की नियमित सदस्यता होनी चाहिए।
- संबंधित अधिकारी से शादी का कार्ड एवं आवेदन पत्र का प्रमाणीकरण करवाना अनिवार्य है।
- आवेदक द्वारा एक घोषणा प्रस्तुत की होनी चाहिए, कि उसने यह सहायता किसी अन्य सरकारी विभाग से ना प्राप्त की है ना आने वाले समय में प्राप्त करेगा।
- इस योजना के लाभार्थी को यह घोषणा करना भी अनिवार्य होगा कि वह 6 माह की अवधि में विवाह का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर देगा। यह प्रमाण पत्र सहायक निर्देशक के कार्यालय में प्रस्तुत किया जाएगा। यदि लाभार्थी विवाह प्रमाण पत्र समय से प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो भविष्य में उसे किसी भी सरकारी कल्याणकारी योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा।
- दूल्हा एवं दुल्हन कि स्वयं प्रमाणित आयु के प्रमाण की प्रतियां भी दावा फॉर्म के साथ प्रस्तुत की होनी चाहिए।
हरियाणा कन्यादान योजना के लिए पात्रता
- आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए ।
- इस योजना के तहत विवाह करने वाली लड़की की उम्र 18 साल या उससे अधिक होनी चाहिए।
- लड़के की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- कोई भी विधवा / तलाकशुदा महिला जिसने पहले इस योजना लाभ नहीं लिया हो, वो इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी|
- योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक व्यक्ति के परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
- हरियाणा राज्य में एक परिवार की 02 लड़कियाँ ही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगी|
- कोई भी विधवा या तलाकशुदा महिला इस योजना के तहत पुनर्विवाह के लिए इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं|
Kanyadan Yojana के लिए दस्तावेज
- आधार कार्ड
- स्थायी प्रमाण पत्र
- BPL राशन कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- शादी प्रमाण पत्र
- बैंक खता
- दुल्हन एवं दूल्हे का जन्म प्रमाण पत्र
- तलाक शुदा होने का प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
हरियाणा कन्यादान योजना के लाभ
- हरियाणा कन्यादान योजना को राज्य सरकार दवारा आर्थिक रूप से कमजोर, गरीब परिवार की बेटियों को शादी के समय आर्थिक सहयोग देने हेतु शुरू किया गया है।
- इस योजना के अंतर्गत राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के साथ-साथ विधवा महिलाओं की बेटियों और विकलांग दम्पत्तियों को भी योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- जिसके तहत सरकार दवारा लाभार्थीयों को विवाह हेतु 11000 रूपये से लेकर 71000 रूपये (51,000 से वढाकर 71,000/- किया गया है) तक का आर्थिक लाभ प्रदान करती है|
योजना के जरिये मिलने वाली ये राशी लाभार्थी के बैंक खाते मे DBT के माध्यम से जमा की जाती है| - इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे लाभार्थीयों के परिवारों की आर्थिक सिथती मे सुधार आएगा|
- अब कन्याओ के परिवार वालो को विवाह मे होने वाले खर्चे के लिए दूसरों पर निर्भर नही रहना पडेगा|
- इस योजना से कन्याओ की शादी मे कोई अड़चन नही आएगी|
- अब पात्र कन्याओ का विवाह धूम-धाम से हो सकेगा|
हरियाणा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की मुख्य विशेषताएँ
- राज्य की कन्याओ को शादी के लिए आर्थिक मदद पहुचाना
- गरीव वर्ग के परिवारों के आर्थिक पक्ष मे सुधार लाना
- कन्याओ को शादी के लिए प्रोत्साहित करना
- पात्र लाभार्थीयों को आत्म-निर्भर व सशक्त वनाना|
Haryana Kanyadan Yojana Registration
- सवसे पहले पात्र लाभार्थी को आधिकारिक वेबसाइट पे जाना होगा|
- उसके बाद आपको Online Registration के विकल्प पे किलक करना है|
- इस ओप्शन पे किलक करने के बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलके आएगा|
- जिसमे आपको पुछी गई सारी जानकारी ध्यानपूर्वक भरनी है, और जरूरी दस्तावेज अपलोड करने हैं|
- सारी प्रक्रिया होने के बाद आपको अंत मे सबमिट के बटन पे किलक कर देना है|
- इस तरह आपके दवारा योजना के अंतर्गत सफलतापूर्वक आवेदन कर दिया जाएगा|
लॉगिन कैसे करे
- सवसे पहले पात्र लाभार्थी को आधिकारिक वेबसाइट पे जाना होगा|
- अब आपको User Login के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- उसके बाद आपको User Type का चयन करना होगा।
- फिर आपको User Name/ Password/ Capcha Code दर्ज करना होगा।
- उसके बाद आपको Submit के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है|
- इस प्रक्रिया का पालन करके आप User Login कर सकोगे|
यूजर मैनुअल डाउनलोड कैसे करे
- सवसे पहले पात्र लाभार्थी को आधिकारिक वेबसाइट पे जाना होगा|
- अब आपको E-Service के सेकशन मे जाना होगा| उसके बाद आपको Grievance Redressal के लिंक पे किलक कर देना है|
- उसके बाद आपको User Manual के ओप्शन पे किलक कर देना है|
- जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे, तो यूजर मैनुअल आपकी डिवाइस में डाउनलोड हो जाएगा।
घोषणा पत्र डाउनलोड कैसे करे
- सवसे पहले पात्र लाभार्थी को दिए गए लिंक पे किलक करना होगा|
- उसके बाद आपको Download Undertaking के लिंक पे किलक कर देना है|
- इस लिंक पे किलक करने के बाद आपके सामने घोषणा पत्र PDF Format में खुलकर आ जाएगा।
- अब आपको इसे डाउनलोड करने के लिए Download के विकल्प पर क्लिक कर देना है|
- इस प्रक्रिया का पालन करके घोषणा पत्र आपके डिवाइस में डाउनलोड हो जाएगा।
काम पर्ची डाउनलोड कैसे करे
- सवसे पहले पात्र लाभार्थी को दिए गए लिंक पे किलक करना होगा|
- उसके बाद आपको Download Work Slip के लिंक पे किलक कर देना है|
- इस लिंक पे किलक करने के बाद आपके सामने काम पर्ची JPG Format में खुलकर आ जाएगा।
- उसके बाद आपको Right क्लिक करना होगा।
- फिर आपको Save Image के विकल्प पर क्लिक कर देना है|
- इस प्रक्रिया का पालन करके काम पर्ची आपके डिवाइस में डाउनलोड हो जाएगी।
हरियाणा कन्यादान योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन
- सवसे पहले पात्र लाभार्थी को दिए गए लिंक पे किल्क करना है|
- उसके बाद आपके सामने आवेदन फार्म PDF मे खुलके आएगा|
- जिसे आपको डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट ले लेना है|
- अब आपको इस फार्म मे पूछी गई जानकारी सावधानीपूर्वक भरनी है|
- फिर आपको फार्म के साथ आवश्यक दस्तावेज अटैच करने हैं|
- सारी प्रक्रिया होने के बाद आपको ये फार्म सवन्धित कार्यालय मे जाकर जमा करवा देना है|
- इस तरह आपके दवारा योजना के तहत सफलतापूर्वक ऑफलाइन आवेदन कर दिया जाएगा|
Kanyadan Yojana Important Download
- Citizens Charter Download
- Policy Download
- Registration/Renewal Granted Dashboard
- Inspection Dashboard
- BRAP – Usage Dashboard
- Login with Digital Seva Connect
- Complaint Redressal
- Grievance Status
आशा करता हूँ आपको इस आर्टीकल के दवारा सारी जानकारी मिल गई होगी| आर्टीकल अच्छा लगे तो कोमेट और लाइक जरूर करे|