|| Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana | अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना बिहार | Bihar Inter-caste Marriage Scheme | Online Registration | Application Form || बिहार के मुख्यमंत्री दवारा राज्य मे जात-पात के भेदभाव को कम करके अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना को लागू किया गया है| जिसके जरिये अंतरजातीय विवाह करने वाले वैवाहिक जोड़े को सरकार दवारा आर्थिक सहायता दी जाती है, कैसे मिलेगा योजना का लाभ, योजना के लिए कौन-कौन पात्र हैं और इसके अंतर्गत आवेदन कैसे किया जाएगा| ये सारी जानकारी जानने के लिए आपको ये आरटीकल अंत तक पढ्ना होगा| तो आइए जानते हैं – बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के वारे मे|
Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana
बिहार सरकार दवारा राज्य मे अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने और लोगो की सोच मे वदलाव लाने के लिए अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना को शुरू किया गया है| जिसके जरिये प्रदेश मे उस वैवाहिक जोडे को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है जिन्होंने अंतरजातीय विवाह किया है। मतलव – पति या पत्नी में से कोई एक पिछड़ी जाति से है और दूसरा गैर पिछड़ी जाति से है, तो वह योजना का लाभ उठा सकेगा| योजना के जरिये पात्र लाभार्थीयों को 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। लाभार्थीयों को दी जाने वाली सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते मे जमा की जाती है, ताकि विवाह के दौरान होने वाले खर्चो की पूर्ति की जा सके| पहले इस योजना को केवल 2 वर्ष के लिए ही आरंभ किया जाता था, लेकिन लोगो की सोच मे सुधार लाने और जात-पात के भेदभाव को कम करने के लिए अब इस योजना का संचालन प्रतिवर्ष किया जा रहा है। योजना का लाभ पात्र लाभार्थी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके प्राप्त कर सकेगें|
योजना के मुख्य तथ्य
- बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सहायता राशि प्राप्त करने के लिए पात्र लाभार्थी को एक प्री स्टांपेड रिसिप्ट, 10/- रुपए के नॉन जुडिशल स्टांप पेपर पर जमा करनी होती है। उसके बाद उनको 1.5 लाख रुपए उनके बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफर किए जाते हैं। जिसमे राशि का भुगतान लाभार्थीयों को RTGS या NEFT के माध्यम से भेजा जाता है और शेष बची हुई राशि का fixed deposit 3 वर्षों के लिए किया जाता है। 3 वर्ष पूरे होने के बाद फिक्स डिपाजिट की राशि एवं उस पर लगा हुआ ब्याज विवाहित जोड़े को प्रदान कर दिया जाता है।
- इसके अलावा जिला एवं राज्य सरकार द्वारा भी अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित किया जाता है। जिसके लिए सामूहिक अंतरजातीय विवाह का आयोजन होता है| जिसका प्रचार व प्रसार मीडिया के माध्यम से किया जाता है। सामूहिक विवाह का आयोजन करने के लिए विभाग को 25000/- रुपए प्रति विवाह प्रदान किए जाते हैं। उसके बाद यह 25000/- रुपए की राशि अंतर्जातीय विवाहित जोड़े को प्रदान कर दी जाती है|
योजना का अवलोकन
योजना का नाम | बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना |
किसके दवारा शुरू की गई | बिहार सरकार दवारा |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
योजना के तहत प्रदान की जाने वाली सहायता | विवाह हेतु लाभार्थीयों को आर्थिक सहायता प्रदान करना |
आर्थिक सहायता | 2.5 लाख रूपए |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन / ऑफ़लाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | ambedkarfoundation.nic.in |
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के प्रमुख बिंदु
- बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जनरल कैटेगरी का लड़का या लड़की व अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग की लड़का और लड़की विवाह करते है तो ऐसे लाभार्थीयो को बिहार सरकार द्वारा ₹50,000 की सहायता राशि तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फाउंडेशन के तहत ₹2,00,000 तक की सहायता राशि प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत कुल मिलाकर लाभार्थी दम्पति को 2.5 लाख रुपये प्रोत्साहन के तौर पर प्रदान की जाती है|
- अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन व्यवस्था के अंतर्गत इंटर कास्ट मैरिज को प्रोत्साहन देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी दवारा 5 लाख तक की आय सीमा को समाप्त किया गया है| केंद्र सरकार के इस निर्णय से अब अंतर्जातीय विवाह करने वाले सभी आय वर्ग के लोग इस योजना का लाभ उठा सकेगें|
- हिन्दू मैरिज एक्ट के तहत शादी करने वाले युगल को ये राशि 01 साल के अंदर आवेदन करके मिलेगी| अगर लडका बिहार का निवासी है, तो उसे अपने जिले मे आवेदन करना होगा| अगर युवक बिहार का निवासी नहीं है तो इस स्थिति में उसे युवती के गृह जिला में आवेदन करना होगा।
- नवविवाहित दंपति मे से किसी एक का विहार का होना अवश्यक है| कोई भी एसी महिला जिसने दूसरी जाति के युवक के साथ विवाह किया हो, उसे विवाह के बाद 01 वर्ष के भीतर योजना का लाभ लेने के लिए जिला स्तर पर सहायक निदेशक बाल सरक्षण कार्यालय मे आवेदन किया जा सकता है|
- अंतर्जातीय विवाह करने वाली महिला को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए बिवाह के 03 माह के भीतर राष्ट्रीय बैंक मे संचित / प्रस्तुत प्रमाण पत्र के माध्यम से 01 लाख रुपए का भुगतान किया जाता है| इस राशि को 03 वर्ष के बाद ही निकाला जा सकता है|
महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश
- योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन / ऑफलाइन मोड के जरिये किया जाता है| आपके दवारा भरा हुआ आवेदन फार्म तहसील कार्यालय, उप प्रभागीय न्यायाधीश, प्रभागीय न्यायाधीश, समाज कल्याण विभाग कार्यालय या किसी भी सम्बंधित कार्यालय में दस्तावेज के साथ जमा किया जाता है| उसके बाद लाभार्थी को पावती रसीद दी जाती है, जिसे आपको संभलकर रखना होता है|
- योजना के दौरान मिलने वाला पैसा लाभार्थी के बैंक खाते मे 7 से 21 दिन के भीतर भेजा जाता है। लेकिन कभी-कभी यह अवधि ज्यादा भी हो सकती है। पूरी प्रक्रिया अवधि विभागीय अधिकारी द्वारा सभी दस्तावेजों के सत्यापन के बाद पूरी की जाती है|
- यदि आपके आवेदन पत्र में किसी प्रकार की कोई गलती पायी जाती है तो आपके आवेदन को निरस्त भी किया जा सकता है| उस सीथति मे लाभार्थी योजना का लाभ नहीं उठा सकेगा|
- केवल पहली शादी के लिए ही योजना का लाभ उठाया जा सकता है।
- योजना का लाभ लेने के लिए विवाहित दंपति को 1 साल के भीतर ही इसका प्रस्ताव सरकार के पास सौपना होगा।
- योजना के लिए विवाहित दंपत्ति का आधार कार्ड उनके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए ।
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का क्रियान्वयन
इस योजना को डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटर कास्ट मैरिज के नाम से भी जाना जाता है| योजना का क्रियान्वयन समाजिक सुरक्षा विभाग दवारा किया जाता है| जिसमे इस विभाग को अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का नोडल एजेंसी बनाया गया है| योजना का स्ंचालन हर वर्ष किया जा रहा है| योजना के संचालन से अंतरजातीय विवाह में बढ़ोतरी होगी ताकि पात्र लाभार्थी योजना का लाभ उठा सकें|
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य
योजना का मुख्य उद्देश्य अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देकर जात-पात के भेदभाव को कम करना है|
Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana के लिए पात्रता
- योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी बिहार राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए|
- पति या पत्नी में से कोई एक अनुसूचित जाति से होना चाहिए और दूसरा गैर अनुसूचित जाति से होना चाहिए।
- विवाहित जोड़े द्वारा शादी होने का एफिडेविट जमा किया होना चाहिए।
- लड़की की आयु कम से कम 18 वर्ष व लड़के की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
- विवाह के 1 साल के अंदर अंदर आवेदन किया जाना चाहिए|
- विवाह हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत माननीय होना चाहिए।
- हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत विवाह रजिस्टर्ड होना चाहिए।
- यदि विवाह हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अलावा किसी और एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड होता है तो उस सिथती मे विवाहित जोड़े को एक अलग से सर्टिफिकेट जमा करना होगा।
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- स्थायी प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- मैरिज सर्टिफिकेट
- शादी की फोटो
- शादी का कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के प्रमुख लाभ
- अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ बिहार राज्य के स्थायी निवासियों को मिलेगा|
- योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पति या पत्नी में से किसी एक को पिछड़ी जाति से होना चाहिए और दूसरा गैर पिछड़ी जाति से होगा।
- योजना के माध्यम से उन वैवाहिक जोड़े को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है जिन्होंने अंतरजातीय विवाह किया है।
- योजना के दौरान लाभार्थीयों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है|
- लाभार्थीयो को मिलने वाली सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते मे स्थानातरित की जाती है|
- योजना का संचालन प्रतिवर्ष किया जा रहा है।
- इस योजना से अब लड़के या लड़की अपनी पसंद अनुसार शादी कर सकेंगे ।
- गरीब जोड़ों को जीवन यापन करने में सहयोग मिलेगा ।
- इस योजना से प्रदेश मे अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन मिलेगा|
- राज्य मे जात-पात के भेदभाव को कम किया जाएगा|
- इस योजना से अब पात्र लाभार्थी की शादी मे कोई अड्चन नहीं आएगी|
Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana की मुख्य विशेषताएं
- पात्र लाभार्थीयों को विवाह के लिए प्रोत्साहन राशि उपलव्ध करवाना
- राज्य मे अंतरजातीय विवाह को वढावा मिलेगा|
- समाज में जातिवाद को लेकर ऊंच-नीच की प्रवृत्ति को कम किया जाएगा|
- अपराधिक घटनाओं में कमी लाना|
- शादी को लेकर नकारात्मक विचार रखने वाले लोगो की सोच मे वदलाव आएगा|
- अंतरजातीय विवाहित जोड़ों को सामाजिक सम्मान मिलेगा ।
- पात्र लाभार्थियों को आत्म-निर्भर व सश्क्त वनाया जाएगा|
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए कैसे करें आवेदन
योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन व ऑफलाइन मोड के जरिये किया जा सकता है –
ऑनलाइन प्रक्रिया
- सवसे पहले लाभार्थी को आधिकारिक वेबसाइट पे जाना होगा|
- अब आपको अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन हेतु ऑनलाइन आवेदन फार्म वाले विकल्प पे किलक करना होगा|
- उसके बाद आपके सामने आवेदन फार्म खुलके आएगा|
- आपको इस फार्म मे दी गई सारी जानकारी ध्यानपूर्वक भरनी होगी|
- उसके बाद आपको जरूरी दस्तावेज भी अपलोड करने होगें|
- सारी प्रक्रिया होने के बाद आपको अंत मे सबमिट के बटन पे किलक कर देना है|
- इस तरह आपका योजना के अंतर्गत सफलतापूर्वक आवेदन कर दिया जाएगा|
ऑफलाइन आवेदन
- योजना का लाभ लेने के लिए पात्र लाभार्थी को योजना सम्व्धित कार्यालय मे जाना होगा|
- अब आपको वहाँ से आवेदन फार्म प्राप्त करन है|
- उसके बाद आपको इस फार्म मे दी गई जानकारी को भरना है, और आवश्यक दस्तावेज अटैच करने हैं|
- सारी प्रक्रिया होने के वाद आपको ये फार्म सवन्धित कार्यालय मे जमाँ करवा देना है|
- इस तरह आपके दवारा योजना के लिए सफलतापूर्वक आवेदन कर दिया जाएगा|
आशा करता हूं आपको इस आर्टीकल के दवारा सारी जानकारी मिल गई होगी। आर्टीकल अच्छा लगे तो कोमेंट और लाइक जरुर करें।
Last Updated on October 18, 2022 by Abinash