मुख्यमंत्री कामगार उद्यमी सह रोजगार सृजन योजना | पूरी जानकारी | कैसे करें आवेदन

बिहार कुशल श्रमिक रोजगार सृजन योजना | Mukhyamantri kamgar Udmi sha Rojgar Srijan Yojana | बिहार कामगार उद्यमी सह रोजगार सृजन योजना | Bihar kamgar Udmi sha Rojgar Srijan Yojana | बिहार कुशल श्रमिक 10 लाख रुपये आर्थिक सहायता योजना | How to apply

 

बिहार राज्य के कुशल श्रमिकों को रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री कामगार उद्यमी सह रोजगार सृजन योजना लागु की जाएगी, उसके लिए लाभार्थीयों को 10 लाख रुपये तक का लोन उपलव्ध करवाया जाएगा, ताकि वे सहायता समूह वनाकर अपना उद्दोग लगा सकें। सारी जानकारी जानने के लिए आपको ये आर्टीकल अंत तक पढना होगा। तो आइए जानते हैं – मुख्यमंत्री कामगार उद्यमी सह रोजगार सृजन योजना के वारे में।           

मुख्यमंत्री कामगार उद्यमी सह रोजगार सृजन योजना | Mukhyamantri kamgar Udmi sha Rojgar Srijan Yojana

 

बिहार सरकार दवारा राज्य के प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री कामगार उद्यमी सह रोजगार सृजन योजना को शुरु करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत राज्य में कुशल श्रमिक समूहों को भवन और कार्यशील पूंजी के लिए राज्य सरकार दवारा 10 लाख रुपये तक की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी । जिसके जरिए कुशल कामगार स्वंय सहायता समूह वनाकर अपना उद्दोग लगा सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। हर समूह में कम से कम 10 कुशल श्रमिक शामिल किए जाएगें। जो एक तरह के उत्पादन और सर्विस सेक्टर का काम करेंगे। ये योजना स्वयं सहायता समूह (SHG) के सिद्धांत पर काम करेगी। इसमें वही लोग शामिल होंगे जो एक ही तरह उत्पाद या दूसरे काम से जुड़े हैं या फिर जिन्हें किसी कार्य विशेष के प्रति प्रशिक्षण भी प्राप्त हो , साथ ही उस कार्य को करने में उनका 1 साल का अनुभव रहा हो। इस तरह के समूह को मदद के लिए एक सरकारी उपक्रम (PASU) से जोडा जाएगा, ताकि लाभार्थीयों को योजना का लाभ लेने में कोई दिक्कत न आए। इस योजना में लाभार्थीयों को स्किल के अनुसार रोजगार उपलब्ध करवाने में मदद मिलेगी।

हर जिले में 02 सुविधा केंद्र (CFC) |  02 Convenience Center (CFC) in each district

सभी जिलों में ऐसे 02-02 सामान्य सुविधा केंद्र (CFC) स्थापित किए जाएंगे। योजना की स्वीकृति, संचालन और पर्यवेक्षण जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति दवारा किया जाएगा । इस योजना के लिए 4 करोड़ रुपए की धन राशि का बजटीय प्रावधान किया गया है। ये राशी जिलों में किस्तों के तोर पर भेजी जाएगी और लोन बैंकों से प्रधानमंत्री MSME योजना के तहत दिए जाएंगे। इसकी गारंटी भारत सरकार दवारा तय की जाएगी।

जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में समिति का गठन | Committee constituted under the chairmanship of District Magistrate

इस योजना की स्वीकृति, संचालन, पर्यवेक्षण और अनुश्रवण के लिए हर जिले में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाएगा। गठन होने के बाद लाभार्थीयों का उनकी योग्यता और दक्षता के अनुरूप उद्योग और सर्विस सेक्टर का चयन होगा, और एक विस्तृत DPR को निर्माण किया जाएगा। उसके बाद समिति DPR को पारित करेगी, फिर जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक दवारा योजना को कार्यान्वित किया जाएगा, जिससे लोगों को अपने जिले के भीतर ही रोजगार उपलव्ध होगा।   

स्किल मैपिंग के जरिए मिलेगा रोजगार | Employment will be provided through skill mapping 

दूसरे राज्यों से आए बिहार के लोगों की स्किल मैपिंग की जिम्मेदारी उद्योग विभाग को दी गई है। जिसमें विभाग ने अभी तक 77,000 से अधिक लोगों की स्किल मैपिंग कराई है जो लाभार्थीयों को उनके स्किल के अनुसार ही रोजगार उपलब्ध करवाने में मदद करेगी।

दूसरे राज्यों में वाहन चलाने वालों को भी मिलेगा योजना का लाभ | Those who drive vehicles in other states will also get the benefit of the scheme

जो प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों में ऑटो या अन्य वाहन चला कर अपना जीवन यापन कर रहे थे, उन्हें भी इस योजना के तहत रोजगार मिलेगा, ताकि वे अपना जीवन यापन आसानी से कर सकें।   

  

उद्देश्य | An Objective

मुख्यमंत्री कामगार उद्यमी सह रोजगार सृजन योजना का मुख्य उद्देश्य कुशल श्रमिक समूहों को भवन और कार्यशील पूंजी के लिए राज्य सरकार दवारा 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता उपलव्ध करवाना है, ताकि वे स्वंय सहायता समूह वनाकर अपना उद्दोग लगा सके।        

पात्रता | Eligibility

  • बिहार राज्य के स्थायी निवासी
  • कुशल श्रमिक   

महत्वपूर्ण दस्तावेज | Important Documents

  • आधार कार्ड
  • स्थायी प्रमाण पत्र
  • 01 वर्ष का कार्य अनुभव
  • बैंक खाता
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नम्वर      

लाभ | Benefits

  • मुख्यमंत्री कामगार उद्यमी सह रोजगार सृजन योजना का लाभ बिहार के कुशल श्रमिकों को मिलेगा।
  • इस योजना के लिए राज्य में कुशल श्रमिक समूहों को भवन और कार्यशील पूंजी के लिए राज्य सरकार दवारा 10 लाख रुपये तक की धनराशी लोन के रुप में उपलव्ध करवाई जाएगी।
  • हर समूह में कम से कम 10 कुशल श्रमिक शामिल होगें।
  • इस योजना के लिए लाभार्थीयों के पास 01 साल का अनुभव होना चाहिए।  
  • योजना को चलाने के लिए हर जिले में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन होगा।
  • जिससे कुशल कामगार स्वंय सहायता समूह वनाकर अपना उद्दोग लगाएंगे।
  • इनके जरिए लाभार्थीयों को रोजगार मिलेगा।   
  • लाभार्थीयों को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार मिलेगा।    
  • उसके बाद उन्हें उद्दोग को चलाने के लिए लाभार्थीयों की आय में सुधार होगा।
  • लाभार्थीयों का आर्थिक पक्ष मजबूत होगा।
  • राज्य में बेरोजगारी जैसी समस्या खत्म होगी।       

मुख्यमंत्री कामगार उद्यमी सह रोजगार सृजन योजना के लिए कैसे करें आवेदन |  How to apply for Mukhyamantri kamgar Udmi sha Rojgar Srijan Yojana

  • मुख्यमंत्री कामगार उद्यमी सह रोजगार सृजन योजना का लाभ लेने के लिए आपको अपने नजदीकी बैंक जाना है।
  • अब आपको इस योजना का आवेदफार्म भरने के लिए दिया जाएगा।
  • आपको इसमें दी गई सारी जानकारी भरनी है और फार्म में आव्श्यक दस्तावेज अटैच करने हैं।
  • सारी प्रक्रिया होने के बाद आपको ये फार्म सबमिट करवा देना है।
  • उसके बाद आपके खाते में लोन राशी स्थानातंरित कर दी जाएगी।
  • फिर आप स्वंय सहायता समूह वनाकर अपना उद्दोग लगा सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

आशा करता हूं आपकोइस आर्टीकल के दवारा सारी जानकारी मिल गई होगी। आर्टीकल अच्छा लगे तो कोमेंट और लाइक जरुर करें।