Haryana Antyodaya Parivar Parivahan Yojana : हरियाणा सरकार ने राज्य में अंत्योदय परिवार परिवहन योजना HAPPY की शुरुआत की है | इस योजना का ऐलान गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा पहले ही कर दिया था | जिसे अब पूरे राज्य में हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किया जा रहा है | क्या है ये योजना ? कैसे मिलेगा इसका लाभ | ये सारी जानकारी आपको इस आर्टिकल के जरिए मिलेगी |
Haryana Antyodaya Parivar Parivahan Yojana 2024
हरियाणा राज्य में अंत्योदय महासम्मेलन का आयोजन किया गया| जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई। इस दौरान उन्होंने अंत्योदय परिवार परिवहन योजना यानि HAPPY योजना को शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना को आज राज्य के मुख्यमंत्री जी द्वारा शुरू किया गया है | HAPPY योजना के अंतर्गत अगर राज्य मे किसी अंत्योदय परिवार में 3 से अधिक सदस्य होंगे और उसकी सालाना वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम होगी तो उन्हे 1000 किलोमीटर दरी तय करने के लिए प्रति वर्ष प्रति सदस्य के आधार पर निशुल्क बस यात्रा का लाभ दिया जाएगा। लाभार्थी इस बस सेवा का लाभ हरियाणा राज्य की बसों के तहत ही निशुल्क यात्रा करके प्राप्त कर सकेंगे।
HAPPY योजना के बारे में
योजना का नाम | Haryana Antyodaya Parivar Parivahan Yojana |
किसके द्वारा शुरू की गई | हरियाणा सरकार द्वारा |
किसके लिए | राज्य के अंत्योदय परिवारों के लिए |
मदद पहुंचाई जाएगी | निशुल्क बस यात्रा प्रदान करके |
आवेदन मोड | ऑनलाइन / ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://ebooking.hrtransport.gov.in |
हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना का उद्देश्य
राज्य के अंत्योदय परिवारों को हरियाणा राज्य की बसों के के जरिए 1000 km प्रति वर्ष प्रति सदस्य के आधार पर फ्री यात्रा का लाभ देना है|
HAPPY Yojana के लाभ
- अंत्योदय परिवारों के लिए हरियाणा सरकार ने हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना की शुरुआत की है|
- इस योजन के जरिए अंत्योदय परिवारों की वार्षिक आय 01 लाख से कम है, उन्हे हरियाणा रोडवेज की बसों में फ्री यात्रा का लाभ दिया जाएगा|
- अब लाभार्थियों को बस किराए के झंझट से मुकित मिलेगी|
- HAPPY योजना को पूरे राज्य मे चलाया जाएगा|
- जिस योजना का लाभ अंत्योदय परिवार में 3 से अधिक सदस्य को प्रदान किया जाएगा|
- Antyodaya Parivar Parivahan Yojana के लिए प्रति सदस्य 1000 किलोमीटर के लिए बस यात्रा निशुल्क मे प्रदान की जाएगी|
- अगर लाभार्थी के घर पे 4 सदस्य है तो उनके परिवार वालों को साल में 4000 किलोमीटर की यात्रा का लाभ दिया जाएगा|
Haryana Antyodaya Parivar Parivahan Yojana के लिए पात्रता
- आवेदक को हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए|
- अंत्योदय परिवार की श्रेणी मे आने वाले लाभार्थी योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे|
- लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से ज्यादा नही होनी चाहिए।
- योजना का लाभ लेने के लिए परिवार में 3 से अधिक सदस्य होने चाहिए|
हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- परिवार पहचान पत्र
- राशन कार्ड
- वार्षिक आय प्रमाण पत्र
- सभी सदस्यों की पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
Haryana Antyodaya Parivar Parivahan Yojana Registration
- सबसे पहले आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है |
- उसके बाद आपको HAPPY Yojana के लिंक पर किलक करना है |
- अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा |
- आपको इस फॉर्म को भरना है और HAPPY CARD के लिए अप्लाई कर देना है |
- फिर आपको आवेदन फीस का भुगतान करना है |
- उसके बाद आपको रसीद प्राप्त कर लेनी है |
HAPPY Yojana – Helpline Number
अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर योजना के लिए हेल्पलाइन नंबर के बारे में जानकारी ली जा सकती है |
आशा करता हूं आपको इस आर्टिकल के द्वारा सारी जानकारी मिल गई होगी। आर्टिकल अच्छा लगे तो कॉमेंट और लाइक जरूर करें।