हरियाणा दयालु योजना | Deen Dayal Upadhyay Antyodaya Parivar Suraksha Yojana ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

हरियाणा दयालु योजना | Deen Dayal Upadhyay Antyodaya Parivar Suraksha Yojana ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन | हरियाणा सरकार ने राज्य के अंत्योदय परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए दयालु योजना को शुरू करने की घोषणा की है| इस योजना के जरिए अंत्योदय परिवार के किसी सदस्य की मौत होने या दिव्यांग होने की स्थिति में उन्हे सरकार दवारा आर्थिक राशि प्रदान की जाती है, ताकि उनके जीवन सतर को वेहतर वनाया जा सके| तो आइए जानते हैं कैसे मिलेगा Dayalu Yojana का लाभ और इसके लिए आवेदन कैसे किया जाएगा| ये सारी जानकारी लेने के लिए आपको ये आर्टीकल अंत तक पढना होगा|

हरियाणा दयालु योजना

DAYALU YOJANA

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने राज्य के नागरिको के हितों की रक्षा के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं को शुरू किया है| इन योजनाओं के जरिए राज्य के पात्र नागरिको के जीवन स्तर को वेहतर वनाया गया है| इन्ही योजनाओ मे से एक योजना ऐसी है, जिसका लाभ अंत्योदय परिवारो को प्रदान किया जाता है, जिसका नाम है – DAYALU Yojana (Deen Dayal Upadhyay Antyodaya Parivar Suraksha Yojana) इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के अंत्योदय परिवार के किसी भी सदस्य की मौत (प्राकृतिक या दुर्घटना) होने या दिव्यांग होने की सिथति मे उन्हे राज्य सरकार दवारा 100000 से लेकर ₹500000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी| आपको वता दें कि – ये आर्थिक सहायता अलग-अलग आयु वर्ग के लोगों को अलग-अलग दी जाएगी| योजना के जरिए आर्थिक राशि लाभार्थी के बैंक खाते मे DBT मोड के जरिए भेजी जाएगी|

Overview of the Dayalu Yojana

योजना का नामदयालु योजना
किसके दवारा शुरू की गईहरियाणा सरकार दवारा
लाभार्थीराज्य के अंत्योदय परिवार
प्रदान की जाने वाली सहायता

मृत्यु या दिव्यांग होने पर आर्थिक राशि प्रदान करना

सहायता राशि100,000 से 500,000/- रुपए तक
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइटजल्द शुरू की जाएगी

हरियाणा दयालु योजना

दयालु योजना का उद्देश्य

योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के अंत्योदय परिवारो के किसी व्यकित की मृत्यु या दिव्यांग होने पर सरकार दवारा आर्थिक राशि प्रदान करना है, ताकि उनके परिवार वालों को आर्थिक तंगी का सामना न करना पडे|

परिवार पहचान पत्र (PPP) के अनुसार मिलेगी लाभार्थीयों को ऑनलाइन मिलेगी सहायता राशि

परिवार पहचान पत्र यानि PPP के तहत जिन परिवारों की वार्षिक आय ₹180000 से कम है, उन्हें ही Dayalu Yojana का लाभ प्रदान किया जाएगा। जिसमे से परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने की सिथति मे आर्थिक सहायता उनके परिवार के किसी दूसरे सदस्य के बैंक खाते में जमा की जाएगी और दिव्यांगता के मामले में आवेदक के बैंक खाते में ही ऑनलाइन मोड के जरिए राशि भेजने का प्रावधान है।

हरियाणा दयालु योजना – आयु के हिसाब से आर्थिक राशि विवरण

दयालु योजना का लाभ अंत्योदय परिवारो को आयु के हिसाव से प्रदान किया जाएगा| जिसका विवरण इस प्रकार है –

 

आयु वर्ग प्रदान की जाने वाली धन राशि
05 से 12 वर्ष01 लाख रुपए
13 से 18 वर्ष02 लाख रुपए
19 से 25 वर्ष03 लाख रुपए
26 से 40 वर्ष05 लाख रुपए
41 से 50 वर्ष02 लाख रुपए
51 से 60 वर्ष02 लाख रुपए

Haryana Dayalu Yojana के लिए पात्रता

  • आवेदक को हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए|
  • अंत्योदय परिवारो की वार्षिक आय 1.80 लाख से कम होनी चाहिए|
  • जिस पात्र परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु या फिर दिव्यांग होने की स्थिति मे 3 महीने के भीतर योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा|
  • योजना का लाभ परिवार पहचान पत्र PPP के डाटा के आधार पर पात्र परिवारों को मिलेगा।
  • इस योजना के तहत 5 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की आयु वाले अंत्योदय परिवार के नागरिक योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे।

दयालु योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड (मृत्यु की स्थिति में परिवार के अन्य सदस्य का)
  • स्थायी प्रमाण पत्र
  • परिवार पहचान पत्र (PPP)
  • मृत्यु प्रमाण पत्र (मृत्यु की स्थिति में)
  • दिव्यांगता प्रमाण पत्र (दिव्यांग की सिथति मे)
  • आय प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर 
  • पासपोर्ट साइज फोटो

हरियाणा दयालु योजना के लाभ

  • दयालु योजना का लाभ हरियाणा राज्य के अंत्योदय परिवारो को प्रदान किया जाएगा|
  • इस योजना के जरिए अंत्योदय परिवार के किसी भी सदस्य की मौत होने या दिव्यांग होने की सिथति मे उन्हे सरकार दवारा 100000 से लेकर ₹500000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी|  
  • लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली ये आर्थिक सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते मे DBT मोड के जरिए भेजी जाएगी|
  • Deen Dayal Upadhyay Antyodaya Parivar Suraksha Yojana (दयालु योजना) के तहत प्रदान की जाने वाली राशि अलग-अलग आयु वर्ग के लोगों को अलग-अलग दी जाएगी|
  • इस योजना की विशेष बात यह है कि आवेदक दवारा दयालु योजना के साथ-साथ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ भी आसानी से उठाया जा सकता है|
  • दयालु योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को सरकारी कार्यालय के चक्कर काटने की आवश्यकत नहीं होगी| आवेदक दवारा इस योजना के लिए घर बैठे ही ऑनलाइन मोड के जरिए आवेदन किया जा सकता है|

Deen Dayal Upadhyay Antyodaya Parivar Suraksha Yojana Dayalu Yojana) की मुख्य विशेषताएं 

  • अंत्योदय परिवारो को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना
  • लाभार्थीयों को आयु के आधार पर निर्धारित राशि का वितरण करना
  • अंत्योदय परिवारो के जीवन स्तर को वेहतर वनाने का प्रयास करना
  • पात्र लाभार्थीयान को आत्म-निर्भर व सशक्त वनाना

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How to Registration for the Haryana DAYALU Yojana

जो आवेदक योजना के लिए ऑनलाइन मोड के जरिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। क्योंकि अभी आधिकारिक वेबसाइट शुरू नहीं की गई है। जब वेबसाइट लॉन्च होगी, तो आवेदक दिए गए लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।  

Haryana Govt Schemes

Dayalu Yojana – Helpline Number

राज्य के नागरिको के लिए जल्द ही सरकार द्वारा हेल्प लाइन भी शुरू किए जाएंगे। उसके बाद आवेदक दिए गए नंबर पर कॉल करके दयालु योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकेगे। जिन नागरिको को ऑनलाइन फॉर्म भरते समय कोई समस्या आ रही है, तो आप अपनी समस्या बताकर उसका समाधान भी ले सकेंगे|  

आशा करता हूँ आपको इस आर्टीकल के दवारा सारी जानकारी मिल गई होगी| आर्टीकल अच्छा लगे तो कॉमएट और लाइक जरूर करे|