हरियाणा एकमुश्त निपटान योजना | ऑनलाइन पंजीकरण | लाभ एवं पात्रता

 

|| Haryana Ek Must Niptan Yojana | मुख्यमंत्री एकमुश्त निपटान योजना | Ek Must Niptan Scheme Online Registration || हरियाणा सरकार दवारा राज्य के किसानो को लाभ पहुचाने और उन्हे सशक्त वनाने के लिए एकमुश्त निपटान योजना को लागु किया गया है| इस योजना के माध्यम से ऋण लेने वाले किसानो के ब्याज व अन्य खर्च माफ किए जाएंगे| जिससे किसानो पर आर्थिक बोझ नही पडेगा| कैसे मिलेगा इस योजना का लाभ और इसके अंतर्गत आवेदन कैसे किया जाएगा| ये सारी जानकारी लेने के लिए आपको ये आर्टीकल अंत तक पढ्ना होगा| तो आइए जानते हैं – एकमुश्त निपटान योजना के वारे मे|

Haryana Ek Must Niptan

Haryana Ek Must Niptan Yojana

हरियाणा के किसानो को एकमुश्त ऋण का भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु एकमुश्त निपटान योजना को शुरू किया गया है| इस योजना के अंतर्गत अगर किसी किसान की मृत्यु हो गई है तो उसके उत्तराधिकारी को एकमुश्त ऋण का भुगतान करने पर 31 मार्च सन् 2022 तक के बकाया ब्याज पर 100% छूट प्रदान की जाएगी। इसके अलावा सभी कर्जदार किसानों का 50% बकाया ब्याज माफ किया जाएगा और उसके जुर्माना ब्याज व अन्य खर्चे भी माफ किए जाएंगे। इस योजना का लाभ वही ऋणदाता उठा सकेंगे, जो किसी वजह से ऋण का भुगतान करने मे असमर्थ थे और बैंको द्वारा उन्हें 31 मार्च सन् 2022 को डिफॉल्टर घोषित कर दिया था। इस समय राज्य में बैंकों से कर्ज लेने वाले 17863 किसानों की मृत्यु हो चुकी है जिनपर बकाया राशि 445 करोड़ रुपए है। (इस राशि मे 174.38 करोड़ रुपए का मूलधन और 241.45 करोड़ रुपए का ब्याज एवं 29.46 करोड़ रुपए जुर्माने ब्याज शामिल हैं।)

योजना का अवलोकन

योजना का नामहरियाणा एकमुश्त निपटान योजना
किसके दवारा शुरू की गईहरियाणा सरकार दवारा
लाभार्थीराज्य के किसान
प्रदान की जाने वाली सहायताएकमुश्त ऋण का भुगतान करने के लिए लाभार्थीयो को प्रोत्साहित करना
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन / ऑफलाइन

हरियाणा एकमुश्त निपटान योजना का उद्देश्य

योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों के बकाया ब्याज, जुर्माना ब्याज व अन्य सभी खर्चों को माफ करना है|

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73638 कर्जदार किसानों को मिलेगा इस योजना का लाभ

हरियाणा राज्य के 19 जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के 73648 कर्जदार किसानो पर 2070 करोड़ रुपए का बकाया है। इस बकाए की राशि में 845 करोड रुपए की मूलधन राशि, 1112 करोड़ रुपए एवं 111 करोड़ रुपए का ब्याज शामिल है। ऐसे सभी किसानो के लिए एकमुश्त निपटान योजना को चलाया जा रहा है, जो सभी प्रकार के ऋण को कवर करेगी| जिससे प्रदेश के हजारों किसानों को अपने ऋण से मुक्ति मिलेगी और वह आर्थिक रूप से सशक्त बनेंगे।

पहले आयो – पहले पाओ की तर्ज पर योजना को संचालित किया जाएगा

हरियाणा के सहकारिता मंत्री डा. बनवारी लाल जी दवारा वताया गया है कि एकमुश्त निपटान योजना का लाभ पात्र किसानों को पहले आयो – पहले पाओ की तर्ज पर प्रदान किया जाएगा। जिसमे से यह योजना सीमित समय के लिए राज्य में लागू रहेगी। जो इच्छुक किसान इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो उन्हे जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक व तहसील स्तर पर स्थापित 70 शाखाओं में जाकर संपर्क करना होगा|

Haryana Ek Must Niptan Yojana

हरियाणा एकमुश्त निपटान योजना के लाभ

  • ऋण लेने वाले सदस्यों के लिए घोषित योजना के तहत बकाया ब्याज पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी|
  • अगर कर्ज लेने वाले किसान की मृत्यु हो गई है, तो उनके वारिसों को 31 मार्च 2022 तक मूलधन जमा करने पर छूट दी जाएगी|
  • मृतक कर्जदारों के वारिसों को पूरी मूलधन राशि ऋण खाते में जमा करने पर अतिदेय ब्याज में शत-प्रतिशत छूट मिलेगी|
  • जुर्माना ब्याज व अन्य खर्चों को भी माफ किया जाएगा|
  • आओ-पहले पाओ के आधार पर मिलेगा इस योजना का लाभ|
  • इस योजना से बकायेदारों को एकमुश्त लोन राशि का भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा|
  • योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन व ऑफलाइन मोड के जरिये किए जा सकते हैं|

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एकमुश्त निपटान योजना की मुख्य विशेषताएँ

  • किसानो के ऋण को माफ करना
  • अब किसानो दवारा फसलो के लिए गए लिए ऋण का भुगतान करने पर उन्हे आर्थिक तंगी का सामना नही करना पडेगा|
  • एकमुश्त ऋण का भुगतान करने के लिए लाभार्थीयो को प्रोत्साहित किया जाएगा|
  • इस योजना को राज्य के सभी जिलो मे लागु किया जाएगा|
  • लाभार्थी किसानो को इस योजना से आत्म-निर्भर व सशक्त वनाया जाएगा|

हरियाणा एकमुश्त निपटान योजना के लिए पात्रता

  • आवेदक को हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए|
  • लाभार्थी किसान होना चाहिए|
  • हरियाणा के जिला कृषि एवं भूमि विकास बैंकों और जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के कर्जदार किसान व सदस्य इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे|
  • बैंकों द्वारा 31 मार्च 2022 तक डिफॉल्टर घोषित किए गए किसान/ सदस्यों को इस योजना के तहत कवर किया जाएगा|

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योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • स्थायी प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • मृतक किसान का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • ऋण से संबंधित कागजात
  • जमीनी दस्तावेज
  • बैंक खाता विवरण
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर

हरियाणा एकमुश्त निपटान योजना के लिए कैसे करे आवेदन

जो आवेदक योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं, उन्हे थोड़ा इंतजार करना होगा| क्योंकि अभी योजना की शुरुआत की गई है| जैसे ही योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी, तो हम आपको तुरंत सूचित कर देंगे|

आशा करता हूँ आपको इस आर्टीकल के दवारा सारी जानकारी मिल गई होगी| आर्टीकल अच्छा लगे तो कोमेट और लाइक जरूर करे|

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