|| Mukhyamantri Shagun Yojana | हिमाचल प्रदेश शगुन योजना | HP Shagun Scheme | पात्रता व उद्देश्य | Apply Online & Offline | Beneficiary list | Helpline Number ||
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दवारा राज्य मे गरीव कन्याओ की शादी करवाने के लिए शगुन योजना को लागु किया गया है। जिसके जरिए पात्र कन्याओ को शादी के लिए सरकार दवारा आर्थिक सहायता दी जाती है। कैसे मिलेगा इस योजना का लाभ और योजना के लिए आवेदन कैसे किया जाएगा। ये सारी जानकारी लेने के लिए आपको ये आर्टीकल अंत तक पढना होगा। तो आइए जानते हैं – HP मुख्यमंत्री शगुन योजना के वारे मे।
HP Mukhyamantri Shagun Yojana
हिमाचल प्रदेश सरकार दवारा राज्य मे गरीव परिवार की लडकियो की मदद करने और उन्हे सशक्त वनाने के लिए मुख्यमंत्री शगुन योजना को शुरु किया गया है। जिसके अंतर्गत राज्य सरकार दवारा SC / ST / OBC वर्ग से संवधित गरीब परिवारो की लड़कियों को शादी के लिए 31,000/- रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ये सहायता राशि लाभार्थी के बैंक खाते मे सीधे स्थानातरित की जाएगी। इस योजना से अब लाभार्थी के परिवार को शादी के लिए आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पडेगा और न ही उनकी शादी मे अब कोई रुकावट आएगी। शगुन योजना का लाभ पात्र लाभार्थीयो को आवेदन फॉर्म भरके प्राप्त होगा।
मुख्यमंत्री शगुन योजना पंजीकरण
जो लाभार्थी शगुन योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वे ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। सफल आवेदन होने पर ही लाभार्थीयो को योजना के अंतर्गत दी जाने वाली धन राशि उपलव्ध करवाई जाएगी। उसके लिए पात्र लाभार्थी का खाता उसके आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए।
योजना का कुल बजट
2021-22 वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश के हाल ही के बजट में 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जिसमे सीएम जयराम ठाकुर द्वारा बजट सत्र में शगुन योजना की घोषणा करते हुए कहा गया है कि इसका लाभ बीपीएल परिवारों की बेटियों, सामान्य वर्ग की बेटियों, एससी, एसटी ओबीसी तथा अन्य सभी बेटियों जिन्हें जरूरत है उन्हें प्रदान किया जाएगा।
हिमाचल प्रदेश शगुन योजना का मुख्य उद्देश्य
योजना का मुख्य उद्देश्य उन लडकियो को शादी के लिए सरकार दवारा आर्थिक सहायता उपलव्ध करवाना है, जिनका परिवार आर्थिक तंगी का शिकार है।
HP Mukhyamantri Shagun Yojana के लिए पात्रता
- हिमाचल प्रदेश राज्य के स्थाई निवासी
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित रखने वाली कन्याएं योजना के लिए पात्र होगीं। जिसमे प्रत्येक श्रेणी से संबंध रखने वाली बेटी को भी योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- योजना के अंतर्गत SC/ ST/ OBC से संबंध रखने बाली बालिकाएं प्रमुख लाभार्थी रहेंगी।
- इस योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी के बीपीएल परिवार जिनके पास 2 एकड़ से कम भूमि और जीवन यापन के लिए मूलभूत सुविधाएं नहीं है वे योजना का लाभ प्राप्त कर सकेगीं।
- योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लड़की की आयु कम से कम 18 वर्ष और लड़के की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।
शगुन योजना के लिए आव्श्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- आवास प्रामाण पत्र
- BPL कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- बैंक खाता
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
शगुन योजना के लिए आव्श्यक दिशा-निर्देश
हिमाचल प्रदेश शगुन योजना 2021 की राशि बेटियों के बैंक खाते में जमा करने का प्रावधान है| अगर लाभार्थी 3 माह के भीतर योजना के अंतर्गत इस धनराशि को बैंक खाते से नहीं निकालते हैं तो ये पैसा वापस विभाग के पास चला जायेगा | MUKHAMANTRI SHAGUN YOJANA की राशि विवाह से 2 माह पहले ही जारी कर दी जाएगी अगर आप विवाह से पहले आवेदन नहीं कर पातें हैं तो सरकार दवारा उन पात्र लोगों को 6 माह में वित्तीय लाभ लेने के लिए आवेदन करने की मोहलत उपलव्ध करवाई जाएगी।
मुख्यमंत्री शगुन योजना के लाभ
- शगुन योजना का लाभ हिमाचल प्रदेश राज्य के स्थायी निवासियों को मिलेगा।
- योजना का लाभ गरीब वर्ग के परिवारो से संवध रखने वाली वेटियों को प्रदान किया जाएगा।
- योजना के अंतर्गत SC/ ST/ OBC वर्ग से संवधित कन्याओं को शादी के लिए सरकार दवारा 31,000/- रुपये की वित्तिय मदद की जाएगी।
- ये सहायता राशि लाभार्थी के बैंक खाते मे सीधे जमा की जाएगी।
- इस योजना से अब उन कन्याओं की शादी धूम-धाम से होगी, जिनकी शादी आर्थिक तंगी के चलते नहीं हो पाती थी।
- योजना का लाभ पात्र लाभार्थीयो को ऑनलाइन व ऑफलाइन मोड के जरिए प्राप्त होगा।
Himachal Pradesh Shagun Yojana की मुख्य विशेषताएं
- राज्य सरकार दवारा गरीब कन्याओ की शादी के लिए वित्तिय सहायता उपलव्ध करवाना
- लडकियो को आत्म-निर्भर व सशक्त वनाना
- लाभार्थी के परिवार का आर्थिक पक्ष मजबूत करना
HP मुख्यमंत्री शगुन योजना के लिए कैसे करें आवेदन
ऑनलाइन आवेदन
- जो लाभार्थी योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, सवसे पहले उन्हे अधिकारिक वेब्साइट पे जाना होगा।
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाने पर, Additional HP Gov Portal or HP Marriage Portal का होमपेज खुल जाएगा।
- इस पेज पर, हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री शगुन योजना आवेदन फार्म प्रदर्शित किया जाएगा।
- उसके लिए आपको इस आवेदन फॉर्म मे दी गई सारी जानकारी दर्ज करनी होगी, जैसे कि नाम, पता, आधार, आयु आदि ।
- सभी विवरण दर्ज करने के बाद, आपको मुख्यमंत्री शगुन योजना में भरे हुए फॉर्म को ऑनलाइन जमा करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है।
- इस तरह आपके दवारा योजना के अंतर्गत सफलतापूर्वक आवेदन कर दिया जाएगा।
लाभार्थी सूची कैसे देखें
- सबसे पहले लाभार्थी को अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा|
- अब आपको मुख्यमंत्री शगुन योजना लाभार्थी सूची (HP Shagun Yojana Beneficiary List) के लिंक पर क्लिक करना है|
- उसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा|
- इस पेज में आपको पूछी गई सारी जानकारी दर्ज करने के बाद search बटन पे किल्क कर देना है।
- जैसे ही आप search बटन पे किल्क करोगे तो शगुन योजना लाभार्थी सूची से संवधित जानकारी आपके कम्प्यूटर स्क्रीन पे आ जाएगी।
HP मुख्यमंत्री शगुन योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन
- जो लाभार्थी योजना के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको अपने नजदीकी ग्राम पंचायत जाना होगा।
- अब आपको वहां से मुख्यमंत्री शगुन योजना का एप्लीकेशन फॉर्म लेना होगा।
- उसके बाद आपको इस फार्म मे दी गई सारी जानकारी दर्ज करने के बाद आव्श्यक दस्तावेज भी अटैच करने होगें।
- सारी प्रक्रिया होने के बाद आपको ये फार्म ग्राम पंचायत अथवा नगर निगम में जमा करवा देना है|
- इस तरह आपके दवारा योजना के अंतर्गत आवेदन कर दिया जाएगा।
हिमाचल प्रदेश शगुन योजना Helpline Number
- 1100
आशा करता हूं आपको इस आर्टीकल के दवारा सारी जानकारी मिल गई होगी। आर्टीकल अच्छा लगे तो कोमेंट और लाइक जरुर करे।