हिमाचल प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना | Inter Caste Marriage Scheme के लिए आवेदन कैसे करें | हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य मे जातिवाद को खत्म करने के लिए अंतरजातीय विवाह योजना को लागु किया है| इस योजना के जरिए दूसरी जाति मे विवाह करने पर युवक / युवतियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी, ताकि प्रदेश मे जातिवाद जैसी कुप्रथा को खत्म किया जा सके और शादी करने वाले युवाओं को दूसरी जाति के अंदर विवाह के लिए प्रेरित किया जा सके| कैसे मिलेगा Inter Caste Marriage Scheme का लाभ और इसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे की जाएगी| ये सारी जानकारी लेने के लिए आपको ये आर्टीकल अंत तक पढना होगा|
HIMACHAL PRADESH INTER CASTE MARRIAGE SCHEME
अंतरजातीय विवाह योजना हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई विशेष योजना है| इस योजना के अंतर्गत ऊंची जाति का व्यकित अगर निम्न जाति (SC/ ST) की कन्या से शादी करता है तो उसे प्रोत्साहन के रूप मे 75,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी, लाभार्थी को मिलने वाली ये सहायता राशि सीधे उनके बैंक अकाउंट मे भेजी जाएगी| इस राशि का उपयोग करके नवविवाहित दंपति अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगे। जिससे प्रदेश मे इंटर कास्ट मैरिज को बढ़ावा मिलेगा और जात-पात जैसे भेदभाव को खत्म करने मे भी मदद मिलेगी| इस योजना के लिए आवेदन ऑफ़लाइन मोड के जरिए स्वीकार किए जा सकेंगे|
About of the Inter Caste Marriage Scheme
योजना का नाम | हिमाचल प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना |
किसके दवारा शुरू की गई | हिमाचल प्रदेश सरकार दवारा |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
प्रदान की जाने वाली सहायता | इंटर कास्ट मैरिज को बढ़ावा देना |
प्रोत्साहन राशि | 75,000/- रुपए |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफ़लाइन |
HP अंतरजातीय विवाह योजना का उद्देश्य
योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य मे छोटी जातियों के साथ विवाह करने पर सरकार दवारा प्रोत्साहन राशि प्रदान करना है, ताकि राज्य में अनुसूचित जाति तथा अन्य जातियों के मध्य विवाह को बढ़ावा दिया जा सके|
हिमाचल प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना के लिए पात्रता
- आवेदक को हिमाचल प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए|
- दूसरी जाति से सबंध रखने वाले युवक व युवति योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे|
- शादी करने वाले युवक व युवति का विवाह पहली वार होना चाहिए|
- शादी के लिए युवक की आयु 21 वर्ष और युवति की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए|
- लाभार्थी का बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए|
Himachal Inter Caste Marriage Scheme के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- स्थायी प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
HP अंतरजातीय विवाह योजना के लाभ
- हिमाचल प्रदेश सरकार ने इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा देने के लिए अंतरजातीय विवाह योजना की शुरुआत की है|
- इस योजना के जरिए अंतरजातीय विवाह करने पर नवविवाहित जोड़े को 75,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
- लाभार्थीयों को दी जाने वाली ये सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते मे भेजी जाएगी|
- इस सहायता राशि का इस्तेमाल आवेदक का परिवार शादी मे होने वाले खर्चे के लिए कर सकेंगे|
- इस योजना से लाभार्थियो को अंतरजातीय विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा।
- Inter Caste Marriage Yojana को पूरे राज्य मे चलाया जाएगा|
- इस योजना का लाभ लाभार्थियों को ऑफ़लाइन मोड के जरिए आवेदन करके प्राप्त होगा|
हिमाचल प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना की मुख्य विशेषताऐं
- राज्य मे अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देना
- लाभार्थियों को योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित करना
- पात्र हितग्राहियों को आत्म-निर्भर व सशकत वनाना|
How to Registration for the Himachal Inter Caste Marriage Scheme
- सवसे पहले आवेदक को Himachal Inter Caste Marriage Scheme का आवेदन फार्म डाउनलोड करना होगा|
- उसके बाद आपको ये फार्म डाउनलोड करना है और इसका प्रिन्ट आउट ले लेना है|
- उसके बाद आपको इस फार्म मे पुछी गई सारी जानकारी ध्यान से भरनी होगी|
- फिर आपको मांगे गए दस्तावेज फार्म के साथ अटैच करने होंगे|
- सारी प्रक्रिया हो जाने के बाद आपको ये आवेदन फॉर्म जिला अधिकारी कल्याण/ तहसील अधिकारी कल्याण विभाग में जाकर जमा कर देना है|
- उसके बाद संबंधित अधिकारी द्वारा आपके आवेदन फॉर्म की जांच की जाएगी। फिर सत्यापित हो जाने के बाद आपको प्रोत्साहन राशि का लाभ प्रदान कर दिया जाएगा|
HP Inter Caste Marriage Scheme – Helpline Number
- आवेदक योजना के लिए हेल्पलाइन नमवर सवंधित विभाग से प्राप्त कर सकते हैं|
आशा करता हूँ आपको इस आर्टीकल के दवारा सारी जानकारी मिल गई होगी| आर्टीकल अच्छा लगे तो कॉमएट और लाइक जरूर करें|