मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना | ऑनलाइन आवेदन | एप्लीकेशन फॉर्म
|| Mukhyamantri Krishak Jeevan Kalyan Yojana | MP कृषक जीवन कल्याण योजना | Madhya Pradesh Krishak Jeevan Kalyan Yojana PDF | मध्य प्रदेश कृषक जीवन कल्याण योजना | MP Mukhyamantri Krishak Jeevan Kalyan Yojana in Hindi | लाभ / पात्रता / उद्देश्य / विशेषताएं | Helpline Number ||
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दवारा राज्य के किसानो को सशक्त वनाने और उनके आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए कृषक जीवन कल्याण योजना को लागु किया गया है। जिसके जरिए उन किसानो को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिनकी कृषि कार्यों के दौरान दुर्घटना या मृत्यु हो जाती है। योजना का लाभ किस तरह उठाया जाएगा, कौन-कौन योजना के लिए पात्र हैं, और योजना के लिए आवेदन कैसे किया जाएगा। ये सारी जानकारी लेने के लिए आपको ये आर्टीकल अंत तक पढना होगा। तो आइए जानते हैं – मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के वारे मे।
MP Mukhyamantri Krishak Jivan Kalyan Yojana
मध्य प्रदेश सरकार दवारा राज्य के किसानो की सिथति को वेहतर वनाने और उन्हे आर्थिक सहायता उपलव्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना को शुरु किया गया है। जिसके तहत किसानों की कृषि कार्यों के दौरान दुर्घटना या मृत्यु होने पर सरकार दवारा सहायता राशि प्रदान की जाती है। योजना के जरिए मिलने वाली सहयता राशि लाभार्थी के बैंक खाते मे सीधे ट्रांसफर की जाती है। योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थीयो को अधिकारिक वेब्साइट पे जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
महत्वपूर्ण तथ्य
मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के जरिए किसान अगर कृषि कार्य करते समय कृषि यंत्रों के द्वारा, सिंचाई के लिए कुँआ खोदते समय, बिजली के करंट लगने से, सब्जी एवं फसलों में रासायनिक दवाइयों का छिड़काव करते समय, टैक्टर ट्राली या बैलगाड़ी में सामान ले जाते समय दुर्घटना होने पर किसानों की मृत्यु या किसी अंग भंग होने की दशा मे सरकार द्वारा उन्हे आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। किसान की मृत्यु होने पर लाभार्थी को 01 लाख रूपये, अपंगता होने पर 25,000/- रूपये, अंगभंग होने पर 7500/- रूपये देय किए जाने का प्रावधान है।
योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि का विवरण
खेती कार्य के दौरान | सहायता राशि |
किसान की मृत्यु होने पर | 4,00,000/- रुपये |
अपंगता होने पर | 1,00,000/- रुपये |
आंशिक रुप से अपंग होने पर | 50,000/- रुपये |
अंत्येष्टि होने पर | 4,000/- रुपये |
MP मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना का मुख्य उद्देश्य
योजना का मुख्य उद्देश्य उन किसानो को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जो कृषि कार्यों के दौरान दुर्घटना या मृत्यु का शिकार हो जाते हैं।
MP Mukhyamantri Krishak Jivan Kalyan Yojana के लिए पात्रता
- मध्य प्रदेश राज्य के स्थायी निवासी
- किसान वर्ग
- राज्य के गरीव परिवार
- योजना के अंतर्गत दुर्घटना होने के 90 दिनों के अंदर ही लाभार्थी को बीमा के लिए अप्लाई करना होगा।
- जिन किसानों की मृत्यु दुर्घटना के द्वारा हुई है, केवल वही किसान इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- यदि कोई किसान पहले से किसी अन्य योजना का लाभ प्राप्त कर रहा है, तो उस सिथति मे लाभार्थी कृषक को इस योजना का लाभ प्रदान नहीं होगा।
मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- स्थायी प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- मृत्यु प्रमाण पत्र (मृत्यु होने की दशा मे)
- बैंक खाता
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नम्वर
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के लाभ
- मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना का लाभ मध्य प्रदेश राज्य के किसान भाइयों को मिलेगा।
- योजना के जरिए जिन किसानो की कृषि कार्यों के दौरान दुर्घटना या मृत्यु हो जाती है, उन्हे सरकार दवारा आर्थिक सहायता उपलव्ध करवाई जाएगी।
- योजना के तहत लाभार्थी किसानो को दी जाने वाली सहायता राशि उनके बैंक खाते मे स्थानातरित की जाएगी।
- जो किसान 90 दिनों के अंदर बीमा के लिए अप्लाई करेगा, उसे योजना का लाभ मिलेगा।
- योजना का लाभ पात्र लाभार्थीयो को अधिकारिक वेब्साइट पे जाकर ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरके प्राप्त होगा।
- इस योजना से किसानो को आर्थिक दिक्कतो का सामना नहीं करना पडेगा।
- ये योजना राज्य के किसानो के हितो को ध्यान मे रखकर चलाई गई है।
MP Mukhyamantri Krishak Jivan Kalyan Yojana की मुख्य विशेषताएं
- किसानो को आत्म-निर्भर व सशक्त वनाना
- किसानो को आर्थिक लाभ पहुंचाना
- राज्य सरकार दवारा सहायता उपलव्ध करवाना
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के लिए कैसे करें आवेदन
- सवसे पहले लाभार्थी को अधिकारिक वेब्साइट पे जाना होगा।
- अब आपको योजना के लिंक की खोज कर आवेदन फार्म को डाउनलोड करना होगा।
- उसके बाद आपको इस फार्म का प्रिंट आउट लेना है।
- फिर आपको इस फार्म मे दी गई सारी जानकारी भरनी होगी, और आव्श्यक दस्तावेज भी अटैच करने होगें।
- सारी प्रक्रिया होने के बाद आपको अंत मे ये फार्म संवधित कार्यालय मे जमा करवा देना है।
मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना Helpline Number
- किसान टोल फ्री नंबर – 1800 -180 -1551
- टेलीफोन नंबर – 07659 -222349
आशा करता हूं आपको इस आर्टीकल के दवारा सारी जानकारी मिल गई होगी। आर्टीकल अच्छा लगे तो कोमेंट और लाइक जरुर करें।
Last Updated on January 26, 2022 by Abinash