अंतरजातीय विवाह योजना महाराष्ट्र | Inter Caste Marriage Scheme Maharashtra Apply Online | महाराष्ट्र अंतरजातीय विवाह योजना फॉर्म | Inter Caste Marriage Scheme Maharashtra Form | लाभ / पात्रता / उद्देश्य / विशेषताएं | Maharashtra Inter-Caste Marriage Online Registration
महाराष्ट्र राज्य के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के साथ होने वाले भेदभाव को कम करने और इंटर-कास्ट मैरिज को प्रोत्साहित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार दवारा अंतरजातीय विवाह योजना को लागु किया गया है। जिसके तहत छोटी जाति (गरीव वर्ग) को शादि करने के लिए सरकार दवारा आर्थिक मदद उपलव्ध करवाई जाएगी। योजना का लाभ कैसे मिलेगा, योजना का लाभ लेने के लिए कौन-कौन पात्र हैं, और इसके लिए आवेदन कैसे किया जाएगा। ये सारी जानकारी लेने के लिए आपको ये आर्टीकल अंत तक पढना होगा। तो आइए जानते हैं – महाराष्ट्र अंतरजातीय विवाह योजना 2021 के वारे मे।
महाराष्ट्र अंतरजातीय विवाह योजना | Maharashtra Inter-Caste Marriage Yojana
महाराष्ट्र सरकार दवारा राज्य मे गरीव वर्ग का उत्थान करने और इंटर-कास्ट मैरिज को प्रोत्साहित करने के लिए अंतरजातीय विवाह योजना को शुरु किया गया है। जिसके तहत विवाह करने वाले दंपत्ति में से किसी एक के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के होने की स्थिति में लाभार्थी को 3 लाख रूपये की आर्थिक सहायता सरकार दवारा प्रदान की जाएगी। पहले इस योजना के लिए लाभार्थीयो को 50,000/- रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती थी। लेकिन अब नए आदेश के दवारा सरकार दवारा इस राशि को वढा दिया गया है। ताकि आर्थिक तंगी के चलते किसी गरीव की शादी मे कोई विघन न पडे। अंतरजातीय विवाह योजना का लाभ महाराष्ट्र के केवल उन जोडो को प्राप्त होगा, जिन्होंने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 या विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत अपनी शादी का पंजीकरण कराया है । योजना के अंतर्गत लाभार्थी जोड़ो को दी जाने वाली धनराशि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा आपसी सहयोग से 50-50% के तौर पर प्रदान की जाएगी ।
महाराष्ट्र अंतरजातीय विवाह योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन | Maharashtra Interracial Marriage Scheme online registration
महाराष्ट्र अंतरजातीय विवाह योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थीयो को अधिकारिक वेब्साइट पे जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए आपको योजना के लिंक की खोजकर आवेदन फार्म भरना होगा। उसके वाद ही लाभार्थीयो के बैंक खाते मे योजना की धनराशि को स्थानातरित किया जाएगा।
उद्देश्य | An Objective
योजना का मुख्य उद्देश्य अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करके जातिगत भेदभाव को कम करना है। ताकि प्रदेश के नवविवाहित जोडो को शादि करने के लिए सरकार दवारा आर्थिक सहायता उपलव्ध करवाई जा सके।
पात्रता | Eligibility
- महाराष्ट्र राज्य के स्थायी निवासी
- अनुसूचित जाति या जनजाति का व्यक्ति किसी पिछड़े वर्ग या सामान्य वर्ग के युवक या युवती से विवाह करता है, तो वे योजना के लिए पात्र होगें।
- योजना का हिस्सा बनने वाले विवाहित जोड़े में से किसी भी एक का अनूसूचित जाति या जनजाति से सम्बन्ध रखना अनिवार्य है।
- योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार द्वारा मिलने वाली सहायता राशि प्राप्त करने वाले विवाहित जोडे को कोर्ट मैरिज करना अनिवार्य होगा।
आयु सीमा | Age Range
- युवक की आयु 21 वर्ष
- युवति की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए।
महत्वपूर्ण दस्तावेज | Important Documents
- आधार कार्ड
- स्थायी प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- कोर्ट मैरिज प्रमाण पत्र
- बैंक खाता
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
लाभ | Benefits
- अंतरजातीय विवाह योजना का लाभ महाराष्ट्र राज्य के स्थायी निवासियो को मिलेगा।
- योजना के जरिए गरीव वर्ग से संवध रखने वाले युवक व युवतियो को शादी के लिए राज्य और केंद्र सरकार दवारा 3 लाख रुपये की आर्थिक सहायता उपलव्ध करवाई जाएगी।
- लाभार्थीयो को योजना का लाभ देने के लिए राज्य सरकार द्वारा 50,000 रूपये और डॉ आंबेडकर फाउंडेशन के द्वारा 2.50 लाख रूपये दिए जाएगें, जिसमे से कुल मिलाकर 3 लाख रूपये की राशि लाभार्थी को उपलव्ध करवाई जाएगी।
- लाभार्थीयो को मिलने वाली ये सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते मे ट्रांसफर की जाएगी।
- इस योजना से लाभार्थी का आर्थिक पक्ष मजबूत होगा।
- गरीव वर्ग से संवध रखने वाले परिवारवालो को अब अपने वच्चो की शादि करने के लिए दूसरो से आर्थिक मदद नहीं लेनी पडेगी।
- इस योजना से जातिगत भेदभाव को कम करके सभी धर्मों में समानता लाई जाएगी।
- योजना के अंतर्गत सालाना आय की सीमा को भी खत्म कर दिया है। जिससे ज्यादा-से-ज्यादा लोग अंतर्जातीय विवाह योजना का लाभ उठा सकेगें।
विशेषताएं | Features
- अंतर-जातीय विवाह को प्रोत्साहित करना
- जातिगत भेदभाव को कम करना
- लाभार्थीयो के आर्थिक पक्ष मे सुधार लाना
- राज्य और केंद्र सरकार के सहयोग से मिलेगी सहायता
- लाभार्थीयो को आत्म-निर्भर व सशक्त वनाना
महाराष्ट्र अंतरजातीय विवाह योजना के लिए कैसे करें आवेदन | How to apply for Maharashtra Inter-Caste Marriage Yojana
- सवसे पहले लाभार्थी को अधिकारिक वेब्साइट पे जाना है।
- अब आपको अंतरजातीय विवाह योजना का ऑप्शन दिखाई देगा । आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है ।
- यहां क्लिक करने के बाद आप अगले पेज मे आ जाओगे ।
- इस पेज मे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलके आएगा ।
- आपको इस फॉर्म में पूछी गयी सारी जानकारी जैसे नाम ,विवाह की तारीक आधार नंबर आदि भरने के साथ आव्श्यक दस्तावेज़ों को भी अपलोड करना होगा
- सारी प्रक्रिया होने के बाद आपको अंत मे सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है ।
- सबमिट वटन पे किल्क करते ही आपका महाराष्ट्र अंतरजातीय विवाह योजना के लिए सफलतापूर्वक कर दिया जाएगा ।
आशा करता हूं आपको इस आर्टीकल के दवारा सारी जानकारी मिल गई होगी। आर्टीकल अच्छा लगे तो कोमेंट और लाइक जरुर करें।