हरियाणा मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना 2019 | महिला श्रमिक सम्मान योजना हरियाणा | लेबर डिपार्टमेंट योजना | हरियाणा लेबर वेलफेयर बोर्ड स्कीम फॉर्म| hrylabour.gov.in Shramik Sewa Haryana| Haryana Labour Welfare Scheme | Mukhyamantri Mahila Shramik Samman Yojana
इस आर्टीकल में ह्म आपको हरियाणा मुख्यमंत्री महिला श्रमिक योजना के वारे में वता रहे हैं। क्या है महिला श्रमिक योजना और इस योजना का लाभ लेने के लिए आप आवेदन कैसे करें, पूरी जानकारी लेने के लिए आपको ये आर्टीकल अंत तक पडना होगा। तो आइए जानते हैं इस योजना के वारे में
हरियाणा मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना | Haryana Mukhyamantri Mahila Shramik Samman Yojana
हरियाणा मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना को हरियाणा सरकार दवारा राज्य की श्रमिक महिलाओं के लिए शुरु किया गया है। इस योजना के तहत राज्य की श्रमिक महिलाओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस योजना के लिए आवेदन करने पर महिलाओं को प्रत्येक वर्ष साड़ी, चप्पल, रब्बड़ मैट्रेस, सूट, छाता,रेन-कोट, कीचन के बर्तन एवं स्वास्थ्यप्रद नैपकीन आदि खरीदने पर 5,100 रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना के तहत महिलांए आसानी से अपनी जरुरत की चीजों को खरीद सकती हैं। ये योजना महिलाओं के आर्थिक पक्ष को मजबूत करती है।
हरियाणा मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना का मुख्य उद्देश्य | Main Objective of Haryana Mukhyamantri Mahila Shramik Samman Yojana
इस योजना का मुख्य उद्देश्य श्रमिक महिलाओं को 5100/- रुपये की वित्तिय सहायता प्रदान कर उनके आर्थिक पक्ष को मजबूत करना है।
हरियाणा मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना के लाभ | Benefits of Haryana Mukhyamantri Mahila Shramik Samman Yojana
- इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला हरियाणा राज्य की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
- ये योजना केवल हरियाणा राज्य की श्रमिक महिलाओं के लिए चलाई गई है।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिक महिलाओं को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- ये योजना श्रमिक महिलाओं को 5100/- रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
- इस योजना से महिलाओं का आर्थिक पक्ष मजबूत होगा।
- आर्थिक तंगी से जुझ रही महिलाओं के लिए ये योजना किसी वरदान से कम नहीं है।
- इस योजना के तहत राज्य में उन सभी महिलाओं को फायदा पहुंचेगा जो श्रमिक हैं/ या मजदूरी कर अपने घर को चलाती हैं।
हरियाणा मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना की शर्तें | Terms for Haryana Mukhyamantri Mahila Shramik Samman Yojana
- इस योजना में पंजीकृत श्रमिक कामगार महिला की एक वर्ष की नियमित सदस्यता होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ पंजीकृत महिला कामगार को हर वर्ष उसकी सदस्यता के नवीनीकरण पर दिया जाएगा।
- इस योजना के तहत पंजीकृत महिला कामगार के पहचान पत्र में पंजीकृत फीस तथा अंशदान की अदायगी का होना भी आवश्यक है।
हरियाणा मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना के लिए पात्रता | Eligibility for the Haryana Mukhyamantri Mahila Shramik Samman Yojana
- सदस्यता 1 वर्ष रखी गई है।
- आवेदन की सीमा साल में 1 वार होनी चाहिए।
- श्रमिक महिलाएं ही इस योजना के लिए पात्र हैं।
- मरने के बाद इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
हरियाणा मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना के लिए प्रमुख दस्तावेज | Important Documents for Haryana Mukhyamantri Mahila Shramik Samman Yojana
- आधार कार्ड
- स्थायी प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
हरियाणा मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन | Online Registration for Haryana Mukhyamantri Mahila Shramik Samman Yojana
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक सवसे पहले अधिकारिक वेव्साइट पे जाएं। https://hrylabour.gov.in
- आवेदन करने के लिए आप यहां किल्क करें https://hrylabour.gov.in/bocw/settings/schemeDetail/110
- अब आपको “महिला श्रमिक योजना” लिंक की खोज करनी है।
- अब आपको आवेदन फार्म भरना है, उसमें सारी जानकारी भरने के बाद आप सबमिट बटन पे किल्क करें।
- यहां किल्क करते ही आपका इस योजना के लिए आवेदन कर दिया गया है।
आशा करता हूं आपको इस आर्टीकल के दवारा सारी जानकारी मिल गई होगी। आर्टीकल अच्छा लगे तो कोमेंट और लाइक जरुर करें।