मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना | पूरी जानकारी | कैसे करें आवेदन    

उत्तराखंड सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना | Uttarakhand Saur Swarojgar Yojana | मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना | Mukhyamantri Saur Swarojgar Scheme | लाभ / पात्रता / उद्देश्य / विशेषताएं | How to apply

 

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री दवारा राज्य मे COVID-19 के चलते बेरोजगारी दर को कम करने और लाभार्थीयो को आत्म-निर्भर वनाने के लिए मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना को लागु किया गया है। जिसके जरिए राज्य मे बेरोजगार युवाओ को रोजगार से जोडने के लिए पूरे प्रदेश मे सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। कैसे मिलेगा योजना का लाभ और आवेदन कैसे किया जाएगा। इसके लिए आपको ये आर्टीकल अंत तक पढना होगा। तो आइए जानते हैं – मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना के वारे मे।   

मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना | Mukhyamantri Saur Swarojgar Yojana

 

उत्तराखंड सरकार दवारा राज्य के युवाओ को रोजगार से जोडने के लिए मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना को शुरु किया गया है। जिसके तहत पूरे प्रदेश में 25 किलोवाट क्षमता के सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। जिसमे डेढ़ से ढाई लाख रुपये तक की पूंजी वाला व्यक्ति सरकार के सहयोग से परियोजना को लगा कर अपनी आमदनी मे वढोतरी कर सकता है। इस परियोजना मे लागत की 70% राशि राज्य व जिला सहकारी बैंक से 8% ब्याज की दर से ऋण के रूप में लेने की व्यवस्था है। योजना के मुताविक शेष 30%  मार्जिन मनी पर भी सरकार दवारा अनुदान दिया जाएगा। जिसमे सीमांत जिलों में यह अनुदान 30% तक, पर्वतीय जिलों में 25% तक और अन्य जिलों में 15% तक का  होगा। इसके अलावा भूपरिवर्तन के बाद मोर्टगेज के लिए वसूली जाने वाली स्टांप डयूटी भी माफ की गई है। यह स्टांप डयूटी लोन राशि का 7% ही लिया जाएगा, जो करीब 49,000 रुपये है। लोन को अदा करने की अवधि 15 साल रखी गई है जिसमे मासिक किस्त को कम रखा गया है, ताकि लोन चुकाने वाले लाभार्थी को पैसे अदा करने मे कोई परेशानी न हो । इस योजना से राज्य मे करीव 10,000 युवाओ को स्वरोजगार प्रदान कर वेरोजगारी जैसी समस्या को दूर किया जाएगा।

उद्देश्य | An Objective

मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य बेरोजगार युवाओ को रोजगार से जोडकर नौकरी की समस्या से मुकित दिलाकर उनकी आमदनी को वढाना है।

पात्रता | Eligibility

  • उत्तराखंड राज्य के स्थायी निवासी
  • बेरोजगार युवा, ग्रामीण, किसान वर्ग, उद्यमशील युवक और प्रवासी
  • योजना के तहत स्वरोजगार प्राप्त करने के लिए शैक्षित योग्यता की बाध्यता नहीं है।
  • डेढ़ से ढाई लाख रुपये तक की पूंजी वाला व्यक्ति योजना के लिए पात्र है।
  • इस योजना में एक व्यक्ति को केवल एक ही सोलर पावर प्लांट आवंटित होगा ।

आयु सीमा | Age Range

  • न्युनतम – 18 वर्ष
  • अधिकतम – 40+

महत्वपूर्ण दस्तावेज | Important Documents

  • आधार कार्ड
  • स्थायी प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर

योजना के जरिए सरकार दवारा लाभार्थीयो को दिया जाने वाला ऋण | Loan extended to beneficiaries by the government through the scheme

  • मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना के तहत परियोजना लागत की 70% राशि राज्य व जिला सहकारी बैंक से 8% ब्याज की दर से लाभार्थीयो को ऋण के रूप में मिलेगी। जविक शेष राशि सम्बंधित लाभार्थी द्वारा मार्जिन मनी के रूप में वहन की जाएगी।
  • सरकार का कहना है कि डेढ़ से ढाई लाख रुपये तक की पूंजी वाला व्यक्ति सरकार के सहयोग से परियोजना लगाकर योजना का लाभ ले सकता है।
  • योजना के तहत सहकारी बैंक द्वारा 15 साल की अवधि हेतु लाभार्थीयो को ऋण प्रदान किया जाएगा।
  • इस योजना के मुताविक सीमांत जिलों में अनुदान 30%, पर्वतीय जिलों में 25 % तक और अन्य जिलों में 15% तक निर्धारित किया गया है ।

लाभ | Benefits

  • मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना का लाभ उत्तराखंड राज्य के स्थायी निवासियो को प्राप्त होगा।
  • योजना के जरिए लाभार्थीयो को सोलर प्लांट लगाने के लिए सरकार दवारा लोन दिया जाएगा।
  • लोन चुकाने की राशि को कम रखा गया है, ताकि लाभार्थीयो पर आर्थिक तंगी की मार न पडे।
  • लोन को अदा करने की अवधि 15 साल रखी गई है।
  • ये योजना लाभार्थीयो की सुख सुविधा को ध्यान मे रखते हुए ही चलाई गई है, ताकि मध्यम और गरीब वर्ग भी योजना का लाभ ले सके।
  • ऐसे लाभार्थी जिनके पास भूमि है पर कृषि योग्य नहीं है, वह सोलर पावर प्लांट की स्थापना कर उत्पादित विद्युत् को U.P.CL का विक्रय करके योजना का लाभ प्राप्त कर अपनी आय मे सुधार कर सकते हैं।
  • वेरोजगार / नौकरी की तलाश करने वाले/ COVID-19 के चलते नौकरी खो चुके लाभार्थी योजना से जुड कर अपनी आर्थिक सिथति को वेहतर वना सकते हैं।
  • लाभार्थीयो को योजना का लाभ देने के लिए इसे पूरे राज्य मे शुरु किया जाएगा।
  • योजना के जरिए पूरे प्रदेश में 25 किलोवाट क्षमता के सोलर प्लांट लगाए जाएंगे।
  • डेढ़ से ढाई लाख रुपये तक की पूंजी वाला व्यक्ति सरकार के सहयोग से योजना का लाभ उठा सकता है।
  • सरकार के अनुमान के मुताविक इस योजना के लिए 10 लाख रूपये की लागत लगेगी।

विशेषताएं | Features

  • वेरोजगार युवाओ को रोजगार से जोडना
  • राज्य सरकार दवारा मिलेगी सहायता
  • लाभार्थीयो को आत्म-निर्भर वनाया जाएगा
  • रोजगार मिलने से आमदनी मे वढोतरी होगी
  • COVID-19 के चलते बेरोजगारी जैसी समस्या को दूर करने मे मदद मिलेगी

मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना के लिए कैसे करें आवेदन | How to apply for Mukhyamantri Saur Swarojgar Yojana

  • मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए लाभार्थी उरेडा द्वारा MSME Online Portal पर आवेदन कर सकते हैं।
  • आवेदन करने के लिए लाभार्थियों को एक आवेदन फार्म भरना होगा और आवेदन के साथ उन्हे रु 500/- (GST सहित) आवेदन शुल्क के रूप में निर्देशक, उरेडा, देहरादून के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा करवाना होगा/ या लाभार्थी फीस का भुगतान उरेडा के खाता सं0- 4422000101072887,IFSC Code:PUNB0442200, ब्रांच :विधानसभा, देहरादून में जमा करवा सकते हैं।
  • आवेदन फार्म भरने तथा फीस जमा होने के बाद आवेदनो की जांच तकनीकी समिति दवारा की जाएगी। इसका गठन जिला स्तर पर होगा।
  • जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक की अध्यक्षता में गठित समिति UPCL, जिला सहकारी बैंक और उरेडा के प्रतिनिधि होंगे।
  • इसके बाद तकनीकी रूप से उपयुक्त पाए गए आवेदनों की स्वीकृति के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी गठित होगी।
  • सारी प्रक्रिया होने के बाद ही आवेदनकर्ता को योजना का लाभ देने के लिए राज्य व जिला सहकारी बैंको से लोन उपलव्ध करवाया जाएगा। लोन की राशि लाभार्थी के बैंक खाते मे स्थानातरित की जाएगी।
  • इस तरह लाभार्थी को योजना का लाभ मिल जाएगा।

आशा करता हूं आपको इस आर्टीकल के दवारा सारी जानकारी मिल गई होगी। आर्टीकल अच्छा लगे तो कोमेट और लाइक जरुर करें।