|| छत्तीसगढ़ विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना | Vishesh Swasthya Sahayata Yojana | CG Vishesh Swasthya Sahayata Yojana Online Registration | Application Form || छत्तीसगढ़ सरकार दवारा राज्य के नागरिको को वेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलव्ध करवाने के लिए विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना को लागू किया गया है| जिसके माध्यम से सरकार दवारा दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए राज्य के पात्र परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिससे नागरिको का इलाज वेहतर ढंग से हो सकेगा| कैसे मिलेगा इस योजना का लाभ और इसके अंतर्गत आवेदन कैसे किया जाएगा| ये सारी जानकारी लेने के लिए आपको ये आर्टीकल अंत तक पढना होगा| तो आइए जानते हैं – विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के वारे मे|
Mukhyamantri Vishesh Swasthya Sahayata Yojana
मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दवारा राज्य के नागरिको के स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए शुरू किया गया है| इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवार एवं असहाय लोगो को मुफ्त में स्वास्थ्य सहायता पहुचाने का कार्य किया जाएगा| जिसमे से पात्र परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएँगी। योजना का लाभ देने के लिए राज्य के पात्र परिवारों को दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए अधिकतम 20 लाख रूपए दिए जाने की व्यवस्था की गई है। गरीब लोगों को 5 लाख रुपए का बीमा कवर और मध्यम वर्ग के लोगों को 50000 रुपये तक का बीमा कवर प्रदान किया जायेगा। विभिन्न बीमारियों पर अनुसंधान करने हेतु School of public health, Ostrich center, Oncology unit, Research Center and Center of Excellent की स्थापना की जाएगी। इस योजना से लाभार्थी गंभीर से गंभीर बीमारियो का इलाज समय रहते करवा सकेंगे, जिससे बीमारियों से होने वाले मृत्यु के खतरे को कम किया जा सकेगा|
योजना के मुख्य पहलु
मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना उन नागरिको के लिए चलाई जा रही है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं| ऐसे परिवारों को सरकार दवारा आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाती है, ताकि वे गंभीर से गंभीर बीमारी का इलाज करवा पाने मे सक्षम बन सके| सरकार दवारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता से पात्र परिवारों के स्वास्थ्य स्तर मे सुधार देखने को मिलेगा, जिससे बीमारियो के चलते मृत्यु के आकडें मे कमी लाई जा सकेगी|
विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना का अवलोकन
योजना का नाम | मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना |
किसके दवारा शुरू की गई | छत्तीसगढ़ सरकार दवारा |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
प्रदान की जाने वाली सहायता | नागरिकों के इलाज के लिए सरकार दवारा मदद उपलव्ध करवाना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | dkbssy.cg.nic.in/mvssy/index.aspx |
छत्तीसगढ़ विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना का उद्देश्य
योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के नागरिकों को दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है|
CG मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत प्रदान की जाने वाली सहायता
- प्राथमिकता और अंत्योदय (गरीबी रेखा से नीचे के बीपीएल वाले लोग) राशन कार्ड पर प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधा
- आयुष्मान भारत – PM जन आरोग्य योजना के तहत कवर किए गए लोगों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधा
- अन्य सभी राशन कार्ड धारक परिवारों को डॉ खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत प्रति वर्ष 50,000 रुपये तक का उपचार|
विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत राशि का वितरण
मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत 1 जनवरी 2020 से लेकर 27 जून 2022 तक 2429 प्रकरणों में लगभग 43 करोड़ 30 लाख रूपए की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। जिसमे से बोनमेरो ट्रांसप्लांट के 63 प्रकरणो में प्रति हितग्राही को 12 से 20 लाख रूपए तक की स्वीकृति दी गयी है। लीवर ट्रांसप्लांट के 13 प्रकरणों में योजना के तहत प्रति हितग्राही को 18 से 20 लाख रूपए तक की स्वीकृति दी गई है जबकि किडनी ट्रांसप्लांट के 56 प्रकरण स्वीकृत किए गए हैं जिसमें प्रति प्रकरण के लिए 04 से 06 लाख रूपए की राशि दी गयी है। इस योजना से लाभांवित हितग्राहियों का कहना है कि मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना उनके लिए संजीवनी का काम कर रही है। जिससे आने वाले समय मे राज्य के प्रत्येक नागरिक तक स्वास्थ्य सुविधा की पहुच को सुनिशिच्त किया जा सकेगा|
उपचार हेतु अधिकृत चिकित्सालय
मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी पंजीकृत अस्पतालों मे अपना इलाज करवा सकेंगे| पंजीकृत अस्पतालों में इलाज के बाद ही लाभार्थी को सहायता प्रदान की जाएगी। योजना के तहत निम्नलिखित अस्पताल पंजीकृत हैं: –
- राज्य एवं राज्य के बाहर के सभी सरकारी चिकित्सालय।
- राज्य एवं राज्य के बाहर स्थित पंजीकृत निजी चिकित्सालय।
- CGHS के अतंर्गत पंजीकृत चिकित्सालय।
स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत बीमारी की स्थिति में सहायता
मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत् सहायता राज्य एवं राज्य के बाहर के पंजीकृत चिकित्सालयों के जरिये प्राप्त की जा सकती है| जिसमे से निम्नलिखित बीमारियों का इलाज किया जाएगा| जिसका विवरण इस प्रकार है-
- लिवर प्रत्यारोपण
- किडनी प्रत्यारोपण
- फेफडों का प्रत्यारोपण
- हृदय व फेफडों प्रत्यारोपण
- हृदय रोग
- हीमोफीलिया (only with acute complications requires intensive care) एवं फैक्टर-8 एवं 9 (सर्जरी / आघात / तीव्र रक्तस्राव के मामले में)
- कैंसर (जिनका इलाज राज्य की अन्य योजनाओ मे उपलब्ध ना हो या राशि समाप्त हो चुकी हो )
- एप्लास्टिक अनीमिया (जिनका इलाज राज्य की अन्य योजनाओ मे उपलब्ध ना हो या राशि समाप्त हो चुकी हो )
- कॉक्लियर इम्प्लांट (7 साल तक के बच्चो के लिए) (मात्र शासकीय चिकित्सालय में उपचार हेतु)
- एसिड अटैक विक्टिम्स (cosmetic procedures) (मात्र शासकीय चिकित्सालय में उपचार हेतु)
- विभिन्न प्रकार के दुर्लभ रोग (जिनका इलाज राज्य की अन्य योजनाओं में उपलब्ध ना हो) एवं उपचार हेतु प्राप्त आवेदन हेतु विशेष समिति द्वारा अनुशंसा अनिवार्य होगी।
मुख्य दिशा-निर्देश
- उपरोक्त बीमारियों की सूची में राज्य शासन द्वारा उपरोक्त तकनीकी समिति की अनुषंसा से आवष्यकतानुसार संशोधन किया जा सकता है।
- उपरोक्त सूची में दर्ज चिकित्सा सेवाओं में से किसी भी सेवा हेतु शासकीय मेडिकल कॉलेज चिकित्सालयों से रेफरल अनिवार्य होगा।
- राज्य नोडल एजेंसी द्वारा समय-समय पर उपरोक्त सेवाओं को शासकीय संस्थाओं के लिए भी आरक्षित किया जा सकता है।
- अंग प्रत्यारोपण के प्रकरणों हेतु प्रत्यारोपण के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार एवं शासन के अन्य नियमों अनुसार समस्त निर्धारित अनापत्ति/प्रमाण पत्र/दस्तावेज की उपलब्धता अनिवार्य होगी।
छत्तीसगढ़ विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के लिए पात्रता
- आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए|
- गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं|
- केवल अंत्योदय व बीपीएल राशन कार्ड राशन कार्ड धारक ही योजना का लाभ ले सकेंगे|
विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- स्थायी प्रमाण पत्र
- अंत्योदय अथवा BPL राशन कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नम्वर
मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के लाभ
- मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना को छत्तीसगढ़ के नागरिको के स्वस्थ्य के कल्याण के लिए शुरू किया गया है|
- इस योजना के जरिये राज्य के नागरिको को दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए सरकार दवारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है|
- जिसकी मदद से राज्य के नागरिक पात्र अस्पतालो मे अपना इलाज समय पर करवा सकेंगे|
- इस योजना का लाभ लाभार्थीयों को पात्रता के आधार पर प्रदान किया जाएगा|
- वे बीमारियां जो वर्तमान समय में स्वास्थ्य योजनाओं में शामिल नहीं हैं, उन्हें भी मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य योजना के तहत कवर किया गया है।
- छत्तीसगढ़ की इस नई योजना में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, चिरायु योजना, मुख्यमंत्री बाल ह्रदय सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, संजीवनी सहायता कोष, मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना आदि को पूरी तरह से समाहित किया गया है|
- इस योजना में बोनमेरो ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट तथा स्किलसेल जैसी बीमारियों को भी शामिल किया गया है।
- ये योजना उन परिवारों के लिए वरदान सावित होगी, जिनके पास पैसे नही हैं, और वे अपना इलाज करवा पाने मे असमर्थ हैं|
- इस योजना से लाभार्थी के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाता है|
- इस योजना से राज्य के नागरिको को समय रहते इलाज की सुविधा प्रदान की जाती है|
- योजना का विस्तार करने के लिए इसे पूरे राज्य मे लागू किया गया है|
- इस योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन मोड के जरिये स्वीकार किए जाएंगे|
CG विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना की मुख्य विशेषताएँ
- राज्य के नागरिको को वेहतर इलाज की सुविधा प्रदान करना
- प्रत्येक नागरिक तक पहुचेगी स्वास्थ्य सुविधा
- आर्थिक तंगी के चलते कोई भी नागरिक अब इस योजना से वन्चित नही रहेगा
- ये योजना पात्रता के आधार पर सवको कवर करेगी|
- इस योजना से लाभार्थी आत्म-निर्भर व सशक्त वनेगे|
मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता के लिए कैसे करे आवेदन
- सवसे पहले पात्र लाभार्थी को आधिकारिक वेबसाइट पे जाना होगा|
- उसके बाद आपको Documents मे जाकर MVSSY Application Form वाले लिंक पे किलक कर देना है|
- अब आपके सामने आवेदन फॉर्म PDF मे खुलके आएगा|
- जिसे आपको डाउनलोड करने के बाद इसका प्रिंट आउट ले लेना होगा|
- उसके बाद आपको इस फॉर्म मे पुछी गई सारी जानकारी ध्यान-पूर्वक भरनी है|
- फिर आपको जरूरी दस्तावेज फार्म के साथ अटैच करने होंगे|
- सारी प्रक्रिया होने के बाद आपको अंत मे ये फार्म सवन्धित कार्यालय मे जाकर जमा करवा देना है|
- इस तरह आपके दवारा योजना के अंतर्गत सफलतापूर्वक आवेदन कर दिया जाएगा|
Helpline Number
- 07509339500
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आशा करता हूँ आपको इस आर्टीकल के दवारा सारी जानकारी मिल गई होगी| आर्टीकल अच्छा लगे तो कोमेट और लाइक जरूर करे|