मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना | आवेदन प्रक्रिया | एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड : छत्तीसगढ़ में पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए सरकार दवारा मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना को लागु किया गया है। जिसके जरिए धान के बदले खेतों में पौधारोपण करने वाले किसानों को सरकार 03 वर्ष तक आर्थिक सहायता उपलव्ध करवाएगी। कैसे मिलेगा योजना का लाभ, कौन-कौन योजना के लिए पात्र हैं और योजना के अंतर्गत आवेदन कैसे किया जाएगा। ये सारी जानकारी लेने के लिए आपको ये आर्टीकल अंत तक पढना होगा। तो आइए जानते हैं – मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के वारे मे।
मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना
छत्तीसगढ सरकार दवारा ग्राम पंचायतों की भूमि पर इमारती गैर-इमारती प्रजातियों के वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने तथा किसानों की आय में वृक्षारोपण के माध्यम से वृद्धि करने के लिए मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना को शुरु किया गया है। वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के जरिए किसानों को धान के बदले गैर वनीय क्षेत्रों मे इमारती-गैर इमारती, फलदार वृक्ष, बांस एवं लघु वनोपज तथा औषधीय पौधों का वृक्षारोपण करने पर प्रति एकड़ 10,000/- रूपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जिन किसानों ने खरीफ वर्ष 2020 में धान की फसल ली हो, यदि वे धान की फसल के बदले अपने खेतों में वृक्षारोपण करते हैं तो उन्हें आगामी 03 वर्षों तक प्रतिवर्ष 10,000/- रूपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। लाभार्थीयो को दी जाने वाली राशि सीधे उनके बैंक खाते मे जमा की जाएगी। योजना का लाभ लाभार्थीयों को रजिस्ट्रेशन करके प्राप्त होगा।
मुख्य पहलू
योजना के तहत वन अधिकार पत्र प्राप्त भूमि पर हितग्राहियों की सहमति से इमारती, फलदार, बांस, लघुवनोपज एवं औषधीय पौधों का रोपण करेगें। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को रोपण के छह माह के भीतर संबंधित वन परिक्षेत्र कार्यालय में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। ग्राम पंचायतों एवं संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के पास उपलब्ध राशि से यदि वाणिज्यिक वृक्षारोपण किया जायेगा तो एक वर्ष बाद सफल वृक्षारोपण की दशा में संबंधित ग्राम पंचायतों एवं संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को शासन की ओर से 10,000/- रूपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
जिन किसानों ने खरीफ 2020 में धान की फसल ली है, तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत धान का विक्रय करने के लिए विधिवत पंजीयन कराया हुआ है या धान का विक्रय किया हो, ऐसे किसानों को धान के बदले अपने खेतों में वृक्षारोपण करते हुए उन्हें 03 वर्षों तक 10,000/- रूपए प्रति एकड़ प्रतिवर्ष की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना का अवलोकन
योजना का नाम | वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना |
किसके दवारा शुरू की गई | छत्तीसगढ सरकार दवारा |
लाभार्थी | राज्य के किसान |
प्रदान की जाने वाली सहायता | आर्थिक सहायता उपलव्ध करवाना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | www.dprcg.gov.inindex.jsp |
मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य
योजना का मुख्य उद्देश्य किसानो कि सिथति को वेहतर वनाने के लिए उन्हे आर्थिक सहायता उपलव्ध करवाना है।
Mukhyamantri Vriksharopan Protsahan Yojana के लिए पात्रता
- छ्त्तीसगढ राज्य के स्थायी निवासी
- किसान वर्ग
- छत्तीसगढ़ के सभी नागरिक निजी भूमि की उपलब्धतानुसार तथा सभी ग्राम पंचायतें एवं संयुक्त वन प्रबंधन समितियां पात्र होंगे।
मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- स्थायी प्रमाण पत्र
- जमीनी दस्तावेज
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नम्बर
मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के लाभ
- मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना का लाभ किसान भाईयों को मिलेगा।
- योजना के माध्यम से किसानों को धान के बदले गैर वनीय क्षेत्रों मे इमारती-गैर इमारती, फलदार वृक्ष, बांस एवं लघु वनोपज तथा औषधीय पौधों का वृक्षारोपण करने पर प्रति एकड़ 10,000/- रूपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
- जिन किसानों ने खरीफ वर्ष 2020 में धान की फसल ली है, यदि वे धान की फसल के बदले अपने खेतों में वृक्षारोपण करते हैं तो उन्हें आगामी 03 वर्षों तक ये सहायता राशि दी जाएगी।
- लाभार्थीयो को योजना के तहत मिलने वाली ये राशि सीधे उनके बैंक खाते मे स्थानातरित की जाएगी।
- इस योजना से किसानो की आय मे सुधार होगा।
- किसानो को वृक्षारोपण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- इस योजना से राज्य मे पेड-पौधे लगाने पर अधिक जोर दिया गया है।
- योजना से लोगों को वृक्षारोपण के लाभों के बारे में सूचित किया जाएगा।
- योजना के जरिए गैर-लाभकारी संगठनों का समर्थन मिलेगा, जिससे वृक्षारोपण के महत्व को फैलाने में सहायता मिलेगी।
- समय-समय पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए जागरुकता अभियान भी चलाया जाएगा।
Mukhyamantri Vriksharopan Protsahan Yojana की मुख्य विशेषताएं
- किसानो को आत्म-निर्भर व सशक्त वनाना
- पात्र किसानो की आय मे सुधार करना
- लाभार्थीयो को वृक्षारोपण करने के लिए प्रोत्साहित करना
- पात्र लाभार्थी के खाते मे योजना की राशि को जमा करना
- पेडो की कटाई पर रोक लगाना और अधिक से अधिक पेड-पोधे लगाना।
छत्तीसगढ़ वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना आवेदन फॉर्म डाउनलोड
मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन कैसे करें
- योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थीयों को वन परिक्षेत्र कार्यालय मे जाना होगा।
- अब आपको योजना से संवधित आवेदन फॉर्म भरने के लिए दिया जाएगा।
- लाभार्थी को इस फॉर्म मे दी गई सारी जानकारी भरने के बाद जरुरी दस्तावेज अटैच करने होगें।
- सारी प्रकिया होने के बाद अंत मे आपको ये फॉर्म संवधित कार्यालय मे जमा करवा देना है।
- लाभार्थी को योजना का लाभ तभी मिलेगा, अगर उसके दवारा रोपण के छह माह के भीतर संबंधित वन परिक्षेत्र कार्यालय में पंजीयन कराया होगा।
महत्वपूर्ण डाउनलोड
आशा करता हूं आपको इस आर्टीकल के दवारा सारी जानकारी मिल गई होगी। आर्टीकल अच्छा लगे तो कोमेंट और लाइक जरुर करें।