Pandit Deen Dayal Home Stay Awas Yojana : उत्तराखंड राज्य के पर्यटन सचिव श्री दिलीप जावलकर दवारा लोगो को रोजगार के अवसर प्रदान करने और पर्यटको को रहने के लिए आवास की सुविधा देने के लिए पंडित दीन दयाल गृह आवास योजना को लागु किया गया है। जिसके अंतर्गत राज्य के शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ दूरस्थ पर्यटक क्षेत्रों में पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु, स्तरीय आवासीय सुविधा बढ़ाने, स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने तथा भवन स्वामियों को अतिरिक्त आय का स्त्रोत उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। योजना का लाभ कैसे प्राप्त होगा, कौन-कौन योजना के लिए पात्र हैं, और योजना के अंतर्गत आवेदन कैसे होगा। ये सारी जानकारी लेने के लिए आपको ये आर्टीकल अंत तक पढना होगा। तो आइए जानते हैं – पंडित दीन दयाल गृह आवास योजना के वारे मे।
Pandit Deen Dayal Home Stay Awas Yojana 2024
उत्तराखंड सरकार दवारा राज्य मे कोरोना की मार झेल रहे नागरिको के लिए अतिरिक्त आय के अवसर प्रदान करने के लिए पंडित दीन दयाल गृह आवास योजना को शुरु किया गया है। जिसके माध्यम से लोग उत्तराखंड में आने वाले पर्यटकों को अपने घरो में ठहरा सकेगें। पर्यटकों को ठहराने के लिए चुने गए लाभार्थियों को आतिथ्य सत्कार की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। जिससे की स्थानीय लोगों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किये जा सकेंगे और उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। इस योजना से एक तो स्थानीय लोगो को रोजगार प्राप्त होगा और दूसरा पर्यटकों को रहने के लिए स्थान भी मिल जायेगा। योजना के अंतर्गत 5000 होम स्टे विकसित किये जायेंगे, जिससे कि राज्य में रोजगार के अवसर पैदा होंगे और लोगों को दूसरे राज्य में पलायन करने से रोका जा सकेगा। योजना का लाभ पात्र लाभार्थीयो को ऑनलाइन पंजीकरण करके प्राप्त होगा।
होम स्टे योजना का अवलोकन
योजना | पंडित दीन दयाल होम स्टे आवास योजना |
किसके दवारा शुरू की गई | उत्तराखंड सरकार द्वारा |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
प्रदान की जाने वाली सहायता | रहने के लिए आवास की सुविधा उपलवध करवाना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://vcsgscheme.uk.gov.in/ |
होम स्टे आवास योजना के अंतर्गत मिलने वाली सहायता
- होम स्टे विकसित करने के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में कुल लागत का 33% या अधिकतम 10 लाख रूपए सरकार दवारा सबसिडी दी जाएगी।
- जबकि मैदानी क्षेत्रों में सरकार कुल लागत का 25% या 7 लाख रूपए तक की सब्सिडी देगी।
- मैदानी क्षेत्रों के लिए प्रथम पांच वर्षों तक 1 लाख रुपये और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए रु 1.50 लाख ब्याज में छूट प्रदान की जायेगी।
Home Stay Awas Yojana का मुख्य उद्देश्य
योजना का मुख्य उद्देश्य उन लोगो के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना है, जो कोरोना वायरस के चलते वेरोजगार हो गए हैं और अलग-अलग शहरों से आये उन पर्यटकों को स्थानीय लोगों द्वारा रहने की सुविधा प्रदान करना है, जो कोरोना वायरस से हुए लॉक-डाउन की वजह पर्यटन स्थान पर फंस चुके हैं।
होम स्टे आवास योजना का संचालन
उत्तराखंड राज्य में पंडित दीन दयाल गृह आवास योजना को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए पर्यटन सचिव श्री दिलीप जावलकर द्वारा सभी जिलों के जिला पर्यटन अधिकारियों और सभी मुख्य बैंकों के नियंत्रकों व अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की गई है। जिसमे इन अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सुनिष्चित करने के निर्देष दिये गये हैं। ताकि योजना को सुचारु रुप से चलाया जा सके।
Pandit Deen Dayal Home Stay Awas Yojana का क्रियान्वयन
उत्तराखंड होम स्टे योजना के सफल क्रियान्वयन के लिये बैंकों के प्रतिनिधि करने वालों के साथ जनपद स्तर पर प्राप्त आवेदनों को अधिक से अधिक वित्त पोशण किये जाने पर बल दिया गया है। पर्यटन विभाग में पंजीकृत सभी होमस्टे का प्रचार-प्रसार पर्यटन विभाग के माध्यम से किया जायेगा, जिससे कि होमस्टे स्वामियों को अच्छा व्यवसाय प्राप्त होगा और ठहरने वाले पर्यटकों को भी रहने के लिए अच्छी सुविधा प्रदान की जा सकेगी।
Pandit Deen Dayal Griha Awas Yojana के लिए पात्रता
- आवेदक उत्तराखंड राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- योजना के लिए वे आवेदक पात्र हैं, जो अपने परिवार के साथ घऱ में ही रह रहे हैं।
- जिन आवेदको के पास खुद का घर है, वे सभी योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- जो पारंपरिक, पहाड़ी शैली से निर्माण किए गए हैं, उन घरों को भी प्राथमिकता दी जाएगी।
- योजना के माध्यम से सब्सिडी के द्वारा हासिल की गई रकम के अलावा बची हुई सारी रकम का इंतजाम आवेदक को करना होगा, इसके लिए लाभार्थी लोन भी ले सकते है।
पंडित दीन दयाल गृह आवास योजना के महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश
- घर या जमीन आवासीय परिसर में होनी चाहिए।
- घर का मालिक परिवार सहित स्वयं घर में रहता हो।
- आवेदक को योजना के अंतर्गत पर्यटकों को ठहारने के लिए 1 से लेकर 6 कमरों तक का इंतजाम किया जाना आवश्यक होगा।
- घर के मालिक को हीं अथितियों के खान-पान की व्यवस्था करनी होगी।
होम स्टे योजना के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
- स्थायी प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- भूमि /घर के दस्तावेज़
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग /विकलांग की श्रेणी में होने पर सम्बंधित श्रेणी का प्रमाण पत्र
- बैंक खाता
- ईमेल आईडी
- मोबाइल नंबर
पंडित दीन दयाल गृह आवास योजना के लाभ
- पंडित दीन दयाल गृह आवास योजना के तहत घरों के नवीनीकरण करने के लिए राज्य सरकार द्वारा बैंकों से ऋण लिए जाने की सहायता प्रदान की जाएगी।
- सरकार की तरफ से मैदानी क्षेत्रों में 25% और पर्वतिय क्षेत्रों में 33% तक की सब्सिडी दी जाएगी।
- योजना के लिए बैंक ऋण लेने पर स्टाम्प शुल्क की राशि भी सरकार दवारा वहन की जाएगी।
- पर्यटकों के माध्यम से की जाने वाली कमाई पर शुरू के 03 सालों तक SGST की धनराशि का वहन विभाग द्वारा किया जायेगा।
- लाभार्थियों को बैंक से लोन लेने पर 10 लाख तक की छूट दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
- पर्यटकों को ठहराने के लिए चुने गए लाभार्थियों को आतिथ्य सत्कार की ट्रेनिंग मिलेगी।
- योजना के माध्यम से स्थानीय लोगो की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा।
- योजना के प्रचार प्रसार के लिए वेबसाइट और एप दोनो का निर्माण किया गया है।
- योजना के अनुसार पुराने भवनों में उच्चीकरण, साज-सज्जा, अनुरक्षण एवं 2 लाख तक की सीमा तक नए शौचालयों के निर्माण पर भू-परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होगी।
- 30 लाख रुपये की सीमा तक व्यवसायिक ऋण की स्वीकृति के सापेक्ष बंधन विलेख पर देय प्रभार शुल्क की प्रति पूर्ति की जाएगी।
- योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन होगा।
- पर्यटको को रहने की अधिक और उचित व्यवस्थाओं मे सुधार होगा।
- स्थानीय लोग अपने घरों को इस्तेमाल व्यवसायिक रूप से करने की वजह पर्यटक आम कल्चर को आसानी से समझ पाएंगे।
Pandit Deen Dayal Griha Awas Yojana की मुख्य विशेषताएं
- लोगो को रोजगार के अवसर उपलव्ध करवाना
- पात्र लाभार्थीयो की आय मे होगा सुधार
- पर्यटको को ठहरने के लिए मिलेगें घर
Pandit Deen Dayal Home Stay Awas Yojana Registration
- सवसे पहले लाभार्थी को अधिकारिक वेब्साइट पे जाना होगा।
- अब आपको पंजीकरण करें वाले विकल्प पे किल्क करना होगा।
- उसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलके आएगा।
- इस फार्म मे आपको सवसे पहले स्कीम का चुनाव करना है।
- उसके बाद आपको इस फार्म मे दी गई सारी जानकारी भरनी होगी।
- सारी प्रक्रिया होने के बाद आपको अंत मे जमा करें वाले विकल्प पे किल्क कर देना है।
- उसके बाद आपके भरे हुए फॉर्म की जांच की जाएगी और सब कुछ सही होने पर आपको सूचित कर दिया जाएगा।
- इस तरह आपका पंडित दीन दयाल गृह आवास योजना के अंतर्गत सफलतापूर्वक पंजीकरण कर दिया जाएगा।
Deen Dayal Home Stay Awas Yojana Helpline Number
- 91-9811168476
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आशा करता हूं आपको इस आर्टीकल के दवारा सारी जानकारी मिल गई होगी। आर्टीकल अच्छा लगे तो कोमेट और लाइक जरुर करें।