हरियाणा पितृत्व लाभ योजना | Pitritva Labh Scheme : रजिस्ट्रेशन | Application Form

हरियाणा पितृत्व लाभ योजना | Pitritva Labh Scheme : रजिस्ट्रेशन | Application Form | हरियाणा सरकार ने राज्य के श्रमिकों के कल्याण के लिए पितृत्व लाभ योजना को शुरू किया है| इस योजना के जरिए श्रमिक की पत्नी और बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए सरकार दवारा आर्थिक मदद प्रदान की जाती है, ताकि माँ और बच्चे को अच्छा खाना मिल सके| कैसे मिलेगा Pitritva Labh Scheme का लाभ और इसके लिए आवेदन कैसे किया जाएगा| ये सारी जानकारी लेने के लिए आपको ये आर्टीकल अंत तक पढना होगा| पेड़ लगाओ फ्री बिजली पाओ योजना

हरियाणा पितृत्व लाभ योजना

HARYANA PITRITVA LABH YOJANA

हरियाणा पितृत्व लाभ योजना (Paternity Benefit Scheme) की शुरुआत राज्य सरकार दवारा पंजीकृत श्रमिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए की गई है| इस योजना के अंतर्गत बच्चे के लालन-पालन तथा मां को पौष्टिक आहार प्रदान करने के लिए राज्य सरकार सहायता राशि प्रदान करती है| ये सहायता राशि श्रमिक और मजदूर परिवार के 2 बच्चों को प्रदान की जाएगी| Pitritva Labh Yojana का लाभ लेने के लिए आवेदक को सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करना होता है| उसके बाद ऑनलाइन या ऑफ़लाइन मोड के जरिए आवेदन करके योजना के तहत मिलने वाली राशि को प्राप्त किया जाता है|

About of the Pitritva Labh Yojana

योजना का नामपितृत्व लाभ योजना
किसके दवारा शुरू की गईहरियाणा सरकार दवारा
विभागश्रम विभाग, हरियाणा
लाभार्थीराज्य के पंजीकृत श्रमिक
प्रदान की जाने वाली सहायता

बच्चे के पालन पोषण और उनकी माता को पौष्टिक आहार देने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना

सहायता राशि21,000/- रुपए (02 किस्तों मे)
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन / ऑफ़लाइन
आधिकारिक वेबसाइटsaralharyana.gov.in

हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि

Paternity Benefit Yojana के अंतर्गत पात्र लाभार्थी को कुल 21000/- रूपए की धनराशि वित्तीय सहायता के तौर पर प्रदान जाती है। लाभार्थी श्रमिकों को मिलने वाली ये सहायता राशि 02 किश्तों में मिलती है। 

  • पहली – नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए 15000/- रूपए 
  • और दूसरी – बच्चे के जन्म के बाद माता (श्रमिकों की पत्नी) के उचित खान पान और पौष्टिक आहार को सुनिश्चित करने के लिए 6,000 रूपए |

पितृत्व लाभ योजना का उद्देश्य

योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के पंजीकृत श्रमिको की पत्नी और उनके बच्चे के स्वास्थ्य का ध्यान रखने हेतु सरकार दवारा आर्थिक मदद उपलवध करवाना है|

Haryana Paternity Benefit Yojana के लिए पात्रता

  • आवेदक को हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए|
  • लाभार्थी श्रमिक होना चाहिए और उसके पास श्रमिक कार्ड होना चाहिए|
  • आवेनर्कता के पास अपने नवजात शिशु का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए |
  • लाभार्थी के पास 1 साल का सदस्यता प्रमाण पत्र भी होना चाहिए|
  • अगर पैदा होने के बाद नवजात शिशु की मृत्यु हो जाती है, तो उस परिवार को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा|
  • एक श्रमिक परिवार के केवल 02 बच्चों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा | अगर बच्चे बेटियां हैं, तो ऐसे मे इस योजना का लाभ 03 बेटियों को मिलेगा|
  • यदि कोई श्रमिक या उसकी पत्नी पितृत्व लाभ योजना के समान किसी अन्य योजना का लाभ ले रहे हैं, तो उन्हे पितृत्व लाभ योजना का लाभ नही मिलेगा|
  • बच्चे के जन्म के 1 साल के भीतर आवेदक को आवेदन करना होगा, तभी उन्हे इस योजना का लाभ मिलेगा|

हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • स्थायी प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता
  • बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

पितृत्व लाभ योजना के लाभ

  • पितृत्व लाभ योजना का लाभ राज्य के श्रमिकों को प्रदान किया जाएगा|
  • इस योजना के जरिए श्रमिक माता व उसके बच्चे के स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए सरकार दवारा आर्थिक मदद प्रदान की जाती है|
  • Paternity Benefit Yojana के जरिए लाभार्थीयों को 21,000/- रुपए की सहायता राशि देने का प्रावधान है| जो लाभार्थी श्रमिकों को 02 किस्तों के रूप मे मिलेगी| पहली किस्त नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए 15000/- रूपए की होगी और दूसरी किस्त बच्चे के जन्म के बाद माता के उचित खान-पान व पौष्टिक आहार को सुनिश्चित करने के लिए 6,000 रूपए की है|
  • लाभार्थी श्रमिकों को प्रदान की जाने वाली ये सहायता राशि सीधे उनके बैंक अकाउंट मए DBT मोड के जरिए भेजी जाएगी|
  • इस राशि के उपयोग से लाभार्थी अपने जीवन स्तर को वेहतर वना सकेंगे|
  • इस योजना के चलते राज्य मे अब मातृत्व मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में भी कमी आएगी|
  • ये योजना पूरे राज्य मे चालाई जाएगी, ताकि लाभार्थीयों को Pitritva Labh Yojana का लाभ मिल सके|
  • इस योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन व ऑफ़लाइन मोड के जरिए स्वीकार किए जा सकेंगे|

HR Pitritva Labh Yojana की मुख्य विशेषताएं

  • राज्य के पात्र श्रमिकों को सरकार दवारा आर्थिक सहायता प्रदान करना
  • बच्चे के पालन-पोषण और उनकी माता को पौष्टिक आहार उपलवध करवाने के लिए आर्थिक सहायता आवेदक के बैंक खाते मे जमा करना|
  • योजना का लाभ लाभार्थी श्रमिकों को विना किसी भेदभाव के उपलवध करवाना
  • योजना का लाभ लेने वाले श्रमिकों को आत्म-निर्भर व सशक्त वनाना|

How to Online Registration for the Pitritva Labh Yojana

Pitritva Labh

  • अब आपको New user? Register here वाले विकल्प पे किलक करना है|
  • उसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा|

Pitritva Labh haryana

  • इस फॉर्म मे आपको पुछी गई सारी जानकारी भरनी है|
  • उसके बाद आपको Submit के बटन पे किलक कर देना है|
  • अब आपके ईमेल आईडी पर और मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा|
  • आपको ये OTP दिए गए स्थान मे दर्ज करना है और Verify बटन पर क्लिक कर देना है| 
  • उसके बाद आपको आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर जाना होगा|
  • अब आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर के लॉगिन करना है|
  • उसके बाद आपको Apply for Service के बटन पर क्लिक करना है|
  • फिर आपको View All Available Services पर क्लिक करना होगा|
  • उसके बाद आपके सामने सभी योजनाओं की लिस्ट खुल जाएगी|
  • अब आपको Haryana Paternity Benefit Scheme की खोज करके उसपे किलक करना है|
  • इसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा|
  • इस फार्म मे आपको सभी जानकारी को सही-सही भरनी है|
  • उसके बाद आपको सबमिट बटन पर किलक कर देना है|
  • इस बटन पे किलक करते ही आपके दवारा Haryana Pitritva Labh Yojana के अंतर्गत ऑनलाइन मोड के जरिए सफलतापूर्वक आवेदन कर दिया जाएगा|

How to check the Application Status

  • सवसे पहले आवेदक को अधिकारिक वेबसाइट पे जाना होगा| 
  • अब आपको TRACK APPLICATION/ APPEAL के बटन पे किलक करना है|

Pitritva Labh Status

  • इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जाएगा|
  • इस पेज मे आपको Department /Service को Select करना है और Application Reference id भरनी है|

Pitritva Labh Application Status

  • फिर आपको Check Status के बटन पे किलक कर देना है|
  • Check Status के बटन पे किलक करते ही सवंधित जानकारी आपके कम्प्यूटर स्क्रीन पे आ जाएगी|

Pitritva Labh Yojana – Helpline Number

  • 18001802129,
  • 0172-2560226

आशा करत हूँ आपको इस आर्टीकल के दवारा सारी जानकारी मिल गई होगी| आर्टीकल अच्छा लगे तो कॉमेट और लाइक जरूर करे|