|| PM खनिज क्षेत्र कल्याण योजना | Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojana Regsitration | Implementation Strategy & Areas Affected || खनन का काम करने वाले लोगों के कल्याण के लिए भारत सरकार दवारा खनिज क्षेत्र कल्याण योजना को लागु किया गया है| इस योजना के माध्यम से देश के खदानों के आस पास रहने वाले लोगों और कामगारों के जीवन स्तर को वेहतर वनाया जाएगा| जिससे वहाँ के लोगों का विकास होगा| कैसे मिलेगा आइस योजना का लाभ और इसके अंतर्गत आवेदन कैसे किया जाएगा, ये सारी जानकारी लेने के लिए आपको ये आर्टीकल अंत तक पढना होगा| तो आइए जानते हैं – प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के वारे मे|
Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojana
केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY) को शुरू किया है| इस योजना के अंतर्गत खनन क्षेत्र और वहां रहने वाले लोगों के विकास और उन्नयन की प्रक्रिया में मदद मिलेगी| PMKKKY से उन स्थानों और आबादी के बीच जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाया जाएगा, जो खनन से जुड़ी गतिविधियों से नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई हैं। इस योजना से खनन उद्योग को गति मिलेगी ताकि इसमें शामिल प्रत्येक व्यक्ति सशक्त और आत्मनिर्भर बन सकेगा | यह पहल खनन प्रभावित क्षेत्रों में जनजातीय लोगों के स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी और प्राकृतिक पर्यावरण को बनाए रखने मे भी मदद करेगी|
PM खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अंतर्गत मिलने वाली सुविधाएं
- स्वास्थ्य देखभाल
- स्वच्छ और स्वास्थ्यकारी पीने के पानी की सुविधा
- कौशल का विकास,
- शिक्षा,
- स्वच्छता,
- बच्चों और महिलाओं की देखभाल,
- विकलांग और वृद्ध लोगों के लिए कल्याणकारी उपाय |
योजना का अवलोकन
योजना का नाम | प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना |
किसके दवारा शुरू की गई | भारत सरकार दवारा |
लाभार्थी | खनन क्षेत्रों के नागरिक |
प्रदान की जाने वाली सहायता | खनन क्षेत्र और उसके निवासियों का विकास और उत्थान करना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://mines.gov.in |
खनिज क्षेत्र कल्याण योजना का उद्देश्य
योजना का मुख्य उद्देश्य खनन से प्रभावित क्षेत्र के लोगों के विकास एवं उनके कल्याण के लिए काम करना है।
प्रधानमंत्री खनिज कल्याण योजना कर अंतर्गत फंड पाने वाले क्षेत्र
- इस योजना में फंड को 02 क्षेत्रों में बाँटा गया है – प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र
- योजना के तहत प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में 60 फीसदी और द्वितीयक क्षेत्रों में 40 फीसदी निधि खर्च की जाएगी।
प्राथमिक क्षेत्र | द्वितीय क्षेत्र |
पेयजल आपूर्ति | सिंचाई |
पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण के उपाय | भौतिक संरक्षण |
वृद्धजनों एवं नि:शक्तजनों का कल्याण | खनन ज़िलों की गुणवत्ता बढ़ाने के अन्य उपाय |
स्वच्छता | ऊर्जा एवं आमूल विकास |
शिक्षा | |
स्वास्थ्य सेवा | |
कौशल विकास | |
महिला एवं बाल कल्याण |
PM खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के मुख्य बिंदु
- इस योजना को 12 जनवरी, 2015 से चलाया गया है|
- आपको वता दें कि- 2015 केपहले जो खनन पट्टे दिये गए हैं उनके संबंध में निकायों को DMF में देय रॉयल्टी का 30 फीसदी हिस्सा देने का प्रावधान है|
- 12 जनवरी, 2015 के बाद नीलामी के जरिए जो खनन पट्टे दिये गये थे, उनके संबंध में देय रॉयल्टी का 10 फीसदी हिस्सा भी दिया जाएगा|
- योजना के लिए संभावित निधि लगभग 6 हजार करोड़ रूपये सालाना होगी।
PMKKKY के लक्षित लाभार्थी
- प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र : उत्खनन, खनन, विस्फोटन, लाभकारी एवं अपशिष्ट निपटान आदि जैसे प्रत्यक्ष खनन संबंधित क्षेत्र शामिल हैं|
- अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र : ऐसे क्षेत्र जहां खनन संबंधित संचालनों के कारण आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरण दुष्परिणामों की वजह से स्थानीय जनसंख्या पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसकी वजह से जल, मृदा एवं वायु गुणवत्ता में ह्रास हो सकता है, झरनों के प्रवाह में कमी आ सकती है और भू-जल कम हो सकता है|
- प्रभावित लोग/ समुदाय : भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनः स्थापन अधिनियम, 2013 में उचित क्षतिपूर्ति एवं पारदर्शिता के अधिकार के तहत प्रभावित परिवार और विस्थापित परिवार के रूप में चिन्हित परिवार और ग्रामसभा के मशविरे से चिन्हित अन्य परिवार शामिल हैं|
प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के लाभ
- खनन से प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न विकास तथा कल्याणकारी परियोजनाओं/कार्यक्रमों को लागू किया जाएगा।
- जीवन की गुणवत्ता में ठोस सुधार सुनिश्चित करते हुए जीवन के सभी पहलुओं को शामिल किया जाएगा।
- जीवन यापन वातावरण बनाने के लिए निधि की शेष राशि सड़क, पुल, रेलवे, जलमार्ग परियोजनाओं, सिंचाई और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बनाने पर खर्च किया जाएगा।
- 60% नकद उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे पीने के पानी, स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता, शिक्षा, कौशल विकास, महिलाओं और बच्चों की देखभाल, बुजुर्गों और विकलांगों की देखभाल और पर्यावरण संरक्षण के लिए जाएगा। 40% इंफ्रास्ट्रक्चर, सिंचाई और बिजली पर जाएगा।
- पट्टाधारक जिनको खनन के लिए पट्टा पहले दिया जा चुका है, वे फंड को प्रदान की जाने वाली रॉयल्टी से अतिरिक्त भुगतान कर सकेंगे जो कि 30 % से ज्यादा होगा।
- जिन लोगों को बाद पट्टा मिला है, वह रॉयल्टी का 10% से अधिक भुगतान कर सकेंगे।
- इस योजना के लिए 6000 करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे जो लोगों के कल्याण के लिए खर्च किए जाएंगे।
- इसके अलावा खनन पट्टों, रवन्ने से होने वाली आय का भी एक हिस्सा खनन प्रभावित इलाकों के विकास और वहां पे रहने वाले लोगों के कल्याण के लिए खर्च किया जाएगा।
- अधिकांश अनुसूचित जनजाति (ST) के लोग संविधान की पांचवीं अनुसूची द्वारा निर्दिष्ट लाभदायक खनन क्षेत्रों में रहते हैं। ऐसे मे भारत सरकार ने आदिवासियों के स्वास्थ्य, पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना शुरू की गई है।
- जिला खनिज कोष में रखे गए 22,859 करोड़ रुपये में से केवल 5,529 करोड़ रुपये का ही उपयोग किया जाएगा।
- PMKKKY के तहत, 2015 में खनन प्रभावित जिलों में एक गैर-लाभकारी संस्था के रूप में एक ट्रस्ट की स्थापना की गई है।
- इस नीति के तहत, सरकार ने अनिवार्य किया है कि प्रत्येक DMF अपनी वेबसाइट बनाए रखे और उससे संबंधित हर तथ्य और जानकारी को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए।
- राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों से यह भी पता चलता है कि सभी DMF के वित्तीय का वार्षिक ऑडिट किया जाएगा और जिसे वार्षिक रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा।
योजना की मुख्य विशेषताऐं
- लोगों की दीर्घकालीन स्थायी आजीविका को सुनिश्चित करना
- पारदर्शिता और अन्वेषण पर अधिक जोर देना
- प्रभावित लोगों के लिए सकारात्मक खनन माहौल तैयार करने के संबंध में समृद्धि का लाभ उन तक पहुंचाना।
- जिसक्षेत्र में खनन गतिविधियां होती है वहाँ के लोगों के स्वास्थ्य तथा खनन से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को कम करना।
- खनन गतिविधियों से प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को लंबे जीवन के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना।
- लोगों को पीने के पानी की आपूर्ति, स्वच्छता और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना।
- बेहतर जीवन यापन के लिए निधि की शेष राशि का उपयोग मूलभूत ढांचे के विकास जैसे सड़क, रेलवे और अन्य सुविधाओ का उपयोग करना
खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के लक्षय
- खनन प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक और कल्याणकारी परियोजनाओं/ कार्यक्रमों का कार्यान्व्यन करना, जो राज्य एवं केंद्र सरकार के मौजूदा योजनाओं/ परियोजनाओं के अनुरूप हों।
- पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं खनन मिलों में लोगों की सामाजिक, आर्थिक स्थिति पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को समाप्त करना।
- खनन क्षेत्र के प्रभावित लोगों के लिए दीर्घकालीन टिकाऊ, आजीविका को सुनिश्चित करना।
प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया
- जो लाभार्थी योजना के अंतर्गत अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, वे अधिकारिक वेबसाइट पे जाकर प्राप्त कर सकते हैं|
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आशा करता हूँ आपको इस आर्टीकल के दवारा सारी जानकारी मिल गई होगी| आर्टीकल अच्छा लगे तो कॉमेट और लाइक जरूर करे|
Last Updated on November 25, 2022 by Abinash