Mera Ghar Mere Naam Yojana : पंजाब सरकार दवारा राज्य के नागरिको को सशक्त वनाने के लिए मेरा घर मेरे नाम योजना को लागू किया गया है| जिसके जरिये गांवों और शहरों के ‘लाल लकीर (Lal Lakir)’ के घरों में रहने वाले लोगों को मालिकाना अधिकार प्रदान किया जाएगा| कैसे मिलेगा योजना का लाभ और इसके अंतर्गत आवेदन कैसे किया जाएगा| ये सारी जानकारी लेने के लिए आपको ये आर्टीकल अंत तक पढ्ना होगा| तो आइए जानते हैं – पंजाब मेरा घर मेरे नाम योजना के वारे मे|
Punjab Mera Ghar Mere Naam Yojana
पंजाब के मुख्यमंत्री श्री चरणजीत सिंह चन्नी जी दवारा मेरा घर मेरे नाम योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के माध्यम से लगभग 12700 गांवों को कवर किया जाएगा। प्रदेश के जो लोग गांव तथा शहरों के लाल डोरे के भीतर स्थित घरों में रहते हैं जिसमें लाल डोरा मुख्य रूप से गांव या कस्बे की बस्ती के घरों का एक समूह होता है। वहाँ पर रहने वाले नागरिको के पास अपनी संपत्ति का अधिकार नहीं होता है। ऐसे नागरिकों को संपत्ति का अधिकार दिलाने के लिए ही सरकार दवारा ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में ड्रोन द्वारा सर्वे किया जाएगा और उन्हें संपत्ति का मूल अधिकार देने की प्रक्रिया को 2 महीने के अंदर पूरा किया जाएगा, ताकि पात्र लाभार्थीयों को योजना का लाभ मिल सके|
Mera Ghar Mere Naam Yojana का अवलोकन
योजना का नाम | पंजाब मेरा घर मेरे नाम योजना |
किसके दवारा शुरू की गई | पंजाब सरकार दवारा |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
प्रदान की जाने वाली सहायता | संपत्ति का स्वामित्व अधिकार प्रदान करना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन / ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://abadirecords.punjab.gov.in/ |
संपत्ति कार्ड का सत्यापन और आवंटन
सर्वेक्षण पूरा करने के बाद पात्र निवासियों का उचित सत्यापन किया जाएगा। उसके बाद लाभार्थियों को संपत्ति कार्ड सौंप दिए जाएंगे। संपत्ति कार्ड सौंपने से पहले आपत्ति दर्ज कराने के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा। इस संबंध में, यदि उनसे कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो संपत्ति कार्ड जारी किया जाएगा जो एक रजिस्ट्री के उद्देश्य की पूर्ति करेगा, और जिसके खिलाफ संपत्ति के मालिक बैंक से ऋण प्राप्त कर सकते हैं व अपनी संपत्ति को बेच भी सकते हैं। इसके अलावा, वे लोग जो लंबे समय से पुराने इलाकों में घरों में रह रहे हैं, उन्हें भी इस योजना के तहत कवर किया जाएगा।
पंजाब मेरा घर मेरे नाम योजना मूल रूप से केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना का विस्तार है। जहाँ पर अनिवासी भारतीयों को भी आपत्तियां उठाने के लिए सूचित किया जाएगा ताकि उन्हें संपत्ति का अधिकार दिया जा सके। पात्र लाभार्थीयों को योजना का लाभ देने के लिए दुनिया भर में बसे अनिवासी भारतीयों की संपत्ति अधिकारों की रक्षा करने हेतु उनकी संपत्तियों की अवैध या धोखाधड़ी बिक्री को रोकने के लिए सरकार दवारा कानून को भी लाया जा रहा है|
Mera Ghar Mere Naam Yojana के मुख्य पहलु
- पंजाब मेरा घर मेरा नाम योजना उन नागरिकों को संपत्ति का स्वामित्व अधिकार प्रदान करती है जो गांवों और शहरों के लाल डोरा में रह रहे हैं।
- अब सभी नागरिक जो पीढ़ियों से घरों में रह रहे थे, उन्हें संपत्ति का अधिकार दिया जाएगा, जिससे वे अपनी संपत्ति बेच सकेंगे और कर्ज भी ले सकेंगे।
- इस योजना के तहत लगभग 12700 गांव शामिल होंगे।
- इसके अलावा, वे नागरिक जो लंबे समय से पुराने इलाके में रह रहे हैं, इस योजना के तहत कवर होंगे।
- पंजाब सरकार योजना के तहत संपत्ति के मालिकों को संपत्ति कार्ड सौंपगी, जो उनके स्वामित्व का प्रमाण होगा।
पंजाब मेरा घर मेरे नाम योजना का उद्देश्य
पंजाब मेरा घर मेरे नाम योजना का मुख्य उद्देश्य उन नागरिकों को संपत्ति का स्वामित्व अधिकार प्रदान करना है जो गांवों और शहरों के लाल डोरा में निवास करते हैं|
Mera Ghar Mere Naam Yojana के लिए पात्रता
- पंजाब राज्य के स्थायी निवासी
- लाल लकीर के भीतर वने घरो मे रहने वाले लोग
पंजाब मेरा घर मेरे नाम योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- स्थायी प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- पैन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- ईमेल आईडी
- मोबाइल नंबर
पंजाब मेरा घर मेरे नाम योजना के प्रमुख लाभ
- मेरा घर मेरा नाम योजना की शुरुआत पंजाब राज्य के नागरिको के कल्याण के लिए शुरू की गई है|
- जिसके माध्यम से पंजाब सरकार दवारा गांवों और शहरों के लाल डोरा के भीतर स्थित घरों में रहने वाले लोगों को संपत्ति का अधिकार देगी|
- योजना के तहत लगभग 12700 गांवो को शामिल किया जाएगा|
- योजना का लाभ देने के लिए राजस्व विभाग डिजिटल मैपिंग के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ड्रोन सर्वे करेगी|
- 2 महीने के अंदर संपत्ति का अधिकार दिलाने की पूरी प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा|
- सर्वेक्षण पूरा करने के बाद पात्र लाभार्थीयों का उचित सत्यापन किया जाएगा|
- उसके बाद संपत्ति कार्ड पात्र लाभार्थीयों को सौंपे जाएंगे|
- प्रापर्टी कार्ड सौंपने से पूर्व उनकी आपत्ति भरने के लिए 15 दिन का समय आवंटित किया जायेगा|
- जो लोग लंबे समय से पुराने इलाके में रह रहे हैं वे भी इस योजना के जरिये कवर किए जाएंगे|
- यह योजना मूल रूप से केंद्र की स्वामित्व योजना का विस्तार है|
- NRI दवारा भी आपत्ति दर्ज कराने की सूचना दी जाएगी ताकि पात्र लाभार्थीयों को संपत्ति का अधिकार दिया जा सके|
पंजाब मेरा घर मेरे नाम योजना की मुख्य विशेषताएँ
- पात्र लाभार्थीयों को संपत्ति का मालिकाना अधिकार देना|
- राज्य के नागरिकों को आत्म-निर्भर व सशक्त वनाना
- पात्र नागरिको के हितो की रक्षा करना|
Mera Ghar Mere Naam Yojana Registration
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट पे जाना होगा |
- उसके बाद आपको Mera Ghar Mere Naam Yojana के लिंक पे किलक करना है |
- अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन फार्म खुल जाएगा |
- अब आपको ये फार्म ध्यान से भरना है |
- फिर आपको अंत मे सबमिट के बटन पे किलक कर देना है |
Mera Ghar Mere Naam Scheme Helpline Number
जो आवेदक पंजाब मेरा घर मेरे नाम योजना के सबंध मे अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो वे आधिकारिक वेबसाइट पे जाकर हेल्पलाइन नंबर प्राप्त कर सकते हैं |
Punjab Rozgar Guarantee Yojana
आशा करता हूँ आपको इस आर्टीकल के दवारा सारी जानकारी मिल गई होगी| आर्टीकल अच्छा लगे तो कोमेट और लाइक जरूर करें|