|| Rajasthan Kanyadan Yojana | Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Scheme Online Registration || राजस्थान सरकार दवारा राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की कन्याओं के लिए कन्यादान योजना को लागु किया गया है| इस योजना के माध्यम से कमजोर परिवारों की कन्याओं के विवाह पर सरकार दवारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, ताकि इन परिवारों को अपनी बेटी की शादी के लिए दूसरो पर निर्भर न रहना पडे| कैसे मिलेगा इस योजना का लाभ और इसके अंतर्गत आवेदन कैसे किया जाएगा| ये सारी जानकारी लेने के लिए आपको ये आर्टीकल अंत तक पढना होगा| तो आइए जानते हैं – राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के वारे मे|
Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी दवारा राज्य मे कन्या विवाह को वढावा देने के लिए कन्यादान योजना को शुरू किया गया है| इस योजना के अंतर्गत जिन परिवारों की आर्थिक सिथति अच्छी नही है, उन परिवारों की कन्याओं को राज्य सरकार दवारा विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी| लाभार्थीयों को दी जाने वाली सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते मे जमा की जाएगी| आपको वता दें कि – इस योजना का लाभ एक परिवार की 02 बालिकाएं जिनकी आयु 18 वर्ष या इसके अधिक है, वे उठा सकेंगी|
राजस्थान कन्यादान योजना का कार्यान्वयन
- जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक मॉनिटरिंग समिति का गठन किया जाएगा।
- इस मॉनिटरिंग समिति द्वारा जिला स्तर पर योजना के संचालन तथा कार्यान्वयन की समीक्षा होगी|
- मॉनिटरिंग कमेटी में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद तथा समस्त विकास अधिकारी पंचायत समिति के सदस्य होंगे और जिलाधिकारी समिति के सदस्य सचिव होंगे।
- इस समिति की बैठक प्रत्येक 03 माह में आयोजित की जाएगी।
- समिति द्वारा अपने सुझाव व आवश्यकता को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को अवगत करवाया जाएगा।
राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का अवलोकन
योजना का नाम | राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना |
किसके दवारा शुरू की गई | राजस्थान सरकार दवारा |
लाभार्थी | राज्य की बालिकाएं |
प्रदान की जाने वाली सहायता | शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना| |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन / ऑफ़लाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | jankalyan.rajasthan.gov.in |
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का उद्देश्य
योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की पात्र कन्याओं को विवाह के लिए सरकार दवारा आर्थिक सहायता प्रदान करना है|
राजस्थान कन्यादान योजना – वित्तीय वर्ष 2022-23
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी दवारा हाल ही मे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2022-23 के तहत 24 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट को मंजूरी दी गई है। इस वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए इस योजना के तहत मुख्यमंत्री जी के द्वारा 48 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान रखा गया था। जिसमें से अभी तक 47.74 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देकर लाभार्थियों को आर्थिक संभल दिया जा चुका है और अब 24 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट से योजना में प्राप्त होने वाले आवेदनों का जल्द ही निस्तारण किया जाएगा| इसके अलावा लाभार्थियों को सहायता राशि जल्द स्वीकृत की जा सकेगी। आपको वता दें कि – मुख्यमंत्री जी के द्वारा अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी मिलने से योजना के संचालन में गति आएगी और अधिक से अधिक लाभार्थीयों को जल्द से जल्द लाभांवित किया जा सकेगा।
राजस्थान कन्यादान योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सहायता राशि विवरण (श्रेणी के अनुसार)
राजस्थान कन्यादान योजना के लिए पात्रता
- आवेदक को राजस्थान राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए|
- लाभार्थी की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
- एक परिवार की केवल 2 बालिकाएं ही इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं।
- BPL परिवार, अंत्योदय परिवार, आस्था कार्ड धारी परिवार तथा आर्थिक दृष्टि से ऐसे परिवार जिसमें कोई कमाने वाला व्यक्ति नहीं है एवं विधवा महिलाओं की कन्याएँ योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं|
- यदि विधवा महिला की मासिक आय 50000/- रूपए या फिर इससे कम है तो उसकी पुत्री के विवाह पर योजना का लाभ लिया जा सकता है|
- ऐसी विवाह योग्य कन्याओं को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है और उनकी देखभाल करने वाली संरक्षण पात्रता धारक विधवा महिला है।
- जिनके माता-पिता में से कोई भी जीवित नहीं है तथा परिवार के किसी भी सदस्य की आय 50000 से अधिक नहीं है, वे लाभार्थी बालिकाएं भी इस योजना का लाभ ले सकेंगी|
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र
- BPL कार्ड
- अंत्योदय कार्ड
- आस्था कार्ड
- विधवा पेंशन का PPO
- बैंक खाता
- पासपोर्ट साइज फ़ोटो
- मोबाइल नम्वर
राजस्थान कन्यादान योजना के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश
- लाभार्थी को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र जमा करना होगा।
- आवेदन पत्र शादी की तिथि से 1 महीने पहले या शादी की तिथि के 6 माह पश्चात जिलाधिकारी को प्रेषित किया जाएगा|
- आवेदन का निराकरण अधिकतम 15 दिन की अवधि में किया जाएगा।
- अगर आवेदक द्वारा शादी के पूर्व आवेदन किया जा रहा है, तो उस स्थिति में जिला अधिकारी द्वारा आवेदन के सत्यापन की पुष्टि स्वयं की जाएगी।
- शादी के पश्चात आवेदन करने की स्थिति में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक होगा|
- आवेदक के BPL चयनित परिवार होने के प्रमाण स्वरूप BPL कार्ड की स्व-प्रमाणित छाया प्रति जमा करनी जरूरी है|
- अगर आवेदक अंत्योदय परिवार से है तो अंत्योदय कार्ड की छाया-प्रति, अगर लाभार्थी आस्था कार्ड धारी है तो उसे आस्था कार्ड की छाया-प्रति जमा करनी होगी|
- शहरी क्षेत्रों या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदन जिलाधिकारी को प्रस्तुत किए जाएंगे|
- लाभ की राशि लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी।
- इसके अलावा जिलाधिकारीद्वारा आवेदक को माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान की ओर से स्वीकृति की प्रति के साथ बधाई संदेश भी प्रदान किया जाएगा।
कन्यादान योजना के लाभ
- राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को राज्य की बालिकाओं के कल्याण के लिए शुरू किया गया है|
- इस योजना के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की कन्याओं को विवाह के लिए सरकार दवारा सहायता राशि प्रदान की जाती है|
- योजना के जरिए पात्र लाभार्थीयों को दी जाने वाली सहायता राशि31000/- से लेकर 41000/- रुपए तक है|
- लाभार्थीयों को मिलने वाली ये सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते मे जमा की जाएगी|
- इस योजना का लाभपरिवार की केवल 02 कन्याएं ही उठा सकेंगी|
- इस योजना का लाभ18 वर्ष या इससे अधिक आयु की बालिकाओं को प्रदान किया जाएगा|
- राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन व ऑफ़लाइन मोड के जरिए स्वीकार किए जाएंगे|
राजस्थान कन्यादान योजना की मुख्य विशेषताऐं
- राज्य की पात्र बालिकाओं को सरकार दवारा शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना|
- योजना का लाभ लेने वाले परिवारों को अब अपनी कन्या की शादी के लिए दूसरों पर निर्भर नही रहना पडेगा|
- इस योजना से कन्याओं के परिवार की आर्थिक सिथति वेहतर वनेगी|
- इस योजना से कन्या की शादी अब आर्थिक तंगी के चलते नही रुकेगी|
- ये योजना लाभार्थी कन्याओं को आत्म-निर्भर व सशक्त वनाएगी|
राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए कैसे करे आवेदन
- सवसे पहले लाभार्थी कोनजदीकी ई मित्र केंद्र मे जाना होगा।
- उसके बाद आपको ई मित्र संचालक से राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना है|
- अब आपको इस फॉर्म मे पूछी गई सभी जानकारी भरनी है, और महत्वपूर्ण दस्तावेज भी फॉर्म के साथ अटैच करने हैं|
- सारी प्रक्रिया हो जाने के बाद आपको ये फार्म ई मित्र संचालक को जमा करवा देना है|
- उसके बाद आपको रेफरेंस नंबर दिया जाएगा|
- इस रेफरेंस नंबर के माध्यम से ही आप अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।
- इसतरह आप राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत सफलतापूर्वक आवेदन कर सकगे|
आशा करता हूँ आपको इस आर्टीकल के दवारा सारी जानकारी मिल गई होगी| आर्टीकल अच्छा लगे तो कॉमेट और लाइक जरूर करे|